ज़रूर, यहाँ अनुरोधित प्रारूप में सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (शहरी) के अनुदान संख्या 57/83 के तहत लखनऊ और अलीगढ़ क्षेत्रों में 3 पुलों के चल रहे कार्यों के लिए धनराशि आवंटित करने का विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर, 154.43 लाख रुपये जारी करने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंज़ूरी दे दी है। इस आवंटन का उद्देश्य इन परियोजनाओं की प्रगति को जारी रखना है और इन पुलों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना है।
**मुख्य बातें**
* **धनराशि आवंटन:**
* राज्य योजना के अनुदान संख्या 57/83 के तहत लखनऊ और अलीगढ़ क्षेत्रों में 3 पुलों के चल रहे कार्यों के लिए कुल 154.43 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **परियोजना विशेष आवंटन:**
* लखनऊ में मरी माता मंदिर में एक संकरे पुल को बदलने के लिए 79.63 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* एटा में एक लघु पुल के निर्माण के लिए 60.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* लखनऊ में इमलीबांधन से गोयला औद्योगिक क्षेत्र के लिए 14.80 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **नियम और शर्तें:**
* आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए और मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार व्यय किया जाना चाहिए।
* चल रहे पुलों की गुणवत्ता और निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए, और समीक्षा रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए।
* पुलों के भौतिक और वित्तीय पहलुओं और उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित अपडेट और तस्वीरें सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
* वित्त विभाग के 27 मार्च, 2025 के ज्ञापन में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
* **बजट आवंटन विवरण:**
* 1,21,67,000 रुपये के खर्च को लेखा शीर्षक 5054041010406 के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
* 32,76,000 रुपये के खर्च को लेखा शीर्षक 5054047890406 के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियंता (विकास) और विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ**
* **प्रभाव:** उन्हें पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त होती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजनाओं को सुनिश्चित करें कि वे निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादित किए गए हैं और व्यय दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
**मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी:**
* **प्रभाव:** परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत प्रस्तावों में कोई विसंगतियाँ या त्रुटियाँ नहीं हैं।
**आहरण-वितरण अधिकारी:**
* **प्रभाव:** धनराशि के वितरण के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करके सभी निकासी और वितरण कार्य करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: पॉलिसी दस्तावेज़ जारी करने वाला प्राधिकरण।
लोक निर्माण अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग का वह अनुभाग जो आवंटन से संबंधित मामलों को संभालता है।
राज्य योजना (शहरी) के अनुदान सं0-57/83: वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लखनऊ एवं अलीगढ क्षेत्र में सेतु (पुल) परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करने वाला विशिष्ट अनुदान।
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ: आवंटित धन का उपयोग कर सेतु निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने वाला विभाग।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग, जो धनराशि के उपयोग से संबंधित निर्देश जारी करता है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
संख्या-34/2026/॥/28235/2026/00-23-6099(099)/32/2025
प्रेषक,
सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2026
विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (शहरी) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं
अलीगढ क्षेत्र के 03 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक orate प्रमुख अभियंता, 3tat de xO. लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्र
(तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य
योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं अलीगढ़ क्षेत्र के 03 सेतुओं के चालू कार्यों
हेतु निम्नानुसार रू0 54.43 लाख (रूपये एक करोड़ चौवन लाख तिशालिस हजार मात्र) की धनराशि
Hadad किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
(धनराशि रू0 लाख में)
क्र0 |कार्यालय मुख्य अ। खण्ड/ कक स्वीकृति काशास | ods | अबतक | अवशेष प्रस्तावित आवंटन
प्राविधिक / | आवंटन अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 योग
बचत/ बचत के (9+0)
उपरान्त
कार्य की
सं0 भियन्ता (सेतु विंग) जनपद का नादेश संख्या
का पत्रांक नाम
लागत
॥| 2 4 5 | 5 | 7 | 8 | | 9 | 0
3
7 |85I6/CE-SEB सेतु निगमजनपद लखनऊ में लखनऊ-सुल्तान
/RYBCP/ LKO लखनऊ पुर मार्ग के
{2025-26 Dt-
05-0-2026
70/2024/437/ 592.66 573.03 79.63 62.74 6.89 79.63
किमी0-0 में मरी माता म॑ 007-437-2024 592.66
दिर स्थित संकरे लघु सेतु के स्थान प -23-0099-23 0.00
R 5x6.00x6.00 मी0 स्पान के आर0 -2023-दिनांक- 592.66
'सी0सी0 sae कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं 6-03-2024
अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य
|
78692/CE-SE F- जनपद एटा में Use एटा मार्ग (रा 45/2025/ 28 203.44 52.50 28. 47.27 2.73 60.00
B/RYBCP/ALI/ Ucl ज्य मार्ग-3) के किमी0-55 में 6*3* 2/23-6099/29 203.44
2025-26 Dt- | 3 मी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य। / 2024-दिनांक 22.84
6-0I-2026 - 34-07-2025 80.60
78693/CE-SE UNG. पलीबाँधन से गोयला इंडस्ट्रियल Uh 20/2024/98 68.99 35.9 4.80 .66 3.74 4.80
B/RYBCP/LK लखनऊ या मार्ग पर क्षतिग्रस्त आर्च लघु सैतु के 5!00-356-2 68.99
O0/2025-26 D स्थान पर 3७ मीटर आर0सी0सी 3-0-22-2024 9.00
t- 6-0I-2026 0 बॉक्स edd का नवनिर्माण कार्य। -दिनांक-25-4- 49.99
2024
कुल योग 2.67 32.76 54.43
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टरियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका
(7)
उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित
(2)
समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित
(3)
वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप PA-6/2025/al-7-352/4H-2025-237/2025, दिनांक
(4)
27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |(5) उक्ततालिका में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु
डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश F.-70/2022/al--345/aa-2022,
दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-
वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व
Odd शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति,त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए
मुख्यालय/निगमशक्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम) क्षेत्र के
संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से
HAG करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके
विरूद्द कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि staged की जा
नि cael पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित
या जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय (7) रुपये ,2,67,000 ( रुपये एक करोड़ इकक््कीस लाख सड़सठ हजार मात्र )
कोचालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 50540400406 शहरी क्षेत्रो में
सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 32,76,000 ( रुपये बत्तीस लाख छिहत्तर
हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890406
शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यलिय ज्ञाप PwM-6/2025/al-7-352/4a-2025-
23 “ee 5, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Saad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये
जा रहे है।
भवदीय,
(सुभाष राम)
उप सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
() महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी |
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग |
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना ART अनुभाग-॥/2 |
(0) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग |
(॥) गार्ड फाइल।
जज्ञा से,
(सुभाष राम)
उप सचिव।
4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |