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Official TranscriptAEAI-38/2024/|/565804/2024/00-77-3002-003-7-2023 प्रेषक, सजीत HAR, Ro) Re) विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, * ON मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ । हे औदूयोगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊच्द Qs /05/2024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A बुन्देलखण्ड weaved परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध a छः . mee...
AEAI-38/2024/|/565804/2024/00-77-3002-003-7-2023 प्रेषक, सजीत HAR, Ro) Re) विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, * ON मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ । हे औदूयोगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊच्द Qs /05/2024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A बुन्देलखण्ड weaved परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध a छः .
mee - उपर्युक्त विषयक उप मुख्य. कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक 28/यूपीडा।08/47 दिनांक 08.05.2024 के संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु 07.04.2024 से 07.06.2024 तक की अवधि के लिये आवश्यक रु. 903.00 लाख (रुपये asd करोड़ इकतीस लाख मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में) कार्य का नाम अब तक अवमुक््त अवमुक्त धनराशि धनराशि । बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्त 66030.00 903.00 संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु कल योग 903.00 feo) _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता aes] 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , 30 WO प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या A 0- 7/2024/sl--294/e4-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(5) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग दूवारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। x 2- 38 संबंध A होने वाला व्यय रुपये 90,37,00,000 ( रुपये asd करोड़ इकतीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002500 यूपीडा द्वारा बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- . यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMY ART-7/2024/a-- 294/दस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (सुजीत कुमार), विशेष सचिव संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।|
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ ।|
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | |0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- l2.aAlsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। |3. MS पत्रावल्ली। आजा से, (सुजीत कुमार), विशेष सचिव _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |