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Date: 2024-10-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

निश्चित रूप से, यहां दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, दिनांक 23.10.2024, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय संस्थाओं को भुगतान की अनुमति देता है। इसमें सितंबर 2024 से नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए 4597.00 लाख की धनराशि के वितरण का अनुमोदन शामिल है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय अनुमोदन:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि खरीदने के लिए ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को 4597.00 लाख की धनराशि आवंटित की जाती है। * **धनराशि का वितरण:** सितंबर, 2024 से नवंबर, 2024 तक की तिमाही के लिए ऋण के मूलधन की त्रैमासिक किश्त के रूप में राशि उपलब्ध कराई जानी है। * **नियम और शर्तें:** धनराशि वितरण के लिए विशिष्ट नियम और शर्तें हैं: * मूलधन के लिए धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिससे ऋण की धनराशि आहरित की गई थी। * निधियों को तात्कालिक आवश्यकतानुसार निकाला जाएगा। * अनुमोदित धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था। * यूपीडा स्वीकृत धन के उपयोगिता प्रमाण पत्र को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराएगा। * निधियों का वितरण सक्षम स्तरों से अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। * वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। * आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। * **वित्तीय विवरण:** यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राजस्व शीर्ष 2852808002400 में आएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** * **प्रभाव:** यूपीडा को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लिए गए ऋणों के मूलधन का भुगतान करने के लिए धनराशि प्राप्त होगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए किया जाए, नियमों और शर्तों का पालन करें, उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करें, और किसी भी वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए उत्तरदायी बनें। **वित्तीय संस्थान:** * **प्रभाव:** वित्तीय संस्थान, यूपीडा को दिए गए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के रूप में धनराशि प्राप्त करेंगे। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि उन्हें समय पर धनराशि प्राप्त हो। **राज्य सरकार (वित्त विभाग):** * **प्रभाव:** वित्तीय मंजूरी जारी करने और निधि वितरण की निगरानी के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धन का संवितरण नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप है और व्यय को ट्रैक करें।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: भूमि क्रय के लिए लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ा निकाय। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1: वित्तीय मामलों से जुड़ा अनुभाग जिसके कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार: राज्य सरकार जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि अवमुक्त कर रही है। शासनादेश: सरकारी आदेश जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि की मंजूरी और आवंटन को औपचारिक रूप देता है।
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UAT-74/2024/ |/778304/2024/002-77-3099-380-2022 प्रेषक, ओम प्रकाश यादव, संयुक्त सचिव, उत्तसर प्रदेश शासन। सेवा मैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकासअनुभाग-3 लखनऊ : Teeter, 23.0.2024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के taonanes हैतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के sc के संबंध में । महोदय, उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक अ्धिकारीडयूपीडा के पत्रांक 459/यूपीडा/गंगा/ 325/लेखा दिनांक 8.0.2024 के संदर्भ gh खुड़ीकियह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय sande संस्थाओं (हाउसिंग एण्ड अबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) से लिये गये RA Hy 'अदायगी हेतु माह सितम्बर 2024 से माह नवम्बर 2024 तक की तिमाही हेल्लि, weet की त्रेमासिक hea के लिए आवश्यक रु. 4597.00 ( रुपये पैंतालीस करोड़े«सत्नौनवे लाख मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के sete ऊ्तैमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- (धनराशि रू0 लाख में) क़0स0 कार्य का नाम अब तक HATA अवमुक्त धनराशि धनराशि | गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी 38/736.00 4597.00 हेतु माह सितम्बर, 2024 से माह नवम्बर, 2024 तक की तिमाही हेतु मूलधन की त्रेमासिक किश्त के लिए l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। (2)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। (3)स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता VATU /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि A कार्यालय महालेखाकार , SOV प्रयूमिराज , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को GtaseP करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त fry किला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय A वित्त ( आय व्ययक ) अनुभाग«_ WAIT जाप संख्या सं 0- 4/2024/t--294/e8-2024-23/2024 दिनांक "0९4#93.20%4 adnt जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि क्पुख/डपयोग वित्त विभाग gant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार , Asie मैलअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: HgTe करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु sale Bei का उपयोग किसी अन्य मद मैं नहीं किया जायेगा। (7) किसी भी वित्तीय अनिरमश्नितित्ता:-के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध में होने चाँलौ९ज्यस ' रुपये 45,97,00,000 ( रुपये पैंतालीस करोड़ सत्तानबे लाख मात्र ) को चालू Tailed 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002400 यूपी द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए, गए क्रैश के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (ay चेतन) के AA डाला जायेगा। 3- Ug आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - ' के कार्यालय ज्ञाप संख्या - /2024/बी-- 294/e8-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (ओम प्रकाश यादव), संयुक्त सचिव l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक deal प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। ९ ५ 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। \ 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। ९ 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। SS 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ । 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ > ९ 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास वि. सन | 0. वित्त (ई-6) अनभाग-6/औदयोगिक विकास I, थे 44. वित्त (आय-व्ययक) अनु भाग- 2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गार्ड पत्रावली। पे आज़ा से, ON (ओम प्रकाश यादव), \ संयुक्त सचिव we l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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