This document, dated July 8, 2024, from Sujit Kumar, Special Secretary, to the Chief Executive Officer of UPIDA in Lucknow, concerns the allocation of funds for the Gorakhpur Link Expressway project in fiscal year 2024-25. A total of ₹20,000.00 lakh (₹200 Crore) is approved by the Governor for the Gorakhpur Link Expressway project, with a total approved/original cost of ₹728328.00 lakh. A total of ₹421213 lakh has been released so far. The released amount of ₹20000.00 lakh should be withdrawn by UPIDA as per immediate requirements, and the expenditure should be limited to the sanctioned work items under the project.
The funds must be spent in accordance with orders and memorandums issued by the Finance Department, the Budget Manual, and the Financial Handbook. Any interest earned on the allocated funds must be deposited into the treasury. The remaining terms and conditions of the original project approval remain unchanged. UPIDA is responsible for any financial irregularities. The expenditure will be accounted for under Grant No. 007, Account Head 5054033370700 (Gorakhpur Link Expressway Project, Standard Item 24, Major Construction Work) for fiscal year 2024-2025. Reference is made to Office Memorandum No. 1/2024/B-1-294/Das-2024-231/2024, dated March 4, 2024, regarding administrative department authorization. The document also lists recipients for information and action.
Key Entities Referenced
Gorakhpur Link Expressway Project: A project for which funds are being allocated, the primary subject of the document.
UPIDA: Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority, the agency responsible for utilizing the allocated funds for the project.
Uttar Pradesh: The state where the project is located and the governing body providing funding.
Industrial Development Section-3: The specific section of the government responsible for the industrial development related to this project.
Finance (Income-Expenditure) Section-1: Deals with financial matters, income and expenditures.
सहखु ्या-50/2024//686860/2024/00-77-3002-003-6-2023
प्रेषक,
सुजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक, 0४,07.2024
विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोज्युनाऋठँ धनराशि के
आवंटन के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. Rea seen, यूपीडा के. पत्रांक
|7/यूपीडा/(08/47 दिनांक 03.04.2024 के संदर्भ AAAs कहने का निदेश हुआ है कि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु FO 2000000 लाख (रुपये दो सौ करोड मात्र)
की धनराशि निम्नलिखित विवरण और adiwdyoidaeat के अधीन अवमुक्त किये जाने
की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान YA है
(धनराशि रू0 लाख मैं)
HO | परियोजना का AA en SMe मूल अब तक वर्तमान में
लागत अवमुक्त धनराशि |... अवमुक्त
स0 धनराशि
FANT a p38 Pa 5...
K गौरखैपुर लिंक 728328.00 4223 20000.00
एक्सप्रेसवे
परियोजना
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
() यूपीडा cant उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की
जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत
लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार , उ 0 प्र 0
प्रयागराज , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ 0 प्र 0 प्रयागराज एवं शासन को
उपलब्ध करा दिया जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या सं O-
/2024/ बी-4-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा जारी दिशा क्िर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग eang * निर्गत
आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हैस्तपैस्तिका के
नियमों , स्थायी आदेशों आदि का HAM: अनुपालन सुनिश्चित करते ET किया जायेगा तथा
किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयॉर्गचिस्री वन्य मद में नहीं
किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त sara तो. sd राजकोष में जमा किया
जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति fave #शैपसनीदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए थूपीडा उत्तरदायी होगा।
2- इस संबंध A होने वाला व्ययरुषयें 2,00,00,00,000 ( रुपये दो अरब मात्र ) को
चालू वित्तीय वर्ष 20242025 ga आयजययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
5054033370700 गोरखपुर Teer एँकुह्प्रेस-वे परियोजना मानक मद 24 ged निर्माण कार्य
के नामे डाला जायेगा।
3-... यह आदेश कि. Be - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय AT संख्या -
/2024/बी-4-294टसन्श्824-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को
उक्तवत प्रतिनिधाँतित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(सुजीत कुमार),
विशेष सचिव
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्रै९ MNT |
0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
I2.clSa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड फाइल।
आजा से,
(सुजीत कुमार),
विशेष सचिव
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |