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संख्या-92/2026/|/266632/2026/003/23-6099/35/2024
प्रेषक,
सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
Yar में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 5 मार्च, 2026
विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बरेली क्षेत्र के
जनपद बरेली के 0। सेतु के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लोएनि0वि0, लखनऊ HT Uate-7983/CE-
SEB/RYB/BAR/2025-26, दिनांक 30.0:.2026 & संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न
विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत के बरेली क्षेत्र के जनपद बरेली के 07
सेतु के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 22.3: लाख (रूपये TRY लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि
अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
(धनराशि रू0 लाख में)
क्र0। खण्ड/ कक स्वीकृति का शासनादेश। स्वीकृत / | अबतक | अवशैष | वित्तीय वर्ष 2025-26 में
सं0 (जनपद का संख्या प्राविधिक/ | आवंटन आवंटन
नाम बचत/ बचत वे अनुदान |अनुदान। योग
उपरान्त सं0-57 |सं0-83 | (8+9)
कार्य की लागत|
2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2
7 | US जिनपद बरेली में विकास खण्ड शेरगढ़ के ग्राम। 62/2023/85 /23- 469.05 | 423.89 | 22.3॥ | ॥758 | 4.73 | 22.3॥
बरेली खाता में डोडा नदी पर ay Ud पहुंच ।0-23- 469.05
मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं yee] ॥6ससेतु)/2022 22.85
कार्य। टी0सी0-दिनांक-28- | 446.20
02-2023
योग 7.58 | 4.73 | 22.37
नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
().. उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्ट्रियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा
इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) राज्य Seared निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर
निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति
सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके VIA फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध
कराया जाय।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025-
23॥/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
en उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू
रहेंगी।
(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने
हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के शासनादेश F.-0/2022/al--
345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण
4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित
fags नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया
जायेगा।
(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए
मुख्यालय/निगमक्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी St) इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/
क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि
शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया
जाता है, तो उनके विरूद् कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
(8) चालूकार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त
की जा रही धनराशि पूर्व में Hadad नहीं हुई है। यदि कोई पाल हे त्ति पायी जाती है तो शासन को
तत्काल सूचित किया जायेगा। यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को
वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय () रुपये 77,58,000 ( रुपये सत्रह लाख SSI हजार मात्र ) को चालू
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 50540420I042: कृषि विपणन
सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,73,000
(रुपये चार लाख तिहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083
लेखा शीर्षक 505404789:400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य, मानक
मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/2025/बी--352/दस-2025-
23॥/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(सुबास राम)
उप सचिव।
संख्या एवं दिनांक aca
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
() महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी |
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग |
(5) वित्त नियत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8|
(9) राज्य योजना आयोग SYP T-/2 |
(0) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग |
(॥) गार्ड फाइल।
AM से,
(सुबास राम)
उप सचिव।
4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |