Home India लोक निर्माण विभाग वित्‍तीय वर्ष 2025-2026 में राज्‍य योजना (ग्रामीण) के अनुदान...
Date: 2026-02-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2025-2026 में राज्‍य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

Issued by लोक निर्माण विभाग · लोक निर्माण विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ 2025-2026 के वित्तीय वर्ष के लिए मुरादाबाद क्षेत्र में ग्रामीण योजना (राज्य योजना) के अंतर्गत दो चल रहे पुल निर्माण कार्यों के लिए 1205.62 लाख रुपये की धनराशि के आवंटन को मंजूरी देता है। आवंटन अनुदान संख्या 57/83 के अंतर्गत आता है। स्वीकृत धनराशि मानक और विनिर्देशों के अनुसार केवल चिह्नित परियोजनाओं के लिए ही खर्च की जानी चाहिए। **मुख्य बातें** * **आवंटन की मंजूरी** * राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 1205.62 लाख (रूपये बारह करोड पांच लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। * **परियोजना विवरण** * बिजनौर जिले में जसपुर-धामपुर मार्ग के साथ बनेली नदी पर एक नया पुल और उससे संबंधित सुरक्षात्मक कार्य। * रामपुर जिले में मुरादाबाद-टांडा-दढ़ियाल मार्ग पर कोसी नदी पर एक नया पुल और उससे संबंधित सुरक्षात्मक कार्य। * **नियम और शर्तें** * आवंटित धनराशि केवल स्वीकृत परियोजना के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं। * राज्य योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय। * उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय। * वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। * मूल अनुमोदन आदेश में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण** **प्रमुख अभियंता (विकास) और विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ:** * **प्रभाव:** निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता पर रिपोर्टिंग और निगरानी की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों के लिए धन सही ढंग से खर्च किया गया है और वे समय पर पूरे हो गए हैं। आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। **हितधारक:** * महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज। * महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज। * संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी। * संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग। * वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। * प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ। * संबंधित कोषाधिकारी। * वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8। * राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2। * नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग। * गार्ड फाइल।

Key Entities Referenced

लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ राज्य योजना (ग्रामीण): वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन मुरादाबाद: मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य से सम्बंधित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश शासन का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-39/2026/॥/22582/2026/005/23-6099/28/2024 प्रेषक, सुभाष राम, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। Yar में, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0/ लखनऊ। लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2026 विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन। महोदय, उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लोएनि0वि0, लखनऊ I Uaie-78858/CE- SEB/RYB/MBD/2025-26, Dt- 24-0I-2026 & संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के 02 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 205.62 लाख (रूपये बारह करोड पांच लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (धनराशि रू0 लाख में) क्र0| खण्ड/ कर स्वीकृति का शासनादेश Gia अब तक | अवशेष वित्तीय वर्ष 2025-26 में aid 40 का नाम सख्या बचत/ बचत के। ICT अनुदान | अनुदान | योग उपरान्त a i()_ स कार्य (- छी गत 0-57 | सं0-83 | (8+9) I 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 0 t सेतु निगम जनपद बिजनौर में जसपुर-धामपुर मार्ग के। 407/2025/74/00I-23- | 7908.53 | 954.27 | 839.43 | 237.47 | 63.9 | 3032 बिजनौर |feero-9 पर पूर्व निर्मित बनेली नदी सेतु| 6099(099)/398/2024- | 7793.700 के सामान्तर नव सेतु पहुँच मार्ग wal दिनांक-0-03-2025 0.00 मुरक्षात्मक कार्य। 793.70 2 सितु निगमजनपद रामपुप में मुरादाबाद-टाण्डा-| 32/2025/277/23-6- | 3706॥0 | 2532.04 | 7085.6 | 72.50 | 9.80 | 904.30 रामपुर दिढियाल मार्ग के किमी0-40 पर निर्मित। 2025-feste-76-0I- | 367.2000. कोसी नदो सेतु के समानान्तर नव 2025 00 dg पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य। 367.20 योग 949.9] | 255.7 | 7205.62 नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों ().. उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्ट्रियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय। 3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके VIA फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय। (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025- 23॥/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के शासनादेश F.-0/2022/aHl-- 345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित fags नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा। (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगमक्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी St) इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके ASE कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी। (8) चालूकार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला oa () रुपये 9,49,97,000 ( रुपये नौ करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054040042 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सैतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य (2) रुपये 2,55,7,000 ( रुपये दो करोड़ पचपन लाख SHER हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047897400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य] मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी--352/दस-2025- 23॥/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Gadad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (सुभाष राम) उप सचिव। संख्या एवं दिनांक तदेव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - ()) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी | (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग | (5) वित्त नियत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ। (7) संबंधित कोषाधिकारी। (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8। (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-/2 | (0) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग | (॥) गार्ड फाइल। AM से, (सुभाष राम) उप सचिव। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research