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Official TranscriptWEAT-2/2026/545/003-72-5002-002-2-202 गुन्जन दुबे, ee] अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ। कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 08 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुदान संख्या-4 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये...
WEAT-2/2026/545/003-72-5002-002-2-202 गुन्जन दुबे, ee] अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ। कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 08 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुदान संख्या-4 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र AeA-dlowo/i699/facdia स्वीकृति 2025-26, दिनांक 6 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुदान रण Wea-i के लेखाशीर्षक 240i-naa कृषि कर्म, 09-Tatan तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में Go 39.24 लाख (रूपये उन्तालीस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखकर Haat करने की श्री राज्यपात्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- नियम व I.
शर्ते/प्रतिबन्ध SFA अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे।
2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाए। जहाँ तक संभव हो व्यय की फेंजिग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाए। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |- स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। - स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मद/कार्यों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
6. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा। - वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ०प्र० का उत्तरदायित्व होगा।
0. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति विभाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4.cay प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/al--352/e4-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय- समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,24,000 ( रुपये उनतालीस लाख चौबीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 0ll लेखा शीर्षक 24000090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के aA डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न AGA-E-7-85-X-2025-26, दिनांक 0-0(-2026 A प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, गुन्जन दुबे अनु सचिव। WSAl-2/2026/545/003-2-5002-002-2-202, तद् दिनांक। प्रतिल्षेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- i. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |a 9 PN OTP & प्रधान महालेखाकार (सिविल्र/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ। वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-/वित्त (आय-व्ययक) FteTSTT- | निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
0. गार्ड फाइल। आज्ञा से, गुन्जन दुबे अनु सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |