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Official Transcriptसंख्या-46/2024//676508/2024/002-77-2002-003-4-2023 प्रेषक, मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ । औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकू aay, 2004 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध ममेहं।ो...
संख्या-46/2024//676508/2024/002-77-2002-003-4-2023 प्रेषक, मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ । औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकू aay, 2004 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध ममेहं।ो दय, Xथे हक उपर्युक्त विषयक उप. मुख्य. Oa NT, यूपीडा पत्रांक 49/qars/08/47 दिनांक 07.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु दिनांक 07.07.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक आवश्यक धनराशि रु. 4687.50 लाख (रुपये छियालिस करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में) क्र0स0 हि का नाम अब तक IAEA की जा १३३९० अवमुक््त रही धनराशि धनराशि | गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 3974.50 4687.50 हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु कल योग 4687.50 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बेंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि A कार्यालय महालेखाकार , उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5 धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0- /2024/बी-।-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते ev किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद मैं नहीं किया जायेगा। LOWY 2- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 46,87,50,000 (रुपये छियालीस करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002600 यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। ऋषि 3- ... यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT संख्या-/2024/बी-]- 294/दस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। x भवदीय, (मनोज कुमार मौर्य) संयुक्त सचिव l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ded] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज |
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 |0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- fad नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। l2alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड पत्रावली। आजा से, No (मनसंोयजु क्कतु मसाचर िमवौर्य) l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |