Home India लोक निर्माण विभाग वित्‍तीय वर्ष 2025-2026 में राज्‍य योजना (ग्रामीण) के अनुदान...
Date: 2026-01-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2025-2026 में राज्‍य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

Issued by लोक निर्माण विभाग · लोक निर्माण विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document from the Uttar Pradesh Government allocates ₹464.63 lakhs for the ongoing construction of 7 bridges in various districts under the State Plan (Rural) Grant No. 57/83 for the financial year 2025-2026. This allocation is approved by the Governor. Strict compliance with financial guidelines and regular progress monitoring are mandated. The order is issued electronically and verifiable online. **Key Points / Main Content** * **Fund Allocation:** * ₹464.63 lakhs are allocated for the ongoing construction of 7 bridges in specific districts. * Funds are divided between Grant No. 57 (₹366.08 lakhs) and Grant No. 83 (₹98.55 lakhs). * Specific project details, including location, technical sanction number, and allocation amounts, are listed for each of the 7 bridge projects. * **Conditions and Restrictions:** * The funds can only be used for the specified projects. * The allocated funds must be spent in accordance with the specifications and standards. * Regular reviews of the construction quality and progress are required, with regular progress reports being submitted. * Separate financial progress reports, along with photographs, must be submitted to the government. * Instructions provided in Office Memorandum No. 6/2025/B-1-352/Ten-2025-231/2025, dated March 27, 2025, issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 must be strictly followed. * Conditions and restrictions in the original approval orders remain in effect. * **Financial Management:** * Budget allocation should be done online as per current practices in the Public Works Department (PWD). * All fund withdrawal and distribution must adhere to the Financial Handbook Volume 6 and related financial rules. * The withdrawal and disbursement related work will be done by the withdrawal-disbursement officer. * Headquarters/Corporations/Zone related officers will be responsible for any discrepancy or error in the proposals. **Impact Analysis** **Major Engineer (Bridge), Public Works Department, Lucknow:** * **Impact:** Responsible for overseeing the implementation and progress of the allocated projects. * **Action Required:** Ensure adherence to guidelines, monitor construction quality and progress, submit reports, and ensure proper utilization of funds. **Finance (Income-Expenditure) Section-1:** * **Impact:** Responsible for issuing and ensuring compliance with financial regulations. * **Action Required:** Oversee and guarantee that the terms outlined in Office Memorandum No. 6/2025/B-1-352/Ten-2025-231/2025, dated March 27, 2025 are adhered to. **Accountant General (Accounts and Entitlements) I/II, UP Prayagraj:** * **Impact:** Needs this to keep accounts accordingly. * **Action Required:** Accounting in accordance with this financial allocation. **Treasury Officers:** * **Impact:** Responsible for managing the disbursement of funds. * **Action Required:** Disburse funds according to the allocations and guidelines specified in the document.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh: Indian state where the policy is applicable. State Plan (Rural): Name of the scheme under which funds are allocated for construction of bridges in rural areas. Grant No. 57/83: Specific grant number allocated for the State Plan (Rural) scheme. Public Works Department: Department responsible for the construction and maintenance of public infrastructure, including bridges. Lucknow: City in Uttar Pradesh, specified as the location where the letter originated.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-32/2026/॥/ प्रेषक, सुभाष राम, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, 26363/2026/05/23-6099/39/2025 प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ। लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2026 विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों के 07 Yai के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन। महोदय, उपर्युक्त विषयक कार्यलिय प्रमुख अभियंता, Brat dat सेतु), लोएनि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों के 07 सैतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 464.63 लाख (रूपये चार करोड चौंसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्‍्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (धनराशि रू0 लाख में) क्र0)) Placa मुख्य | खण्ड/ ना स्वीकृति का स्वीकृत / |अब तक। अवशेष प्रस्तावित आवंटन सं0| अभियन्ता सेतु |जनपद का शासनादेश संख्या | प्राविधिक/ | आवंटन अनुदान ।अनुदान। योग विंग) का पत्रांक | नाम eee के Ri0-57 | सं0-83 | (9+0) कार्य कीलागत । 2 3 4 5 | 6 [| 7 | 8 | 9 | ॥0 " 4 | 8392/CE- WS. जिनपद मुजफ्फरनगर में मोरना। 28/2024 80.58 | 54.46 | 2.99 235 | 063 | 2.98 SEB/RYB/SAH/2 | मुजफ्फरनगर|भौकरहेडी तौफिर दल्लावाला |/235/007-235-| 80.58 025-26 Dt- 24- मार्ग पर किमी0-| 2024-23-0-6- | 23.3 42-2025 6 में ॥6 मी0 MIA का Sat |2024-दिनांक-05-|. 57.45 कल्वर्ट का He | 09-2024 2| 8570/CE - निःख. जनपद चन्दौली के विकास खण्ड | 388/2025//82। 863.37 | 288.03] 574.84 | ॥8.8 | 3782 | 750.00 SEB/RYB/VNS/2| चंदौली |चकिया के अन्तर्गत अहरौरा-| 930/ 2025/23- | 863.37 025-26 Dt- 09- चकिया-इलिया मार्ग के किमी0- | 6099/56/2025 | 0.50 0I-2026 4 में गड़ई नदी पर पुल Ud Usa] feo 22.2.2025 | 862.87 मार्ग का निर्माण कार्य। 3| 8606/CE- f-7 जनपद मथुरा में मथुरा-नीहझी 206/2023 208.59 27.97 | 5485 | 43.22 | ॥.63 | 54.85 SEB/RYB/AGR/2} मथुरा मार्ग GofstoHto-723) के | /250/23-70099| 208.59 025-2 6 Dt- 2- किमी0-39 में लघु Yd का (099) -0-2023 -| 25.77 0-2026 पुनर्निर्माण कार्य । feste-25-0- | 82.82 2023 4| 9607/ce- | निख. जनपद हरदोई में हरदोई बावन|. 22/2023 244.78 | 69 | 7.23 | 56.2 | 5. | 7.23 SEB/RYB/LKO/2| हरदोई [सवायजपुर मार्ग से बरेला Het |/7544/23-0-22-| 244.78 025-2 6 Dt- 2- पर 6x6 मी. स्पान के आर सी.सी. | 03(सेतु) /2022 - | 4.55 0-2026 बॉक्स mead के निर्माण कार्य। | दिनांक-03-02- | 240.23 2023 5 तर fg-7 जिनपद हरदोई में खड़गपुर। . 22/2023/ 347.99 |272.00| 22.69 | 96.67 | 26.02 | 22.69 हरदोई fia से VaR मार्ग &]0544/23- 0-22-| 347.99 मध्य 4x5 मी. स्पान के लघु | 03(सेतु)/ 2022-] 3.30 Ud पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त।| दिनांक-03-02- | 334.69 पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य। 2023 . 8608/CE- TS. जिपनद समपुर में बिलासपुर में 88/2024/ 7229/| 472.22 | 445.55] 2653 | 2090 | 5.63 | 2653 SEB/RYB/MBD/2| रामपुर सहरिया से कादरीगंज के मध्य | 007-7229-23-40| 472.22 025-26 Dt- ॥2- भाखड़ा नदी पर ऊत4 मी0 स्पान | -76-2024 - 0.4 0I-2026 के लघु सेतु पहुँच। feate-t2-- | 472.08 मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं 2024 सुरक्षात्मक कार्य के नव निर्माण का कार्य। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |7 प्र we. जिनपद रामपुर में बिलासपुर A] 06/2025/ 56.74 [525.2| 36.35 | 2864 | 7.7 | 36.35 रामपुर कुल्ली नदी पर ईश्वरपुर| 222/23-6056/ | 562.74 में 362 मी0 स्पाना के लघु। 23 /2024- 0.8 Ud, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच। feaieri3-0i- | 56.56 मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नव 2025 निर्माण कार्य। कुल योग 366.08 | 98.55 |464.63 नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों () उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय। 3) saad के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय। (4). वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप PWAM-6/2025/al-7-352/4H-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। er पे उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी। (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के शासनादेश G-70/2022/al--345/aa- 2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा। (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति,त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगमक्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम, क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्द कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी। (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय () रुपये 3,66,08,000 ( रुपये तीन करोड़ छियासठ लाख आठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 50540420:042 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य (2 ) रुपये 98,55,000 ( रुपये अद्वानबे लाख पचपन हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047897400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यलिय ज्ञाप संख्या - 6/2025/a--352/4H-2025- 232 02 5, ie 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Saad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत जा रहे है। भवदीय, (सुभाष राम) उप सचिव। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - ()) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी | (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग | (5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ। (7) संबंधित कोषाधिकारी। (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8| (9) राज्य योजना आयोग AHP T-7/2 | (0) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग | () गार्ड फाइल। आज्ञा से, (सुभाष राम) उप सचिव। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research