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Date: 2025-06-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्‍तर प्रदेश एयरोस्‍पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्‍साहन नीति-2024 के क्रियान्‍वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में ।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

निश्चित रूप से, यहां सारांश प्रस्तुत है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्थापना करता है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्रता मानदंड, अनुमोदन प्रक्रियाएँ और नीति के तहत शामिल विभिन्न हितधारकों के दायित्व शामिल हैं। एसओपी 24 जनवरी, 2025 से प्रभावी है और यह 5 वर्षों तक या राज्य सरकार के संशोधन या निरसन तक वैध रहेगी। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **परिचय और उद्देश्य:** * यह एसओपी उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करती है, जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और स्वदेशी क्षमताओं का लाभ उठाना है। * **पात्रता और परिभाषाएँ:** * यह दस्तावेज़ एयरोस्पेस और रक्षा इकाइयों, मेगा एंकर इकाइयों, एंकर इकाइयों, विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, जिसमें निवेश और रोजगार सृजन के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित हैं। * नोडल संस्था यूपीडा है। * **वित्तीय प्रोत्साहन:** * नीति के तहत भूमि सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, पूंजीगत सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, हरित अवसंरचना सब्सिडी, और सामान्य सुविधा केंद्र, महिला उद्यमियों, विपणन, पेटेंट लागत और प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सहायता सहित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। * **अनुमोदन प्रक्रिया:** * इसमें एक विस्तृत आवेदन प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक लेटर ऑफ़ कम्फर्ट (एलओसी) प्राप्त करना और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना शामिल है। इसमें पीआईयू द्वारा आवेदन की समीक्षा, मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन और संस्तुति प्राधिकारियों (ईसी/एचएलईसी) से अंतिम अनुमोदन शामिल है। * **अतिरिक्त आवश्यकताएँ:** * यह एसओपी यह सुनिश्चित करती है कि नोडल एजेंसी खाते में न्यूनतम रु 100 करोड़ का बैलेंस बनाए रखे। इसमें एक खंड यह भी शामिल है कि इन निदेर्शों और प्रपत्रों में किसी भी बदलाव को करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग सक्षम होगा। **प्रभाव विश्लेषण:** प्रमुख हितधारकों की पहचान: * **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार:** * **प्रभाव:** नीतिगत कार्यान्वयन, वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी। * **आवश्यक कार्रवाई:** विभिन्न स्तरों पर एसओपी के अनुपालन को सुनिश्चित करें। * **मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश:** * **प्रभाव:** अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** जिला स्तर पर एसओपी के कार्यान्वयन का समर्थन करना। * **विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश:** * **प्रभाव:** अपने-अपने विभागों में नीति कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** एसओपी के अनुपालन को अपने विभागों के भीतर लागू करना। * **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा:** * **प्रभाव:** नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और सभी अनुमत सुविधा/प्रोत्साहनों के लिए नोडल संस्था के रूप में। * **आवश्यक कार्रवाई:** एसओपी का प्रभावी ढंग से पालन करना और कार्यान्वयन करना। * **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी:** * **प्रभाव:** निवेश सुविधा और हितधारक समन्वय। * **आवश्यक कार्रवाई:** निवेशकों की सुविधा के लिए यूपीडा के साथ समन्वय करना। * **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/बीडा/यीडा/गीडा/सीडा:** * **प्रभाव:** क्षेत्रीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों के भीतर कार्यान्वयन। * **आवश्यक कार्रवाई:** क्षेत्रीय स्तर पर एसओपी के अनुपालन को सुनिश्चित करना। * **एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई:** * **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन तक पहुंच और एसओपी अनुपालन। * **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते समय एसओपी का पालन करना। कृपया ध्यान दें कि प्रदान किया गया सारांश केवल दस्तावेज़ में निहित जानकारी पर आधारित है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024: एक नीति जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में निवेश को आकर्षित करना, नवाचार, सहयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का दोहन करना और एक ठोस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA): एजेंसी जो उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह वित्तीय प्रोत्साहन और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए ज़िम्मेदार है। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): दस्तावेज़ जिसमें औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए दिशा-निर्देश और क्रियान्वयन की प्रक्रिया शामिल है, और नीति के तहत प्रोत्साहनों के वितरण के लिए यह SOP कहा जाएगा। औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन: विशिष्ट अनुभाग जिसके द्वारा 'उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018' का प्रख्यापन किया गया था। निवेश मित्र पोर्टल: ऑनलाइन पोर्टल जिसके माध्यम से प्रोत्साहन का दावा करने वाले आवेदकों को पंजीकरण करना होगा।
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सख्या-43/2025/720/77-6-25-एलसी-03/208टी0सी0 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। . समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 Wee | 2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0 | 3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0| 4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sare यू0पी0| 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/बीडा/यीडा/गीडा/सीडा | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 04-06-2025 विषय- उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के निर्धारण के सम्बन्ध में | महोदय, उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश A एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग के क्षेत्र मैं निवेश आकर्षित किये जाने, नवाचार, सहयोग एवं उद्यमिता को पोषित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का दोहन करने तथा ठोस परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से शासन की अधिसूचना सं0:-04/2025/92/77-6-2025-एल.सी.03/208 दिनांक 24-0-2025 दूवारा 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024' प्रख्यापित की गई है। 2. 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024' के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) (अंग्रेजी संस्करण संलग्न है) निम्नवत निर्धारित की गई है:- |. परिचय (Introduction) (क) रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2792/77-6-8-एल0सी0 03/48 दिनांक 6-07-20i8 दूवारा I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |'उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 208' का प्रख्यापन किया गया था। इस नीति में, जिसमें पांच संशोधन किये गए, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करने की नींव रखी गयी। उक्त नीति के Weae-.7 में परिभाषित किया गया है कि प्रोत्साहनों (Inventives) के वितरण की स्वीकृति की प्रक्रिया "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2047 (॥टाशश)" में दी गयी प्रक्रिया के समान होगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या- 30/2020/65/77-6-2020-एल0एसी0-03/208 दिनांक 7 सितम्बर 2020 के माध्यम से एसओपी जारी किया गया, जिसमें 20(8 की नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों (Inventives) के वितरण की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया। (ख) औद्योगिक विकास. अनुभाग-6, _ उत्तर ye शासन की. अधिसूचना WEAIN4/2025/792/77-6-2025-Val.AT.03/208 दिनांक 24-0-2025 cant उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 प्रखयापित की गई है। इस नीति के WeR-0 (vil) में यह प्राविधान है कि इस नीति के. अंतर्गत संवितरण हेतु प्रोत्साहनों के अनुमोदन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश ओद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के समान ही होगी। (ग) उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 की नीति के प्रस्तर-0 (ii) में यह प्राविधान है कि नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) " नोडल एजेंसी" होगी | (घ) 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024' में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधायें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 (IIEPP-2022) में दिये गये प्रोत्साहनों से Heat हैं और साथ ही उद्योग का वर्गीकरण, £0। के दायरे में आने वाले निवेश, GST,PLI आदि पर छूट का प्राविधान न होने के इष्टिगत इस नीति के तहत प्रोत्साहनों के वितरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार किये जाने की आवश्यकता है। इन विविधताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत प्रोत्साहन वितरण प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने लिए एक "शासनादेश (GO)" जारी करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करके सरकार का लक्ष्य निवेशकों का विश्वास बढाना, रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना तथा एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को मजबूत करना है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) इस शासनादेश को उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के वितरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) कहा जाएगा। 2. परिभाषाएं (Definations) नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के प्रस्तर-8 के अंतर्गत दी TS परिभाषाएं लागू होंगी, जिन्हें नीचे सूचीबदूध किया जा सकता है- 2.| नोडल संस्था (Nodal Institution) उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे तथा. औद्योगिक विकास प्राधिकरण सभी अनुमन्य सुविधाओं/प्रोत्साहनों के लिए नोडल संस्था है। 2.2 प्रभावी तिथि (Effective Date) मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) नीति के wearer की तिथि अर्थात 24.07.2025 a प्रभावी होगी | 2.3 प्रभावी अवधि (Effective Period) मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की अवधि, प्रभावी तिथि से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष की अवधि या राज्य सरकार CANT इसमें कोई संशोधन या निरसन होने तक लागू रहेगी | 2.4 एयरोस्पेस तथा डिफेंस उत्पाद (Aerospace and Defence Products) यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद / प्रौद्योगिक रक्षा अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है या नहीं, भारत सरकार या अधिकृत एजेंसियों की किसी नीति, योजना या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज में निहित प्रावधान/परिभाषा का संदर्भ लिया जाएगा। एयरोस्पेस/रक्षा इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण/घटक संयोजन इकाईयां, उप-संयोजन और उप-घटक शामिल होंगे। ए एंड डी उत्पादों के परिवहन के लिए, विशेष लॉजिस्टिक वाहन/वेयरहाउसिंग को भी ए एंड डी उत्पाद के तहत माना जाएगा | 2.5 एयरोस्पेस तथा डिफेंस इकाईयां (Aerospace and Defence Units) एयरोस्पेस तथा डिफेंस मूल्य श्रृंखला A सभी आपूर्तिकर्ता जो ऊपर परिभाषित ए एंड डी उत्पादों का निर्माण करते हैं, उन्हें नीति AU एंड डी इकाई माना जाता है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर ए एंड डी इकाईयां , एंकर ए एंड डी इकाईयाँ , विक्रेता (Vendors) ए एंड I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |डी इकाईयाँ और एमएसएमई इकाईयाँ ए एंड इकाइयों के रूप में इस नीति के तहत प्रोत्साहन के पात्र हैं। ए एंड डी इकाई के रूप में अहता प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्ते उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के प्रस्तर-8.2 में बताई गई है। 2.6 मेगा एंकर एयरोस्पेस और रक्षा इकाइयों (Mega Ancor Aerospace and Defence Units) वैश्विक या भारतीय ओईएम (OEM) जो ए एंड डी क्षेत्र A उपकरण बनाती हैं या संबंधित कार्य करती है तथा रूपये 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश करती है। ए एंड डी क्षेत्र के मेगा एंकर इकाइयाँ इस नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहनों के अलावा भारत सरकार द्वारा अधिकृत अतिरिक्त अनुकूलित प्रोत्साहन एवं छूट पैकेज प्राप्त करने की भी हकदार होंगी। एमआरओ (MRO) इकाइयों को उनके निवेश के आधार पर ए एंड डी इकाई, एंकर इकाई या मेगा एंकर इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा। नोट:- इस नीति में परिभाषित एंकर ए एंड डी इकाईयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर ए एंड डी इकाइयों पर भी लागू होगें। 2.7 एंकर ए और डी इकाइयों (Ancor A & 0 Units) वैश्विक या भारतीय ओईएम aT ए एंड डी प्लेटफॉर्म डिजाइन एवं निर्माण करते हैं तथा निम्नलिखित श्रेणियों में निवेश करते हैं:- निवेश क्षेत्र पात्रता मानदंड बुन्देलखखण्ड (चित्रकूट तथा झांसी als) एवं | 200 करोड रूपये से अधिक का निवेश या पूर्वांचल कम से कम 000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना मध्यांचल AM पश्चिमांचल (आगरा, अलीगढ, | 300 करोड रूपये से अधिक का निवेश या कानपुर एवं लखनऊ als) कम से कम (500 West रोजगार सृजित करना 2.8 विक्रेता ए एंड डी इकाइयों (Vendor A&D Units) ऐसी इकाइयां जो एंकर ए एंड डी इकाई के समान क्लस्टर में स्थित हैं और अपने अंतिम उत्पादों का कम से कम 40 प्रतिशत एंकर ए एंड डी इकाई को आपूर्ति करती है। 2.9 एमएसएमई इकाइयाँं (MSME Units) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई अधिनियम-2020 में एमएसएमई के लिए भारत सरकार CANT निर्धारित एमएसएमई परिभाषा का पालन करेगी। एमएसएमई की परिभाषा समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वचालित रूप से संशोधित की जाएगी। एमएसएमई इकाई ए एंड डी आपूर्तिकर्ता के रूप में योग्य होगी यदि उसका कम से कम 50 प्रतिशत टर्नओवर विनिर्माण से आता है तथा ए एंड डी मूल्य श्रंखला में एक मेगा एंकर या एंकर ए एंड डी इकाई या विक्रेता (Vendors) ए एंड डी इकाईयों या रक्षा पीएसयू (PSU) को आपूर्ति करता है। 2(0 एयरोस्पेस तथा रक्षा (ए एंड डी) आधारित स्टार्टअप (Aerospace and Defence (A&D based startups) एक इकाई को स्टार्टअप माना जायेगा यदि वह डीपीआईआईटी (DPIIT) cant मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार दूवारा अधिसूचना संख्या जीएसआर के अनुसार परिभाषित शर्त को पूरा करती है। 364(ई) दिनांक 77.04.208, जैसा कि. राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 34(ई) दिनांक (6.0.209 cant संशोधित किया गया है (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) | इसके अलावा, इस नीति के तहत एक इकाई को ए एंड डी आधारित स्टार्टअप माना जाएगा (उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 का प्रस्तर 8. का संदर्भ ले) यदि वह ए एंड डी क्षेत्र में काम करती है या प्रवेश करने का इरादा रखती है। 2.7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (Defence Public Sector Units) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम। 2.2 निजी ए एंड डी पार्क (The Private A&D Parks) (क) उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में ए एंड डी पार्कों को बढावा देगी, खासकर मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन वाले क्षेत्रों में ये पार्क 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगे, जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी | (ख) ए एंड डी पार्क के विकास के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। रणनीतिक डेवलपर्स उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से जमीन खरीद सकते हैं या खुद भी जमीन ले सकते हैं। 2.3 विनिर्माण (Manufacturing) विनिर्माण उपकरण, मानव श्रम, मशीनरी और रासायनिक प्रसंस्करण के उपयोग के माध्यम से तैयार माल का निर्माण है। कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण तथा किसी भी I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |तरीके से संयोजन करना, जिसके परिणामस्वरूप एक नया उत्पाद उभरता है, जिसका एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग होता है। 2.4 रोजगार (Employment) किसी व्यक्ति दूवारा किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किया गया कोई उपचार या प्रक्रिया | रोजगार से तात्पर्य नियोक्ता और कमचारी के बीच संबंध से है, जहां कर्मचारी वेतन या मजदूरी जैसे मुआवजे के बदले में कार्य या सेवाएं प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने लिए केवल पूर्णकालिक रोजगार पर ही विचार किया जाएगा। 2.45 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि (Date of Commencement of Commercial production) de तिथि, जिस दिन पात्र औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है, जिसका निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा- (a) वह तिथि, जिस दिन आवेदक पहला जीएसटी चालान जारी करेगा परीक्षण उत्पादन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसे यूपीडा में स्थापित पीआईयू में वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश दूवारा तैनात एक समर्पित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उप आयुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र या यूपीडा A सूचीबदूध ules एकाउंटेंट दूवारा प्रमाणित किया जाएगा। या (b) औद्योगिक उद्यमिता wet (IEM) भाग-बी के अनुसार तिथि, जो कि उप आयुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र या यूपीडा में सूचीबदूध ules एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित हो। 2.6 पूंजी निवेश से तात्पर्य पात्र ए एंड डी इकाई द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत से है (Capital Investment means the following cost borne by the eligible A & D unit):- भवन (Bullding) | भवन का अर्थ है परियोजना के लिए निर्मित नया भवन, जिसमें प्रशासनिक भवन भी शामिल S| संयंत्र और मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान Ud विकास गतिविधियों, आंतरिक परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों और श्रमिकों के लिए छात्रावास/छात्रावास, कार्यालय स्थान और प्रशासनिक परिसर से संबंधित भवन के लिए निर्मित नए भवनों की लागत को I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |वास्तविक व्यय के अनुसार माना जाएगा। अन्य निर्माण अन्य निर्माण का अर्थ है परिसर की दीवार और गेट, सुरक्षा केबिन, (Other आंतरिक सड़कें, बोरवेल, पानी की टंकी, पानी और गैस के लिए Construction) आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संबंधित AAMT प्लांट एंव मशीनरी प्लांट एवं मशीनरी का अर्थ है विनिर्माण, मशीनरी, असेंबली फिक्सचर, (Plant and असेंबली Tare, विशेष उपकरण, परीक्षण रिंग, परीक्षण उपकरण, Machinery) प्रक्रिया दुकानें, परीक्षण प्रयोगशालाएं, माप उपकरण आदि. के लिए उपयोग किये जाने वाले नए स्वदेशी/आयातित प्लांट एवं मशीनरी। विद्युतीकरण लागत में सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। ऐसे अन्य उपकरण और उपकरण, जो उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माण के लिए सहायक है, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। संयंत्र एवं मशीनरी में गैर-परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के faw संयंत्र भी शामिल होंगे, अनुसंधान एवं विकास केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन, और ऐसे परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन, और ऐसे परिसर के भीतर माल परिवहन में विशेष रूप से उपयोग, किये जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण, औद्योगिक उपक्रम के परिसर के भीतर स्थापित कैप्टिव बिजली उत्पादन/सह उत्पादन के लिए प्लांट, जिसमें उत्पादित बिजली का कम से कम 75 प्रतिशत औद्योगिक उपक्रम के स्वयं के उपयोग के लिए होना चाहिए, जल शोधन के लिए प्लांट, संग्रहण, उपचार, डीजल जेनरेटिंग सेट और बॉयलर की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए प्लांट | आयातित सेकेंड-हैंड मशीनरी की लागत का केवल 40 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होगा | बुनियादी सुविधाएं रक्षा als के अंतर्गत अधिग्रहीत नव विकसित औद्योगिक क्षेत्र A (Infrastructure विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सीवर और सडक सुविधाएं प्रदान की facilities) जाएंगी। रक्षा ats के अंतर्गत अधिग्रहीत नव विकसित औद्योगिक क्षेत्र मैं भूमि के सीमांकन और सुरक्षा के लिए परिधीय चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। अयोग्य पूंजी | कार्यशील पूंजी; सदूभावना; प्रारंभिक और परिचालन-पूर्व व्यय; पूंजीकृत निवेश में शामिल | ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए पुस्तकों में है पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन और चित्र; = Yee, capil लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकार और बिजली उत्पादन, इस नीति A परिभाषित पूंजी निवेश के प्लांट और मशीनरी Investment I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |— ncludes) शीर्ष के तहत उल्लिखित कैप्टिव उपयोग को छोडकर। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा। भूमि की लागत को पात्र पूंजी निवेश का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 2.47 अन्य परिभाषाएं (Other definitions) (क) विस्तार का अर्थ है, जहां कोई मौजूदा औद्योगिक उपक्रम नए पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाता है। (@) विविधीकरण का अर्थ है, जहाँ कोई मौजूदा औद्योगिक उपक्रम पूरी तरह से अलग उत्पाद बनाता है (न कि मौजूदा उत्पाद का केवल एक प्रकार)। इसके अलावा, विविधीकरण के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए औद्योगिक उपक्रम को नए पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा या इस नीति में परिभाषित एंकर श्रेणी के रूप में अहँता प्राप्त करनी होगी, जो भी कम हो। (ग) कट-ऑफ तिथि का अर्थ है:- (i) नीति की प्रभावी अवधि के भीतर आने वाल्ली परियोजना के निवेश की शुरूआत की तिथि, यदि निवेश नीति की प्रभावी तिथि को या उसके बाद शुरू होता है। (ii) नीति की प्रभावी तिथि यदि निवेश प्रभावी तिथि से पहले शुरू होता है। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पहले केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो पूंजी निवेश के अंतर्गत परिभाषित किसी अन्य शीर्ष (भूमि को छोड़कर) पहला निवेश प्रभावी तिथि को या उसके बाद किए जाने की तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। नोट:- जैसा कि नीति में परिभाषित किया गया है। ऊपर सूचीबद्ध परिभाषाओं में किसी भी भिन्‍्नता/अस्पष्टता के मामले में, अधिसूचना संख्या-04/2025/92/77-6-2025-एल.सी.03/208 दिनांक 24.0.2025 cant प्रख्यापित उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 में दी गयी परिभाषाएं लागू होंगी। 3. अनुदान एवं प्रोत्साहन (Grants and Incentives) (क) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, (976 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) cant निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:- (i) राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित इकाई को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(ii) मेगा एंकर एवं एंकर ए एंड डी इकाइयों को अपने भूमि क्षेत्र के 20 प्रतिशत में विक्रेता (Vendors) की इकाई स्थापित करने की अनुमति होगी। (iii) रक्षा गलियारे के asa में कार्यान्वयन एजेंसी cant आवंटित भूमि पार्सल के लिए पट्टा किराया 0 वर्ष की अवधि के लिए भूमि लागत का viata तथा i0 साल से अधिक की अवधि के लिए 4.5 प्रतिशत होगा। (ख) नीति प्राविधानों के अनुसार इकाईयों को प्रदान की जाने वाली फ्रंट एंड सब्सिडी:- (i) भूमि सब्सिडी: मेगा एंकर और एंकर ए एंड डी इकाईयों को, जैसा कि इस नीति में पहले परिभाषित किया गया है, रक्षा गलियारे में भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। (ii) Ferra ड्यूटी छूट: इस नीति में पहले परिभाषित सभी पात्र इकाईयों के लिए लीज sis पर 00 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। स्टाम्प ड्यूटी मैं छूट प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क के बराबर राशि बैंक गारंटी के रूप में निबन्धन कार्यालय में शासनादेश के अनुसार जमा करनी होगी। (ग) उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत प्रोत्साहन/सब्सिडी:- क्र0सं0 प्रोत्साहन oO}; पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) tery ड्यूटी और पंजीकरण प्लांट और मशीनरी के परिवहन के लिए तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए हरित अवसंरचना (Green Infrastructure) के लिए सब्सिडी सामान्य सुविधा healer एवं प्रशिक्षण केंद्र को सहायता महिला उद्यमियों को सहायता विपणन (Marketing) सहायता पेटेंट लागत/गुणवत्तता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन 0 प्रशिक्षण Ud कौशल विकास के लिए सहायता 4 लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) की मंजूरी और प्रोत्साहनों के वितरण के लिए आवेदन 009 | -4 | 0) | छठी | + | 0 | M] — प्रक्रिया (Application process for sanction of Letter of Comfort (LOC) and disbursal of incentives) नीति के ded किसी भी प्रोत्साहन का दावा करने के few आवेदक को सबसे पहले निवेश मित्र पोर्टल (अनुलग्नक-। में पंजीकरण फॉर्म का नमूना टेम्पलेट) पर ऑनलाइन I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी। (क) पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy):- आवेदक को निर्धारित प्रारूप लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) की मंजूरी के लिए अनुलग्नक-2 और प्रोत्साहनों के वितरण के लिए अनुलग्नक-3 A आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा:- लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) की मंजूरी के. | संवितरण के लिए आवेदन के साथ आवश्यक लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज दस्तावेज (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सी, | चरण- ए, प्रमाणित। अनुमानित निवेश ब्यौरा- (क) वास्तविक निवेश विवरण-सी0ए0 सी0ए0 प्रमाणित (प्रारूप-) | प्रमाणित (प्रारूप-|) (ख)अनुमानित निवेश विवरण-सी0ए0 (ख) प्लांट एवं मशीनरी का विवरण चार्टड प्रमाणित (प्रारूप-) | इंजीनियर GANT | (ग) वित्तपोषण के साधन-सी0ए0 प्रमाणित | (ग) स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-3) (प्रारूप-2) (घ) कोई अन्य दस्तावेज (यदि अवश्यक हों) (घ)निगमन प्रमाणपत्र की प्रति|। | (ड)एसोसिएशन के ज्ञापन की प्रति। (च)एसोसिएशन के लेखों Ar wie (छ) निदेशक -पेन कार्ड प्रति या आधार प्रति (ज) बोर्ड संकल्प की प्रति | (झ)स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-3) | (ट) कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो) | (ख) उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने लिए आवश्यक प्रमाण/दस्तावेज:- क्रं0सं0 | प्रोत्साहन दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं । पूंजीगत उपादान |... ए एंड डी क्षेत्र में सभी एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण (Capital इकाईयां पश्चिमांचल और मध्यांचल क्षेत्र A 25 प्रतिशत की Subsidy) दर से बैंक vss कैपिटल सब्सिडी (Back Ended Capital Subsidy) के लिए पात्र होंगी, जबकि बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्र मैं स्थापित की जा रही इकाइयां 35 प्रतिशत की दर से बैंक एंडेड कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होंगी | पात्र पूंजी निवेश पूरा होने के बाद पूंजी सब्सिडी के वितरण के लिए आवेदन नोडल Valet को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |इसमें निम्नलिखित सहायक दस्तावेज शामिल होगे चाहिए:- (a) निवेश का प्रमाण तथा आवश्यक अनुमोदन, साथ ही निम्नलिखित CA adel प्रमाणित cole एवं मशीनरी का विवरणः:- (0) स्व-घोषणा पत्र (८) कच्चे माल की खरीद का (0७/-प्रमाणित विवरण। (0) वास्तविक उत्पादन, और (6) CA- प्रमाणित स्टॉक बीमा विवरण। स्टाम्प ड्यूटी एवं नीति के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को भूमि रजिस्ट्रेशन क्रय एवं Yee (Lease) पर देने पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 00 (Stamp duty प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी तथा इस आवेदन पर स्टाम्प एवं and रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त छूट registration) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 07/2020/803/94-स्टा0एनि0-2-2020-700(09)/2020 दिनांक 20.08.2020 के अन्तर्गत अथवा इस सम्बन्ध में भविष्य में किये जाने वाले संशोधन/पुनरीक्षण में जारी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। संयंत्र और संयंत्र और मशीनरी के परिवहन पर:- मशीनरी के इसके तहत छूट के लिए आवेदन आयात और कमीशन के परिवहन के लिए एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत (For किया जाना है:- Transportation (8)निर्यात लाइसेंस की कॉपी (मशीनरी/उपकरण आपूर्तिकर्ता से) of plant and machinery) 0) राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण-पत्र (८) बीमा बिल (0) शिपमेंट का प्रमाण (6) भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (Custom Duty) की रसीद (f) संबंधित अधिकारियों द्वारा उद्योग को आयात प्राधिकरण (g) इन्टालेशन और कमीशनिंग अनुसूची (0) बिल की गई राशि के हस्तांतरण या भुगतान के लिए जारी करने का प्रमाण परिवहन की लागत का 50 प्रतिशत तक छूट केवल लॉजिस्टिक्स पार्कों /परिवहन केंद्रों और बंदरगाह/बंदरगाह से राज्य A उत्पादन के स्थान तक आयातित उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के परिवहन पर प्रदान की जाएगी। अधिकतम - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सीमा प्रतिवर्ष रूपये 5 करोड़ होगी। तैयार उत्पादों के इसके तहत छूट के लिए आवेदन माल की बिक्री के एक परिवहन के लिए वर्ष के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया (For जाना चाहिए:- transportation (8) वैध निर्यात लाइसेंस of finished products) (0) राष्ट्रीय बैक से Areas (Letter of credit) (c) बीमा बिल (0) लैंडिंग बिल (6) खरीदार Gant तैयार उत्पाद की शिपमेंट और रसीद का fro | तैयार उत्पादों के परिवहन पर 50 प्रतिशत तक की छूट केवल इकाई से. लॉजिस्टिक्स.. पार्क/परिवहन cat बंदरगाह/बंदरगाह तक प्रदान की जाएगी। अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष रूपये 5 करोड़ होगी। हरित अवसंरचना हरित. sade 8 (ईटीपी)/एसटीपी/वायु गुणवत्ता के लिए सब्सिडी निगरानी... स्टेशन/पार्टिकलेट dct (Element) नियंत्रण (Subsidy for प्रणालली/औद्योगिक उत्सर्जन स्क्रबर/इलेक्ट्रॉनिक प्रीसिपिटेटर Green आदि) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्राप्त करने लिए, आवेदक Infrastructure) को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पर्यावरण अनुमति पत्र और नोडल संस्था आदि के लिए लागू उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CANT अनुमति पत्र जैसे प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। हरित अवसंरचना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, हरित अवसंरचना के लिए खरीदे गए किसी भी संयंत्र और मशीनरी को ईसीआई के रूप में पूंजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य सुविधा विवरण अलग से दिया जाएगा केंद्र /कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र को सहायता (Support to Common - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Facility Centre/Skilling & Training Centre) महिला उद्यमियों महिला उद्यमियों को सभी लागू सब्सिडी पर 2 प्रतिशत को सहायता अतिरिक्त छूट दी जाएगी। (Support to Women कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र या स्वामित्व दस्तावेज Entrepreneurs (Proprietorship Document) पर महिला उद्यमी का नाम ) होना चाहिए। विपणन सहायता राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय व्यापार शो और क्रेता-विक्रेता (Marketing बैठकों में भाग लेने वाले एमएसएमई और स्टार्टअप को assistance) स्थापना की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए विपणन सहायता। (a) अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए रूपये 5 लाख। प्रति वर्ष 4 आयोजन | (0) राष्ट्रीय आयोजनों के लिए रूपये 5 लाख ( प्रतिवर्ष | आयोजन।| A&D इकाईयों को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय आयोजनों में अपनी भागीदारी के बारे में नोडल संस्थान को अग्रिम रूप से लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। भागीदारी और पंजीकरण का प्रमाण उसी वित्तीय वर्ष के भीतर दावे के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पेटेंट पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति:- लागत/गुणवत्ता पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, पेटेंट अनुदान प्रमाणन के लिए के । वर्ष के भीतर नोडल संस्था के कार्यालय में प्राप्त किया प्रोत्साहन जाना चाहिए। (Incentive for Patent गुणवत्ता प्रमाणन:- Cost/Quality गुणवत्त्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, प्रमाणन Certification) अनुदान के वर्ष के भीतर नोडल संस्था के कार्यालय में प्राप्त किया जाना चाहिए। ट्रेडमार्क पंजीकरण:- ट्रेडमाक पंजीकरण की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, ट्रेडमार्क - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पंजीकरण अनुदान के वर्ष के भीतर नोडल संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 0 प्रशिक्षण एवं (a) नियोजित कार्मिकों के लिए निर्धारित कौशल विकास कौशल विकास के पाठयक्रम मूल्यांकन के लिए स्वीकृति निकाय को प्रस्तुत किए लिए सहायता जाएंगे। (Support _ for (0) प्रत्येक निर्धारित कार्य के लिए कौशल मैट्रिक्स तथा उद्योग Training and दूवारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी के लिए इसकी प्रासंगिकता, Development) प्रत्येक तिमाही मैं प्राप्तकर्ताओं cant की गई प्रगति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। कौशल विकास के लिए प्रदान की गई | वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने के पश्चात, उद्योग से अधिकृत समन्वयक (co-ordinator) दूवारा अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी तथा प्रोत्साहन (incentive) तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा। (0) प्रोत्साहन (incentive) प्राप्त करने लिए प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तथा प्रशिक्षुओं की नाम मात्र रोल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (d) उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति रू 0,000 प्रति माह की सीमा तक प्रति ए एंड डी इकाई में अधिकतम 20 लोगों को कौशल प्रदान करने की लागत वहन करेगी। ए एंड डी इकाईयों को सब्सिडी प्राप्त करते समय ईपीएफ दस्तावेजों के साथ कार्मिकों का रोजगार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 5. ... मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया (Evaluation and approval process) यूपीडा में स्थापित नीति कार्यान्वयन इकाई पीआईयू (Project Implementation Unit) उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अनुसार आवेदन की समीक्षा (Review) करेगी। 5.4 Wace (Composition) (a) पीआईयू (Project Implementation Unit) का नेतृत्व यूपीडा से नामित नोडल अधिकारी करेंगे, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की देखरेख में काम करेंगे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पीआईयू (Project Implementation Unit) में आउटसोर्स पेशेवरों/सलाहकारों तथा अनुभवी अधिकारियों की संख्या पर्याप्त होगी | (b) पीआईयू (Project Implementation Unit) को पैनल में शामिल aes अकाउंटेंट इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट आदि द्वारा व्यक्तिगत या फर्म अथवा एजेंसियों के रूप मैं सहायता भी दी जाएगी। 5.. पीआईयू (Project Implementation Unit) की भूमिका (Role of PIU):- a. पीआईयू (Project Implementation Unit) प्रोत्साहन (incentive)_& लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन की पूर्णता और प्रासंगिकता की जांच करेगा तथा नामित नोडल अधिकारी की देखरेख में त्ुटियों और सुसंगतता के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। b. यदि आवेदन अधूरा है तो पीआईयू में नोडल अधिकारी आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के बारे में सूचित करेगा एवं आवेदक से ऐसे मामलों पर निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिक्रिया (Response) प्राप्त करने के लिए पृच्छा (Query) करेगा। ८. ..... नोडल एजेंसी ऐसी जांच पूरी करेगी तथा आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा (Query) करेगी। आवेदक को पृच्छा (Query) की तिथि से 7 कार्य निवसों के भीतर पृच्छा (Query) का उत्तर देना होगा। जब तक नोडल एजेंसी आवेदन को पूरा नहीं पाती तब तक बाद में भी पृच्छा किये जा सकते हैं। इन बाद की पृच्छाओं के लिए नोडल एजेंसी तथा आवेदक दोनों के लिए 7 कार्य दिवसों की समय सीमा लागू है। 0. पीआईयू किसी भी आवेदक को विशिष्ट आईडी के माध्यम से प्रदान की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट को भी ट्रैक करेगा, ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि किसी भी आवेदक को कुल स्वीकार्य प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसी भी चयनित विकल्प के तहत स्वीकार्य प्रोत्साहन की समग्र सीमा से अधिक न हो। ७. जब लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) की मंजूरी के लिए आवेदन पूरा हो जाता है तो पीआईयू का नोडल अधिकारी आवेदक को 'पावती प्रमाण Ga’ (Acknowledgment) जारी करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को आवेदक की संस्तुति करेगा। पूर्ण किए गए संवितरण आवेदन बिना किसी 'पावती प्रमाण oa जारी किए आगे की काईईवाई के लिए आगे बढेंगे | f. एल0ओए0सी0 की मंजूरी के लिए आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया इस पावती प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही शुरू की जाएगी। यह पावती प्रमाण पत्र नीति के तहत आवेदन की स्वीकृति का प्रमाण मात्र है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |g. नोडल एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को पावती प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। यदि इस समय सीमा प्रश्नों (Query) का समाधान नहीं किया जाता है तो यह आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है तथा आवेदक को आवेदन फिर से दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है | ॥..... प्रारंभिक जांच के बाद पीआईयू A नोडल अधिकारी एलओसी तथा संवितरण (Disbursal) के लिए प्राप्त आवेदनों को संबंधित समिति को भेज देगा, जो एक सप्ताह के भीतर नोडल एजेंसी को अपनी टिप्पणियां (Comments) प्रदान करेंगे। [.... संवितरण (Disbursa) आवेदनों के लिए पीआईयू में नोडल अधिकारी aes एकाउंटेंट, मूल्यांकनकर्ता, aes इंजीनियर आदि सहित अपने सूचीबदूध/उपलब्ध विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से ए एंड डी नीति के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए पूंजी निवेश पर परीक्षा और प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। इसमें साइट (भवन और संयंत्र ओर मशीनरी) पर पूंजी निवेश की स्थापना एवं सत्यापन की जांच शामिल है। j. नोडल एजेंसी A सूचीबदूध aes vaisce और इंजीनियर/मूल्यांकनकर्ता संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम संवर्धन केंद्र के समन्वय में आवेदकद्‌वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार पूंजी निवेश की तथ्यात्मक स्थिति का आकलन तथा सत्यापन करेंगे। k. संबंधित विभागों एंव सीए/सीई (केवल संवितरण आवेदन के मामले में) की टिप्पणियों के आधार पर, पीआईयू में नोडल अधिकारी अपनी टिप्पणियां तैयार करेंगे तथा आवेदन को मूल्यांकन समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेंगे | 5.2. मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन समिति 'पावती प्रमाण पत्र' जारी करने के 90 कार्य दिवसों के भीतर एजेंडा नोट की समीक्षा करेगी। 5.2.। मूल्यांकन समिति का संघटन (Composition) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा अध्यक्ष इन्वेस्ट यूपी के प्रतिनिधि सदस्य वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि सदस्य श्रम विभाग के प्रतिनिधि सदस्य I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निर्यात संवर्धन ब्यूरो के प्रतिनिधि सदस्य संबंधित जिला उद्योग एवं उद्यम संवर्धन (एमएसएमई विभाग) के | सदस्य प्रतिनिधि वित्त नियंत्रक, यूपीडा सदस्य अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा सदस्य सचिव अन्य सदस्यों को भी आवश्यकतानुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। अन्य राज्य/केन्ट्रीय विभागों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकतानुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा मूल्यांकन समिति A विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। 5.2.2 मूल्यांकन समिति की भूमिका (Role of Evaluation Committee):- मूल्यांकन समिति आवेदन का मूल्यांकन करेगी तथा संबंधित संस्तुति प्राधिकारी (यथा ई.सी./एच.एल.इई.सी.) के लिए संस्तुति और अनुमोदन हेतु एजेंडा नोट को अंतिम रूप देगी | 5.3 संस्तुति प्राधिकारी (प्राधिकृत समिति/उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति) (Recommending Authority Empowered Committee/High Empowered Committee) संबंधित संस्तुति प्राधिकारी (यथा ई.सी./एच.एल.ई.सी.) अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदनों की संस्तुति करेगा। संबंधित संस्तुति प्राधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा एजेण्डा नोट को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात 90 कार्य दिवयों के भीतर एजेंडा नोट की समीक्षा करेगा। 5.3. रूपये 200 करोड तक के निवेश के लिए (For Investments up to 200 Cr.):- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता मैं एक प्राधिकृत समिति (EC) होगी, जिसका संघटन निम्नवत है:- प्राधिकृत समिति का संघटन (Composition of Empowered Committee):- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त , उ0प्र0 शासन अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, | सदस्य उ0प्र0 शासन | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन सदस्य I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात | सदस्य प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट A सदस्य प्रबन्ध निदेशक, पिकप। सदस्य अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा सदस्य सचिव किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संगठन के अन्य सदस्यों को भी आवश्यकतानसार नुसार सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा दूवारा आमंत्रित किया जा सकता है। आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया. जाएगा, हालांकि, आवेदक की अनुपस्थिति के कारण मंजूरी की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। 5.3.2 रू0 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए (For the investments above 200 Cr):- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) होगी, जिसका संघटन निम्नवत है:- उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का संघटन:- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन। सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कार विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन | | सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात | सदस्य प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी सदस्य प्रबन्ध निदेशक, पिकप सदस्य अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, | सदस्य उ0प्र0 शासन | सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अन्य सदस्यों at अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया. जा सकता Bl आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की. बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा, हालांकि, आवेदक की अनुपस्थिति के कारण मंजूरी की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। 5.4 संस्तुति करने वाले प्राधिकारियों (यथा, ईसी/एचएलईसी) की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाना (Based on the recommendations of these Recommending Authorities (i.e.,EC/HLEC), the Sanctioning Authority will give its final approval on the applications.):- a. रू 200 करोड़ तक के निवेश के लिए आवेदन माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे | 0. रू 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए आवेदन AIO मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे | नोट:- प्रोत्साहन-लाभ का दावा करने की पात्रता के लिए संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी (यथा माननीय उद्योग मंत्री/।मा0 मंत्रिपरिषद) से लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) की मंजूरी के लिए अनुमोदन नीति की प्रभावी अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। 5.5 यह प्रक्रिया केवल लेटर आफ HEHE (LOC), वित्तीय अनुदान के वितरण (Disbursement) की प्रथम व अंतिम किस्त के अनुमोदन के लिए अपनाई जाएगी। बाद की किस्तों के संवितरण का आवेदन भी इसी प्रकार प्रक्रियाबदूध होगा, लेकिन संबंधित संस्तुति प्राधिकारी के स्तर पर ही अनुमोदित किया जाएगा। 5.6 संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी gant एलओसी स्वीकृति के लिए आवेदनों के अनुमोदन के बाद नोडल एजेंसी cant संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से i5 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लेटर आफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जाएगा। 5.7 इसी प्रकार, संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी (यथा माननीय उद्योग मंत्री/कैबिनेट) दूवारा प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए आवेदनों के अनुमोदन के बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एक शासनादेश जारी करेगा तथा इस शासनादेश के आधार पर नोडल एजेंसी स्वीकृत प्रोत्साहन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते मैं वितरित करेगी। संबंधित स्तर से अनुमोदन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को संवितरण किया जाएगा। 6 विविध प्रावधान (Miscellaneous provisions) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |a. अन्य विभागों से संबंधित सुविधाओं के लिए बजट का प्रावधान संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। 0. यूपीडा इस दिशा-निर्देश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई भी संशोधन कर सकेगा। c. सभी श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों के आवेदक को एलओसी जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर ) या इन बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार मूल्यांकन नोट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 0. परियोजना की प्रकृति या परियोजना की लागत में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन, जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन हो सके या एलओसी की शर्तों में परिवर्तन आदि के लिए औद्योगिक उपक्रम द्वारा आवेदन किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जाएगी एवं संबंधित संस्तुति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय स्वीकृति पदाधिकारी के अनमोदनोपरान्त अंतिम होगा। e. लाभ की निर्धारित सीमा (परिमाण/अवधि) प्राप्त करने या नियमों और शर्तों का उल्लंघन होने पर एलओसी स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी। यदि औद्योगिक उपक्रम cant प्रस्तुत काई भी सूचना झूठी पाई जाती है या यह पाया जाता है कि लाभ तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है तो एलओसी/स्वीकृति tag कर दी जाएगी तथा उपक्रम को जारी किए गए सभी लाभ प्रत्येक संवितरण/छूट की तिथि से वसूली की तिथि तक भू-राजस्व के बकाया के रूप में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल किए जाएंगे। f. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी, निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य की किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी सब्सिडी/प्रोत्साहन को छोड़कर बशर्ते कि यह उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-208 (यथासंशोधित) के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी/प्रोत्साहन के समान शीर्ष के अंतर्गत न हो। इस नीति में निर्दिष्ट सभी प्रोत्साहनों का लाभ भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। g. समस्त पात्र औद्योगिक उपक्रमों cant वितरण (Disbursement) की शर्त के रूप में समय-समय पर नोडल संस्था अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की जानी होगी, अर्थात-उत्पादन, विक्रय, उत्पादन में बाधा, यदि कोई हो, इकाई के बंद होने आदि के स्पष्ट कारणों के साथ विस्तृत विवरण, स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि के प्रमाणित I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |विवरण, यदि कोई हो, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय/हानि, यदि कोई हो, तथा इकाई के गठन में परिवर्तन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर खातों के लेखापरीक्षित विवरण एवं पात्र इकाई की बैलेंस शीट आदि। h. यदि कोई पात्र ए एंड डी इकाई इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहनों के वितरण की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेशानुसार या अन्यथा किसी नई इकाई cant अधिग्रहीत कर ली जाती है तो ऐसी उत्तराधिकारी इकाई, उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 की नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने की शेष अवधि के लिए औद्योगिक इकाई (Successor Entity) शेष प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी। ऐसी उत्तराधिकारी इकाई को मूल औद्योगिक इकाई को स्वीकृत प्रोत्साहन वितरित करते समय मूल रूप से निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करना होगा। [.... विलय/विघटन/समामेलन/संरचना मैं परिवर्तन तथा ऐसे अन्य AA के माध्यम से गठित उत्तराधिकारी संस्थाएं इस नीति के अंतर्गत ऐसे प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी, जैसा कि मूल औद्योगिक उपक्रम के लिए लागू था। 7... नीति का प्रशासन (Administration of Policy) a. . पैनलबदूध इंजीनियरों/मूल्यांकनकर्ताओं तथा dics एकाउंटेंट्स के माध्यम से औद्योगिक उपक्रमों दूवारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी द्वारा किए गए व्यय को आवेदक कंपनियों द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा। b. प्रासंगिक स्वीकृति प्राधिकारियों को वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले तथा नीति और उसके बाद के दिशानिर्देशों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी आवेदक दूवारा अनुरोध किए गए चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि, कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन उसी श्रेणी के भीतर पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि आदि में परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार है। c. केवल उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (High Level Empowered Committee) को नीति की कोई स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने का अधिकार है। d. नीति संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए केवल AIO मंत्रिपरिषद ही अधिकृत है। इस नीति में किसी भी संशोधन के मामले में नीति संशोधन से पहले अनुमोदित प्रोत्साहनों के प्रतिबदूध पैकेज का वापस नहीं लिया जा सकता है और इकाई लाभों के लिए पात्र बनी रहेगी। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |e. हालॉकि, यदि इन दिशानिर्देशों और इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्रों में किसी भी संशोधन या परिवर्तन की आश्यकता होती है तो औद्योगिक विकास विभाग ऐसे संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा। f. प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी विवाद लखनऊ न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे | g. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय नोडल संस्था के खाते में शेष धनराशि (Account Balance) न्यूनतम रू 00 करोड़ अवश्य हो। इस हेतु नोडल संस्था वितरण (Disbursement) किए जाने के तुरंत पश्चात अथवा त्रेमासिक आधार पर जो भी पहले हो, अपने खाते की शेष राशि की पुन: पूर्ति हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के समक्ष मांग प्रस्तुत करेगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, राज्य सरकार दू्‌वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के लिए स्वीकृत राशि में से धनराशि स्थानांतरित करेगा। h. faded विभाग इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बजट प्रावधानों के लिए लेखा-शीर्ष आवंटित करेगा। अवस्थापना एवं औद्यागिक विकास विभाग कंट्रोलिंग संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत मैं बजट प्रावधान की पूरी राशि नोडल एजैंसी को प्रदान की जाएगी। अन्य विभागों से संबंधित लाभों के लिए बजट प्रावधान संबंधित विभागों दूवारा किया जाएगा | 3- . अत: इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024' के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख सचिव। संख्या-43/2025/720()/77-6-25-एलसी-03/208टी.सी.. तदूदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । l. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन | 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन | 4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन | 5. गार्ड फाइल।| आजा से, पीयूष वर्मा विशेष afar I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अनुलग्नक Tera पंजीकरण फॉर्म (जमा करने पर विशिष्ट आईडी जनरेट की जाएगी) क्रम. शीर्ष . विवरण | सहायक दस्तावे a निगमन प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी 4 विदक की नाम विलेख, ट्रस्ट ः /सोसायटी पंजीकरण विलेख रे 27 | आवेदक का संपर्क विवरण frre प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, ट्रस्ट 8. ईमेल /सोसायटी पंजीकरण fara , b. मोबाइल . ८. पता पैन की प्रति | 3 | आवेदक का पैन नंबर ‘4 ' | प्रस्तावित इकाई का नाम | .5_ [6| प प्र रि स्य तो ावज िन त ा इ क का ा ईस ंक क्ष ाि प् सत ् थव ाि नव रण Sd MoA / AoA / भागीदारी 7 | gale का गठन | (कंपनी / भागीदारी फर्म / अन्य) विलेख / उपनियम, आदि की प्रति | 8. | इकाई की पंजीकरण संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति | 9 | [som का GSTIN. | GSTIN की प्रति का GSTIN IEC कोड (यदि उपलब्ध हो, 0 प्रस्तावित्त इकाई के व्यवसाय की 4 प्रकृति (ID&R अधिनियम / NIC के अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण) शब्द औ 2द ् iयोग िक उ कपक् यरम ास्था वपित 4 िकार IEM/IL की पावती संलग्न करें लिए पंजीकरण या लाइसेंस fe प्ताक्षरकर्ता का विवरण 23 बोर्ड संकल्प की प्रति ‘a. नाम b. पदनाम ८. संपर्क विवरण , , ईमेल ' «फोन नंबर * UT d. .PAN No |” बैंक पासबुक की प्रति 4 मि बैंक विवरण (नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड)उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्अ षान ु इल कग ा् ईन क ए- व2 ं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अन्तर्गत लेटर ऑफ werd (Loc) की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र भाग-#: परियोजना विवरण | क्रमश: | शी . | शीर्ष | विवरण | सहायक दस्तावे निवेश मित्र पंजीकरण फॉर्म 4 | विशिष्ट डी संख्या निर्धारित प्रारूप में डीपीआर 2 प्रस्तावित इकाई का नाम । 3. निर्धारित प्रारूप में डीपीआर | परिय का संक्षिप्त विवरण निर्धारित प्रारूप में डीपी 4. | परियोजना का स्थानः- .. ja नोड 4 | 0. जिला LS | इ0. क ाक् ईषेत ्र का गठन (कंपनी / भागीदारी HH / अन्य) एमओएं / एओए / भागीदारी विलेख/उपनियम आदि की प्रति ; : पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति | 6 | इकाई की पंजीकरण संख्या 7 seagate _ aS की प्रति का जीएसटीआई |e आईईसी कोड (afe उपलब्ध हो) के ग्रस्तावित इकाई के व्यवसाय की प्रकृति (औद्योगिक आईडी एंड आर अधिनियम/एनआईसी के अनुसार P| वर्गीकरण) :ओद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए | आईईएन/आईएल Bet संतान की पावती संलग्न ः करें . | पंजीकरण या लाइसेंस Arita प्रारूप में डीपीआर- । (0.6. a | प्रस्तावित निवेश (INR करोड़ो प्रमाणित निवेश विवरण) | |: आऑद्योगिक उपक्रम की स्थिति नया विस्तार निर्धारित प्रारूप में डीपीआर विविधीकरण | " p८ a te | ( व विट ि दसि ््क यत मम ा ाा नरक / उी व ति ्ं पव ाि दध ीकरण के मा वम ि द्यम में ा नआ वश्यक पव ्रि सव ्तर ाण वि त प्रस्तावितP raia प म् ौरा जर ूू दप ा मे सं ड की लप ी |आ र प्रस्तावित- स्थापित क्षमता | उत्पाद... ... | स्थापित क्षमता ब्लॉक सकल ब्लॉक 43 फसल कल की श्रेणी (टिक म ए एंड डी यूनिट / एंकर ए. | निर्धारित प्रारूप में डीपीआर एंड डी यूनिट : / मेगा एंकर |— 4 (C.A. प्रमाणित ए एंड डी यूनिट निवेश विवरण) « } aa) aहैंa? (इहकांा/ई न हीकंी) यसद्थिा, पहनांा -क िऐसीस ीब ीबमीामरा रइ इककााईई औ औरर । औअनिधर र्िधाग रि् बतर ीह मण ाप र्क रेा इर कूलप ा िम ईएें ड कस ेीह प |ाीयआकर |. | उसकी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करके की गई उसकी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमानित ' दस्तावेजों की प्रति लौगत (करोड़ रुपये में) "45 क्‍या उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा रोजगारप्रत्साहन नीति 20i8 के तहत लेटर ऑफ कम्प (LOC) के लिए आवेदन किया गया है (हां / नहीं) ना4 म6. | क प्रमोटर/ निर्देशक िकी जानकारी G4 नऔर डी नं aeब sर की व िप व्र रत णि द्वारा समर्थित) - वन और Saree नगर | और डी नंबर (पता . / मोबाइल / ईमेल) न | ag 8 e n e i A7 रोजगार निर्धारित प्रारूप में डीपीआर (78) अनुमानित रोजगार वर्ष | पुरुष UTTTCTMC~CSTSC“‘CCCO fae कुल... | fie _ क्या पूंजी निवेश चरणों में प्रस्तावित है (हां / नहीं) गए निर्धारित प्रारूप में डीपीआर प्रस्तावित निवेश और वाणिज्यिक उत्पाददनन के चरणों का संक्षिप्त व 9 | अनुमानित निवेश करोड wet) चरण (वर्ष) क्रम ' संख्या श (करोड़ रुपये में) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने को तिथि निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. परियोजना पूर्ण होने की 20: प्रस्तावित तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ व 2 eet ee ee निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. प्रस्तावित तिथि निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. 22 प्रस्तावित उत्पादन (उत्पादवार) | प्रति वर्ष अनुमा प्रति वर्ष स्थापित क्षमता, उत्पाद का नाम प्रनुमार्नित उत्पादन ..._ | at (वित्त वर्ष चरण-2 (वित्त वर्ष | चरण-3 (वित्त वर्ष “| 23 अधिकृत Fee का विवरण बोर्ड संकल्प की प्रति 24 8. नाम 0. पदनाम 6. संपर्क विवरण _ ईमेल फोन नंबर पता d.- PAN No भार्थी 25 बैंक पासबुक की प्रति का बैंक विवरण . Benefi ciary Bank Details) (नाम, खाता संख्या, का नाम, IFSC कोड)' भाग- 8 : प्रोत्साहन की मांग — | क्रमांक | [ बियरण मद लाभ की मांग (करोड़ रुपये में) पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy ) aRaed Yen पर छूट (Rebate on Transportation Charges ) Eka अवसंरचना के लिए सब्सिडी सामान्य सविधा केंद्र /कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र को सहायता महिला उद्यमियों को सहायता विपणन सहायता (Marketing Assistance ) Wee लागत /गणवता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सहायता पघान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता स्टाम्प शुल्क में छूट मामले दर मामले प्रोत्साहन क्या भारत सरकार की किसी योजना . या राज्य सरकार की योजना के तहत कोई प्रोत्साहन का दावा किया ..... | 00 गया हैं? (हां / नहीं १20 यदि हां - ऐसी य का नाम 2B यदि हां — दावा किया गया प्रोत्साहन (करोड़ रुपये में |+4 |छ | फा |+ि 0७9 |१2|जि ajo OLR == 7 =nN नोट“ इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत करने के अलावा, आवेदक को निम्नलिखित सहायक .. दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे - 0 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (OPR) aga (external) परामर्शदाता / aes अकाउंटेंट द्वारा तैयार ,* - . . की जानी चाहिए। 0) मौजूदा सकल ब्लॉक औद्योगिक उपक्रम के लिए wed अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए, यदि यह एक मौजूदा इकाई (existing unit) है। (8). सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा औद्योगिक उपक्रम की अचल संपत्तियों की चार्टर्ड इंजीनियर ' की प्रमाणित सूची संलग्न की जानी चाहिए, यदि यह एक मौजूदा इकाई है|अनुलग्नक-3 उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के वितरण के लिए आवेदन-पत्र माग-/ : परियोजना विवरण [ क्रमांक 0 | शीर्ष _ " विवरण सहायक दस्तावे निवेश मित्र पंजीकरण विशिष्ट पहचान संख्या फॉर्म स्वीकृत एलओसी की प्रति लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) संख्या और जारी करने की तिथि प्रस्तावित इकाई का नाम संबंधित उपायुक्त, जिला 7 परियोजना का स्थान: नोड- उद्योग और उद्यम संवर्धन केंद्र ar ome एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र संलग्न करें प्रारूप, -. 4 (सी.ए. वास्तविक निवेश (INR करोड़) प्रमाणित निवेश विवरण, Raa के उस चरण का उल्लेख संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग और उद्यम संवर्धन करें जिसके लिए आवेदन किया केंद्र. और... aes गया है एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र संलग्न करें , पॉरयाजना की श्रेणी टिक AT) ए एंड डी इकाई/ एंकर ए एंड डी इकाई प्रारूप. -. ।. IR / मेगा एंकर ए एंड डी इकाई प्रमाणित निवेश विवरण) औद्योगिक उपक्रम की स्थिति नया / विस्तार विविधीकरण संबंधित उपायुक्त, जिला |. उद्योग एवं उद्यम संवर्धन (ट्रिक मार्क) केंद्र एवं med अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र संलग्न करें संबंधित उपायुक्त, जिला 8A निवेश का संक्षिप्त विवरण उद्योग एवं उद्यम संवर्धन केंद्र एवं wes अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा प्रारूप — (सी.ए. प्रमाणित निवेश विवरण) मद्दे नया,/ विस्तार /विविधीकरण Rene विविधीकरण के क्रम अंतर्गत वृद्धि का प्रतिशत संख्या | मिवन |अन्य निर्माण निर्माण प्लांट एवं मशीनरी अंवसंरचना सुविधाएं iV. (infrastructure facilities) ly [ae अन्य लागत (यदि कोई हो संबंधित कूल हर उपायुक्त, जिला 7 क्या इकाई बीमार इकाई उद्योग... एवं... उद्यम और उसकी संपत्ति का प्रोत्साहन केंद्र और aes अधिग्रहण करके स्थापित की अकाउंटेंट से प्रमाण TA गई है? (हां / नहीं) और ... प्रारूप-।. (सीए _lae हां - ऐसी बीमार प्रमाणित निवेश ब्रेकअप) . | इकाई और उसकी संपत्ति के aR gos अधिग्रहण. की... वास्तविक अधिग्रहण. के... लिए लागत (करोड़ रुपये) सहायक दस्तावेजों की | : प्रति के साथ संलग्न करें lad PO बीमार gare में निवेश (करोड़ रुपये में investment in sick unit (Rs Cr) ः aw |. | अन्य निर्माण संयंत्र और मशीनरी [बुनियादी ढांचा सुविधाए si ढांचा सुदि कोई अन्य लागत (fe कोई हो) aa | ० . ग॑ क /्या ए.. क. ीकरणइ ,का /ई /.. . संविधव ाि न लय में, / परव िि वघ र्ट तन न वऐस िे लय / विभाजन / समामेलन / आदि के माध्यम से बनाई गई हैं? के विरुद्ध सहायक दस्तावेजों की हां प्रति | नहीं) CRT पीएफ रजिस्टर की प्रति रोजगार सृजन वि | पुरुष... | महिला... | [कुल परियोजना 2 / चरण पूरा होने की तिथि उस चरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन 3 शुरू करने की तिथि जिसके लिए : | आवेदन किया गया हैwe amt — दावा किए गए प्रोत्साहन - गए प्रोत्साहन - पूंजी सब्सिडी | (2. | परिवहन शुल्क पर छूट हरित अवसंरचना के लिए सब्सिडी (Subsidy for Green 3 Infrastructure) सामान्य सुविधा केंद्र / कौशल एवं प्रशिक्षण के को सहायता महिला उद्यमियों को सहायता ७० विपणन सहायता रपिटेट लागत /गणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सहायता |09 [नव |फ | ए * सअहनुासयंतधाान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधाओं के लिए स्टॉप शुल्क 0 g (44) उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं र प्रोत्साह गए प्रोत्साहनों की घोषणाएं (किस्तों में पहले से दावा किए गए प्रोत्साहनों (incentive) की किस्तों है. ‘4 B क पही ल ेसं ख स् ेय ा दावा किए गए प्रोत्साहनों की किस्त (करोड़ रुपये | क्रमांक | Teer a प्रोत्साहन शीर्ष | प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में) | | Wi. | परिवहन शुल्क पर छूट ः | ii, | हरित अवसंरचना के लिए सब्सिडी सामान्य सुविधा केंद्र / कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र को | सहायता _ महिला उद्यमियों को सहायता विपणन सहायता We लागत /गणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन vii. प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सहायता viii. अनुसंधान एवं विकास और, परीक्षण सुविधाओं के लिए स्स टह ाा मय ्त प ा ज्यूी नीति-2024 के अंतर्गत दावा किए ते क्या भारत सरa कC ार के किसी प्रोत्साहन के तहत कोई प्रोत्साहन | अनुसंधान एवं विकास. और |, का दावा किया गया है? (ei परीक्षण. सुविधाओं के लिए / नहीं) सहायता ra ड्यूटी 2 A यदि हाँ - ऐसी य के तहत प्रोत्साहन का दावा किया 2B गया है (करोड़ रूपये)नोट-- इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त, आवेदक को निम्नलिखित सहायक दस्तावेज : . _ प (8् )र ..स . ्तुत क कर ्न रये मह ूों लग ्े य — दर्शाने वाला पंजीकृत दस्तावेज, KIT शुल्क के भुगतान की रसीद, पंजीकरण शुल्क के भुगतान की रसीद | (0) निर्फ़ित या निर्मित किए जाने वाले भवन और सिविल कार्यों का विस्तृत लागत अनुमान , (डीपीआर/ मूल्यांकन नोट के अनुसार) तथा TRA (external) परामर्शदाताओं / सीए wal द्वारा तैयार ' लेआउट योजनाओं तथा लागत अनुमानों के साथ समर्थित और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प (् 2र ) माण . ित स ंल यंा त्ग र त औ। र मशीनरी तथा विविध अचल संपत्तियों के शीर्ष में प्रस्तावित / वास्तविक पूंजी निवेश की... लागत को जांच, सत्यापन और प्रमाणन के लिए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मदवार दर्शाया ह जाना चाहिए | (2). वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की घोषणा (७8), १2 महीने का क्रय एवं बिक्री बिल, 72 महीने का बिजली बिलप्रारूप — 4 | कंपनी द्वारा परियोजना में किए गए प्रस्तावित /वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश ' कीके सल दि स्ए य स ती ाए स, ं/ खस ्ा यां व कि ेध ि सक ा थ( )S t कa ेt u लt िo एr y प्) र ाल रूे पख पा T र प िर यी ोक ज् नषक ा प क्र ीम ा लणप ात् गर त( उ कन ाक े व िल वे रट णर - ह ने िड व ेप शर वस िी वए रण मेसर्स....................... प्र : करोड़ रुपए में) _ क्रम. — सं... | विवरण चरियोजना निवेश की | आवेदन की तिथि तक किए गए अभी किया में प्रस्तावित | पहली निवेश का ब्यौरा जाना: है निवेश तिथि और | अभी किया | 46.07. 24.07.2025 | निवेश (डीपीआर | निवेश की | जाना S)208 S/R लेकर के अनुसार) | पहली निवेश लेकर 23. आवेदन की तिथि. से निवेश की | orz025 = | fee तक लेकर पहली तक निवेश | निवेश की आवेदन की | तिथि - से | की... गई | गई. राशि तिथि तक | लेकर 23. | राशि aay निवेश की | 02.2025 | दर्शाएं गई. कूल | तक निवेश राशि की. गई दर्शाएं राशि aay roa | 2 | | 3. | | 4 | | 5 | ) 6 | 7 8 | ग भवन ' | | लागत लय अन्य निर्माण लागत 3 संयंत्र और _| मशीनरी | बुनियादी ; ढांचा सुविधाओं के विकास की लागत यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी की हमारे द्वारा जांच की गई है और मेसर्स ' ए( कक ाृ उप ंन टी े ंक ट ा क ेन ा अम ध) ि कद् ृवा तरा हप स् ्र तो ात क् ्सा षह रन को रं ् तक ा ी द ्वम ां राज ू वरी ि धप ि्र वाप त्त पक ्र रन मे ाण िक ते कस िम यर ा् । थ गन यम ाें हव ैै ध औान रि क उतल ्े तख रा पप ्र री देक श् ष एक य / रच ोा सर ्् पटर े् सड :- .. तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत सही पाया Tat यह भी प्रमाणित किया . जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में निवेश की पहली तिथि से पहले कोई निव वे ेश श नहीं किया गया है। (चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर, पता, मुहर और सदस्यता संख्या) या (सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)प्रारूप -- 2 प्रस्तावित परियोजना में कंपनी द्वारा किए गए निववेेशश के स्रोतों के लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (सीए की सदस्यता संख्या लिए सीए/सांविधिक (Statutory) के साथ उनके लेटर हेड पर) के लिए प्रारूप निवेश ' व दि ि वरण दि we at So I a: ee seer जाकर ° —s (करोड़ रुपएं में) क्रमांक व परियोज निवेश की आवेदन की तिथि तक किए गए निवेश प्रभी में पहली तिथि का ब्यौरा किया जाने प्रस्तावित | और निवेश की निवेश | पहली तिथि से Hr] यढठाउत6 | 24072025 | वाला |. (डीपीआर | लेकर आवेदन | पहली तिथि से लेकर | से लेकर | निवेश के की तिथि तक | से लेकर | 23.07.2025 | आवेदन की ः अनुसार) | निवेश की गईं | 23.07.2025 | तक निवेश | तिथि तक कुल राशि... | तक निवेश की गई | निवेश की aang की गई | राशि दर्शाएँ | गई राशि राशि दर्शाएँ 'दर्शाएँ raf 2 | 3 | 4 | | 56 | | 6 | 7 [3 | 40 [wear [| | 4 | इक्विटी शेयर पूंजी | 42 Tat नकद उपार्जन (Internal DD/MM/Y YYY Cash Accruals) <Total Value> 3, | ब्याज मुक्त पुरक्षित ऋण 4 | सुरक्षा जमा | १.5 | डौलरों से अग्रिम | लरों से अग्रिम 4. | अन्य, यदि कोई हो 20 | ऋण... 2त | एफआई से | 2.2 | Ec | से [23 | | अन्य, यदि कोई हो | [30 | load ....'. यह प्रमाणित किया जाता है , वैधानिक लेखा परीक्षक fh उपरोक्त जानकारी की हमारे द्वारा जांच की गई है तथा इसे - ,/ aes अकाउंटेrंटed अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मेसर्स (कंपनी का नाम) द्वारा . प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्राप्त करने के समर्नथन में विधिवत प्रमाणित कि नया नग ीय तिा - ह 2ै 0। 24 के अंतर्गत इसे सही ह उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाईई एवं रोजगार प्रोत्साहन पाया गया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना में निवेश की पहली तिथि से पहले कोई .. निव (चे ाश र[ ् टन र्ह डी ं अ कक ाि उय ंटा े ंग टय ा क ेह ै ह। स्ताक्षर, पता, मुहर एवं सदस्यता संख्या) अथवा (वैधानिक लेखा परीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)fal) प्रारूप - 3 घोषणा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश wR तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट (sector-specific) या अन्य नीति के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है। विवरण, य यह द ि.भ ी आ प व् ेरम दा नणि त म ेंक ि दय ीा गज ईा ता क ोह ईै क भि ी भ जा ार नत क ास रर ीक ा संर त ्क य ी ह ैय ो तज थन ाा ओ इं स स े य ोल जी न ग ा ई क ावि त् केत ंी द्य र स सह रा कय ात रा कक ीा नीतियों /योजनाओं के साथ कोई भी मेल होने की स्थिति में, कंपनी सभी योजनाओं से नीति में परिभाषित अधिकतम सीमा से अधिक प्रोत्साहन का दावा नहीं करेगी तथा ऐसी "स्थिति में उत्तर प्रदेश ‘ सरकार की वित्तीय सहायता उसी सीमा तक कम कर दी जाएगी | मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि मैं / हम उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार . प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत मुझे,/ हमें जारी किए गए लाभों का तत्काल भुगतान कर दूंगा, यदि यह . पाया जाता है कि उक्त लाभ किसी भी कारण से स्वीकार्य राशि से अधिक वितरित किए गए हैं। ' अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और कार्यालय की मुहर सहित दिनांक- स्थान-पत्ता प्रधान कार्यालय पिकप भवन ब्लॉक-ए, पंचम तल, विभूति खंड, गोमती नगर, उत्तर WeN-2260i0, लखनऊ उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा कार्यालय पिकप भवन, ब्लॉक बी-2, चतुर्थ तल, विभूति खंड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश-2260१0, लखनऊ वेबसाइट-.... फ्96ांठ8-घ9-90४- ईमेल — defcorup.project@gmail.com

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