Date: 2024-09-19Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
ज़रूर, नीचे दिए गए टेम्प्लेट के अनुसार सारांश तैयार है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए यूपीडा को 18087.10 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी देता है। इस राशि का उपयोग अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक किया जाना है और कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। दस्तावेज़ 17 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कंसोर्टियम बैंकों से लिए गए ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए 18087.10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **नियम और शर्तें:**
* धन का उपयोग ऋण प्राप्त करने वाले उसी बैंक खाते में जमा करने के लिए किया जाना चाहिए।
* यूपीडा को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिटेड खाते जमा करने होंगे।
* धन का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
* धन का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए और वित्त विभाग के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
* आवंटित धनराशि का उपयोग किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद में नहीं किया जाना चाहिए।
* **लेखांकन विवरण:**
* व्यय को अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 52808002100 के तहत सहायता मानक मद 20 को नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
* **प्रभाव:**
* यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ऋण का भुगतान करने के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट शर्तों और समय सीमा के भीतर किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धन का आहरण करें और उसका उपयोग बैंकों में ऋण चुकाने के लिए करें।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट किए गए खाते जमा करें।
* यह सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग की सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
* **हितधारक: वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:**
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए निधि के आवंटन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* आवंटित धन के उपयोग की निगरानी करें।
* यह सुनिश्चित करें कि आवंटन से संबंधित नियम और शर्तें पूरी हों।
* **हितधारक: महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज**
* **प्रभाव:**
* यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि यूपीडा द्वारा धन का उचित उपयोग किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* निधियों के उपयोग के लिए लेखा परीक्षा करें।
* किसी भी अनियमितता को इंगित करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि का आवंटन।
यूपीडा (UPEIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए मुख्य एजेंसी।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित है, इस दस्तावेज़ के विषय का जारीकर्ता।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग जो व्यय में निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: कार्यालय, जहाँ यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
AEAT-62/2024/ |/744857/2024/004-77-3002-003-3-2022
प्रेषक,
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, दि SS
गोमती नगर Ades! »
& v9)
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के संबंध मैं।
7459/quTSI/08/47 दिनांक 05.09.2024 के Fa
महोदय, ९
उपर्युक्त विषयक so मुख्य. कार्यपालक यूपीडा hh पत्रांक
a कहने का निदेश हुआ है
कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य संस्थाओं से लिये गये ऋण की
अदायगी हेतु माह अक्टूबर से दिसम्बर, 20 रू0 8087.0 लाख (रुपये
एक अरब अस्सी करोड़ सत्तासी “ee ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण
और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैः: os (धनराशि BO लाख में)
क्रमांक a का नाम HAAFA धनराशि
{ माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2024 तक की अवधि हेतु 8087.0
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु
कंसॉसियम बैंकों से लिये गये ऋण के मूलधन की
अदायगी हेतु
कुल योग 8087.0
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बेंक खाते
में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी
बैंक खाते मैं मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा eka समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
__.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(3)धनराशि .. का... आहरण तात्कालिक आवश्यकता के. अनुसार किया... जाएगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0-
|/2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी fey श्रका
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। NX
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त Pram ers निर्गत
आदेशों/ज्ञापों मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट See Ud पु के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते जायेगा तथा
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का मद मैं नहीं
किया जायेगा। >
2- 3a संबंध A होने वाला व्यय wae कर& एक अरब अस्सी करोड़
सत्तासी लाख दस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय 025 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक BRS |0 पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण
हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के, अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20
सहायता अनुदान - सामान्य (गैर डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - = - । के कार्यालय a संख्या - /2024/बी--
294 /e4-2024-23/2024, -मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधानित अधिकार के किये जा रहे है।
NS भवदीय,
RS one
९ (ओम प्रकाश यादव)
—_i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ada)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ‘ “\
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। NX
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 3 थे
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग WS
0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 \)
44. वित्त (आय-व्ययक) ef aeT-7 OS
I2.clSaq बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। Cy
43. mS पत्रावत्ली। “ys
S
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
९?
OS आज्ञा से,
we (ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव
—_i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |