यहां अनुरोधित संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है।
कार्यकारी सारांश:
यह दस्तावेज़, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के रखरखाव और अन्य अनुमत देय राशियों के लिए निधि का आवंटन है। इसमें 10275.00 लाख रुपये के आवंटन के लिए राज्यपाल की मंजूरी शामिल है, जो दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। यह दस्तावेज़ 17.02.2025 को जारी किया गया था और इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए यूपीडा द्वारा कार्रवाई शामिल है कि स्वीकृत निधि समय पर उपलब्ध कराई जाए और निधियों का उचित उपयोग किया जाए।
मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:अनुमोदन और आवंटन
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 10275.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
फंड में रखरखाव देय, परियोजना के अधिकारियों के देय और अन्य अनुमत खर्च शामिल हैं।
राज्यपाल ने कुछ शर्तों के साथ इस आवंटन को मंजूरी दी है।
वित्तीय नियम और शर्तें
यूपीडा को तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत धनराशि की आहरण सुनिश्चित करनी है।
निधियों का उपयोग केवल उन मदों के लिए किया जाना चाहिए जो स्वीकृत हों और स्वीकृत लागत सीमा के भीतर हों।
यूपीडा को समय सीमा के भीतर महालेखाकार और शासन को उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड खाते प्रदान करने की आवश्यकता है।
धन निकासी और खर्च के लिए वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
निधियों का उपयोग वित्त विभाग के निर्देशों और बजट मैनुअल के अनुसार किया जाना चाहिए। आवंटित धन का उपयोग अन्य मदों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अर्जित कोई भी ब्याज सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
मूल स्वीकृति आदेश में उल्लिखित परियोजना से संबंधित शेष शर्तें अभी भी लागू रहेंगी।
किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा।
प्रभाव विश्लेषण:
हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
प्रभाव: रखरखाव, देय और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए धन प्राप्त होता है।
आवश्यक कार्रवाई: सुनिश्चित करें कि निधि का तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप आहरण किया जाए, दिशानिर्देशों का पालन करें, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करें और कोष का प्रबंधन करते समय वित्तीय अनियमितताओं को रोकें।
हितधारक: लेखा परीक्षा प्राधिकारी (महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)
प्रभाव: आवंटन की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना व्यय का ऑडिट और समीक्षा करें।
आवश्यक कार्रवाई: निर्धारित समय के भीतर यूपीडा द्वारा प्रस्तुत लेखा और प्रमाण पत्रों का ऑडिट करें।
हितधारक: उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग)
प्रभाव: परियोजना के लिए फंड आवंटित करना और व्यय को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश सुनिश्चित करना।
आवश्यक कार्रवाई: परियोजना के लिए धन जारी करना, दिशानिर्देशों की निगरानी करना और अनुपालन सुनिश्चित करना।
हितधारक: परियोजना ठेकेदार और इंजीनियर
प्रभाव: परियोजना के लिए अनुरक्षण कार्य और देय राशियों के भुगतान का समय पर भुगतान करना।
आवश्यक कार्रवाई: समय पर रखरखाव कार्य करें और यूपीडा के अनुमोदन के लिए देय राशि प्रस्तुत करें।
Key Entities Referenced
पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस परियोजना के अनुरक्षण एवं अन्य अनुमन्य देयों (due payments) हेतु धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और धनराशि का आहरण करेगा।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो इस शासनादेश (सरकारी आदेश) को जारी कर रहा है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जिसके कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित है और जहाँ यह नीति लागू होती है।
AAT- 4/2025/ |/882838/2025/004-77-3002-003-4-2022
प्रेषक,
निर्मेष HAN शक्ल,
Oo o
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : Ke (2005
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना
अनुमन्य देयों हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य or tet
, यूपीडा के. पत्रांक
2087/यूपीडा/आगरा-लखनऊ/2024 Poe 2.0
निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे TR
देयक का भुगतान तथा परियोजना के
TATA देय आदि Hel हेतु MS
संदर्भ में मुझे यह कहने का
aT के अनुरक्षण कार्यों के
के देयक का भुगतान तथा अन्य
0 ( रुपये एक अरब दो करोड़ पचहत्तर लाख
मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये
जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
* उपरान्त | परियोजना द्वारा धनराशि
क्र0 | परियोजना बचत के ऋण की राज्य अब तक | अवशेष | प्रस्तावित
स0 | का नाम के उपरान्त धनराशि सरकार अवमुक्त | धनराशि | आवंटन
नस बचत की लागत बजट से
की वहन की
धनराशि जाने वाली
» धनराशि
p68 | Sok |) 9 |
2 4 5 7 0
पूर्वांचल 23,34,937.00 50272.00 22,84,665.00 9,00,868.00 3,83,797.00 34030.00 43,487.00 0275.00
एक्सप्रेसवे
परियोजना
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
(|) यूपीडा दूवारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार
उपलब्ध करायी जायेगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत
सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि A कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय जाप MeANgO-
/2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 ant जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त #चिश्ीद्य/ द्वारा fasta
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल Ya. fader छैस्तपुस्तिका के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्यितकर्ते हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का Saye किसी अन्य मद में नहीं
किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त#होताँ coc उसे राजकोष में किया जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विज्लवैद्शसिनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के fat wer उत्तरदायी होगा।
2- 3a संबंध में होने वाला #विदयय चऋुपये 7,02,75,00,000 (रुपये एक अरब दो करोड़
पचहत्तर लाख मात्र) को चालू ब्िंतीग्ू बर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 5054033370400 'चूर्वीन्चल एक्सप्रेस - वे परियोजना मानक मद 24 ged
निर्माण कार्य के त्ामेज्ड़ल्वा जायैंगा।
3-... यह आदेश fea (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय ज़ाप संख्या -
/2024/बी-].294दुसै-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को
Seda Wiad अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(निर्मेष HAR शुक्ल)
Oo Oo
उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक dda]
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। «७ Q
4. महालेखाकार, (लेखा एवं SHAN) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। NX
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। थक
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। SS
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा लखनऊ। NS}
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, २९७ %
I0. वित्त (8-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास EN ry
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। we
3. गार्ड फाइल। पे
OS आज्ञा से,
७७
0 निर्मेष HAN शुक्ल)
\> उप सचिव
थी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |