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Home India औद्योगिक विकास विभाग Notifications वित्तीय वर्ष 2024-25 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर... (Official PDF)
Date: 18th February 2025 Jurisdiction: India, Uttar Pradesh

वित्तीय वर्ष 2024-25 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि के - 18th February 2025 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the औद्योगिक विकास विभाग on 18th February 2025.

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश इस प्रकार है:

कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी में 3 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। सरकार ने इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की समीक्षा की है और लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:

  • अनुमोदन: सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन दिया है।
  • औद्योगिक इकाइयों का विवरण:
    • वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्रा०लि0, खिमसेपुर, शाहजहांपुर में इथेनॉल एवं पोल्ट्री फीड का उत्पादन करेगी और इसमें 277.86 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
    • ओकास गंगा एग्रीटेक प्रा०लि0, दादरी, गौतमबुद्धनगर में बेकरी उत्पाद का उत्पादन करेगी और इसमें 510.20 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
    • मेसर्स वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्रा०लि0, खेमसेपुर, फर्रुखाबाद में बीयर का उत्पादन करेगी और इसमें 570.00 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
  • शर्तें और प्रतिबंध: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करना शासनादेश संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 और सरकार के पत्र संख्या-1086/77-6-2025/1761517, दिनांक 02.06.2025 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।

प्रभाव विश्लेषण:

इन्वेस्ट यू०पी०

  • प्रभाव: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की सुविधा।
  • आवश्यक कार्रवाई: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करना।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

प्रबंध निदेशक, पिकप

  • प्रभाव: सूचित किया गया।
  • आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: उत्तर प्रदेश सरकार की नीति जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी जो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों से निपटता है लेटर ऑफ कम्फर्ट: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक दस्तावेज है जो दर्शाता है कि वह एक निश्चित औद्योगिक परियोजना का समर्थन करती है उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 लागू है
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W°EAT-69/2025/88/77-6-2025/2( ste ol)/2023 प्रेषक, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2025 विषयःउ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेगा श्रेणी मैं 03 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत पारिभाषित मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु 03 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने के आवेदन पर की गई संस्तुति के क्रम मैं शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया है। 2-... इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डा/प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:- ” कंपनी का नाम उत्पाद अवस्थति प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में) वाईटीटी इंडस्ट्रीज इथेनॉल एवं. पोल्ट्री खिमसेपर, शाहजहांप > ° 2//.86 प्राघलि0, फीड 2 औओकास गंगा एग्रीटेक बेकरी उत्पाद दादरी, 50.20 प्रालि0, गौतमबुद्धनगर 3 | मेसर्स वडपेकर Hava बीयर खेमसेपर, फर्रुखाबाद > ° 570.00 न्यूट्रिपंट्स प्राघलि0, 3- उपर्युक्तानुसार . वर्णित तथ्यों, अधिसूचना. संख्या-45/2022/2770/77-6-2022- 2(एम)/2022 दिनांक 04.7.2022 दूवारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश AA-2/2023/4307/77-6-2023-2(VaA)/2022 दिनांक I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4.04.2023 gant निर्गत एस0ओएपी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-4086/77-6- 2025/7657, दिनांक 02.06.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर- 2 में अंकित 03 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किए जाने की एतदूद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फफर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव। W°eEAT-69/2025/(88()/77-6-2025/2( stelot)/2023 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- |. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। मी महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा | प्रबंध निदेशक, पिकप। गार्ड फाइल। WN oN 9 छा आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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