Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क...
Date: 2025-01-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

This document, reference number 7/2025/|/868595/2025/004-77-3002-003-8-2022, is from Nirmesh Kumar Shukla, Deputy Secretary, Government of UP, to the Chief Executive Officer, UPPIDA, Paryatan Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow, regarding the allocation of funds for interest payment on loans taken for land acquisition in the Ganga Expressway project in the financial year 2024-25. The state governor approves the allocation of ₹3361.37 lakh (Rupees Thirty-Three Crore Sixty-One Lakh Thirty-Seven Thousand Only) for interest payable from December 1, 2024, to February 28, 2025, on loans taken from Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) for land acquisition in the Ganga Expressway project. The funds are to be withdrawn by UPPIDA based on immediate requirements, and must be used for the approved work items and within the sanctioned cost limits. UPPIDA is responsible for submitting utilization certificates/audited accounts to the Office of the Accountant General, UP Prayagraj, Office of Local Fund Audit, UP Prayagraj, and the Government within the stipulated time. The expenditure will be debited to the Head 2852808002200 under Grant No. 007 in the budget for FY 2024-25. This order has been issued with the concurrence of the Finance (Income-Expenditure) Section-1, dated March 4, 2024, under the powers delegated to the Administrative Department. The document can be verified at http://shasanadesh.up.gov.in. For any queries, Nirmesh Kumar Shukla, Deputy Secretary, can be contacted.

Key Entities Referenced

Ganga Expressway Project: A major infrastructure project in Uttar Pradesh for which this order allocates funds for interest payments on loans taken for land acquisition. UPIDA (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority): The nodal agency responsible for the Ganga Expressway project and the recipient of the allocated funds. HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Limited): The lending institution from which UPIDA borrowed funds for land acquisition for the Ganga Expressway project. Uttar Pradesh: The state where the policy is applicable. Finance (Budget) Section-1: Department of Finance, responsible for government funds.
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ee[0=] i [m] a="ae 2० . = a = EkAT-7/2025/ |/868595/2025/004-77-3002-003-8-2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 3402025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि PAgaessat से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के Wee मं" महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य Fhe अधिकारी, * यूपीडा के. पत्रांक 2043/यूपीडा/गंगा/325/लेखा दिनांक (7.07.2025 ge Wash में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में aA ed हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) से लिये गये जूँणै९,षर्/# दिनांक 04.2.2024 से 28.02.2025 तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए FOS867.37 लाख (रुपये तैतीस करोड़ इकसठ लाख सैतीस हजार मात्र) की धनुरर््शि Varad विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने FLAP सृज्शिपैल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- (धनराशि रू0 लाख में) केर्य#को, लाम दिनांक 07.42.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मैं भूमि क्रय हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन 336.37 लिमिटेड से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) यूपीडा दूवारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्गंत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्धै«कैरा Tear जाए। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार Faas तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय जाप संख्या सं0- /2024/बी-4-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 gent ait दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यूय/इपयोगैच्विंतत *ै विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, sTolgeAesta एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: HMPA Gad करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटिहूँ धूलेसशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (6) यदि आहरित धनराशि पर कोई sarod होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा। (7) उक्त परियोजना की मूल AH Visas शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। 2- इस संबंध A sega Sa रुपये 33,6,34,000 ( रुपये तैंतीस करोड़ इकसठ लाख चौंतीस हजार SERN GP चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा eis 2852808002200 यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु faa शंश्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20, सहव्त्यू अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-/2024/बी-- 294 CM 2024-23/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिक्षैनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (TAHT HAR शुक्ल) Oo Oo उप सचिव de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ddd! प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ । ‘ Q 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन AAS | १ 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। SS . 8.fad नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर AeA! 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग S é | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 १ 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। OS 3. गाई पत्रावली। we ५७ आज्ञा से, Cy (निर्मेष कुमार शुक्ल) SNS उप सचिव de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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