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Date: 2025-07-18 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका, जापान में प्रतिभाग किये जाने के हेतु भारित व्यय के वहन हेतु वांछित धनराशि‍ रू. 15.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

निश्चित रूप से, अनुरोध के अनुसार नीति पाठ का सारांश यहां दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को जारी किया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन्वेस्ट यू0पी0 को वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका, जापान में भाग लेने के लिए निर्धारित व्यय को कवर करने के लिए ₹ 15.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। फंड चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुछ शर्तों के अधीन खर्च किया जाएगा। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** * वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका में भाग लेने के लिए ₹15.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई। * धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अनुदान संख्या-7, लेखाशीर्ष 2852-उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 35 - पूंजी निवेश के लिए विदेशों में होने वाले रोड शो एवं सेमिनार आदि से संबंधित व्यय', की मानक मद 42 अन्य व्यय से आवंटित है। * **नियम और शर्तें:** * इन्वेस्ट यू0पी0 को फंड जारी किए जाएंगे, जिसके लिए इन्वेस्ट यू0पी0 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी मद के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * धनराशि का आहरण उचित अनुमोदन के बाद किया जाएगा और प्रासंगिक सरकारी आदेशों का पालन किया जाएगा। * धनराशि का आहरण एक महीने की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, जिसका आकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा। * धनराशि को पूर्व आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में जमा नहीं किया जाएगा। * इन्वेस्ट यू0पी0 व्यय का रिकॉर्ड रखेगा और संबंधित बिलों को सत्यापित करने के बाद भुगतान करेगा। * **व्यय विवरण:** * व्यय को अनुदान संख्या-007, लेखा शीर्षक 2852808003500 के अंतर्गत 'प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए विदेशों में होने वाले रोड-शो एवं सेमिनार आदि में प्रचार-प्रसार आदि से संबंधित व्यय' मानक मद 42 अन्य व्यय के खाते में जमा किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** इन्वेस्ट यू0पी0 * **प्रभाव:** वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका में भाग लेने के लिए वित्त प्राप्त करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** निधि का उचित उपयोग करना, व्यय का रिकॉर्ड रखना, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना और दिशानिर्देशों का पालन करना। **हितधारक:** संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ * **प्रभाव:** धन आवश्यकता का आकलन करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन आवश्यकता का आकलन करना। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वित्त विभाग, और संबंधित विभाग * **प्रभाव:** दस्तावेज़ द्वारा सूचित किया जाना। * **आवश्यक कार्रवाई:** आगे की आवश्यक कार्रवाई।

Key Entities Referenced

वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका, जापान: जापान के ओसाका में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2025 में उत्तर प्रदेश की भागीदारी। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औ‌द्योगिक विकास अनुभाग-6 है और इस नीति के लिए जिम्मेदार है। इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी जो वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका, जापान में राज्य की भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी, जहां कई संबंधित विभाग स्थित हैं।
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W°eaT-_56/2025/976/77-6-2025/493827 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 8-07-2025 विषय:- des एक्सपो 2025 ओसाका, जापान में प्रतिभाग किये जाने के हेतु भारित व्यय के वहन हेतु वांछित धनराशि रू. 5.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यूपी/54बजट/ 2025- 26(लेखा) दिनांक 08.05.2025(छायाप्रति संलग्न) द्वारा des Usa 2025 ओसाका, जापान मैं प्रतिभाग किये जाने के हेतु HINA व्यय के वहन हेतु वांछित धनराशि रू. 75.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2-0 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2852- उद्योग, 80- सामान्य,800- अन्य व्यय, 35 - प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु विदेशों में होने वाले रोड-शो एवं सेमिनार आदि में प्रचार-प्रसार आदि से संबंधित व्यय' - की मानक मद 42 - अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू. 75.00 करोड़ के सापेक्ष रू. (5.00 करोड़ु(रू. पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों . उक्त धनराशि को आहरित कर sedate YOO को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 cant हस्ताक्षरित कर आयुक्त vd निदेशक, उद्योग लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन एवं समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. धनराशि का आहरण नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जाएगा। 5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ दूवारा किया SIVA! 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा। 7. किसी परिस्थिति मे धनराशि को पूर्व आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। 8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा। co. इन्वेस्ट यू0पी0 cant उक्त से सम्बन्धित बिलों को प्रमाणित कराने के उपरान्त ही वास्तवित व्यय के आधार पर सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार भुगतान किया जायेगा। 0. इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। 3- sa संबंध A होने वाला व्यय रुपये (5,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 2852808003500 प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु विदेशों A होने वाले रोड-शो एवं सेमिनार आदि में प्रचार-प्रसार आदि से संबंधित व्यय' मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- .... यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न UEAT-E-6-9-X-2025-26, दिनांक 7.07.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। AeAI-_56/2025/976()/77-6-2025-93827 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ दवितीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर । 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यूपी/54बजट!/ 2025-26(लेखा) दिनांक 08.05.2025 के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-/4 9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0.नियोजन अनुभाग-/4 44.3ieattaten विकास अनुभाग-2 2.गार्ड फाइल। आजा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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