वित्तीय वर्ष 2024-25 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि के - 18th February 2025 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF
Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग
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Executive Summary & Key Takeaways
ज़रूर, दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश इस प्रकार है:
कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी में 3 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। सरकार ने इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की समीक्षा की है और लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:
- अनुमोदन: सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन दिया है।
- औद्योगिक इकाइयों का विवरण:
- वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्रा०लि0, खिमसेपुर, शाहजहांपुर में इथेनॉल एवं पोल्ट्री फीड का उत्पादन करेगी और इसमें 277.86 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- ओकास गंगा एग्रीटेक प्रा०लि0, दादरी, गौतमबुद्धनगर में बेकरी उत्पाद का उत्पादन करेगी और इसमें 510.20 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- मेसर्स वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्रा०लि0, खेमसेपुर, फर्रुखाबाद में बीयर का उत्पादन करेगी और इसमें 570.00 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- शर्तें और प्रतिबंध: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करना शासनादेश संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 और सरकार के पत्र संख्या-1086/77-6-2025/1761517, दिनांक 02.06.2025 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
प्रभाव विश्लेषण:
इन्वेस्ट यू०पी०
- प्रभाव: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की सुविधा।
- आवश्यक कार्रवाई: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करना।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।
प्रबंध निदेशक, पिकप
- प्रभाव: सूचित किया गया।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं, केवल सूचना के लिए।