Date: 2025-01-29Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 29.01.2025 को जारी किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 4220.49387 लाख रुपये के आवंटन को अधिकृत करता है। यह राशि 01.01.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि को कवर करती है और कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि का आवंटन:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 01.01.2025 से 31.03.2025 की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के लिए 4220.49387 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **धनराशि के उपयोग पर शर्तें:**
* धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे उसी बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण लिया गया था।
* धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।
* **रिपोर्टिंग और अनुपालन:**
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज और सरकार को प्रदान करना होगा।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी ज्ञापन का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
* **उत्तरदायित्व:** किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
* **व्यय का वर्गीकरण:** व्यय को अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808001800, मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवंटित धनराशि का प्रबंधन और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया जाए, समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करें, और प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
**हितधारक:** वित्त विभाग (आय व्ययक अनुभाग-1)
* **प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन करने में शामिल।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग की निगरानी करें और प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
**हितधारक:** महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज
* **प्रभाव:** आवंटित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित धनराशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करें।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए धन आवंटन से संबंधित है।
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और धन के उपयोग और लेखांकन के लिए उत्तरदायी है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1: वित्त विभाग का एक अनुभाग जो धन की स्वीकृति के लिए शर्तों को निर्धारित करता है।
उत्तर प्रदेश: धन आवंटन के लिए स्थान।
कंसोर्टियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक): गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण देने वाला बैंक।
संख्या-6/2025//864836/2025/003-77-3002-003--2022
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक, 29.04.2025
विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना वे लिर्माण कार्य हेतु
वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के deletes में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. ORT ASIN, यूपीडा के. पत्रांक
2028/यूपीडा/08/47 दिनांक 5.0.2025 के संदर्भ Bast यह कहने का निदेश हुआ है
कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के चिर्सरिक्कैर्यि” हेतु कंसॉसियम बैंक (पंजाब नेशनल
बैंक) से लिये गये ऋण पर दिनांक 07.0.2025. मैं 3.03.2025 तक की अवधि हेतु देय
ब्याज के लिए BO 4220.49387 लाखु्६ रुपयेशबयालिस करोड़ बीस लाख Sears हजार तीन
at सत्तासी मात्र) की धनराशि न्िकर्लैलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
अवमुक्त किये जाने की श्री TSU MEY स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य, Pleat lat दिनाक 07.0.2025 से दिनाक 37.03.2025 तक
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं 4220.49387
से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(]) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते मैं
ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
_ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि A कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया estat aa
स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय A PEM सं0-
/2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 ant जारी दिशौध निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त Nagra द्वारा निर्गत
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट Acts fad हस्तपुस्तिका के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित, Het हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा A प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि कच्छिष्योग किसी अन्य मद में नहीं
किया जायेगा।
(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूषीडी5क्तैदायी होगा।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय BU # ऋ20,49,387 ( रुपये sais करोड़ बीस लाख
उनचास हजार तीन Gt सत्तासी मा्र७/चैक्ैचालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे
अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800800 यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण हेतु (ideas से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता
मानक मद 20 Aedes - सामान्य (गैर वेतन) के ATA डाला जायेगा।
3- Ue HAY 'तितन(आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-।/2024/बी--
294/E4-2024-23N2024, दिनॉक-04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिर्निश्वांनि्ऋअधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(निर्मेष HAR शुक्ल)
Oo Oo
उप सचिव
_ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनाक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।| हद ९«
4. महालेखाकार, (लेखा एवं SHAN) प्रथम/दूवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। NX
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। थे
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। Sy
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। .
89.. वनिित्जती न िसयचंति्वरक,, पय्ूरपमीुडखा ,स पचरि्वय,टन औ दभ्वयनो गगिोकम तवीि कनागसर व िलभखानग,ऊ ।3 aR थे|
I0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास AAS ं न
I24..a qlविsतa्तl (बआजयट-व ए्लयायटकम)े न्अटन ुसभिसा्गट-म। eg
3. गार्ड Wardell ey
& आजा से,
2
O ( न ि र ् म े ष क ु म ा र श ु क ् ल )
&
उप सचिव
Q
_ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |