Home India चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथ0/सामु0स्‍वा0केन्‍द्रों के सुद...
Date: 2026-01-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथ0/सामु0स्‍वा0केन्‍द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्‍तर्गत जनपद अयोध्‍या के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, मिल्‍कीपुर, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, मिल्‍कीपुर एवं आवासीय भवनों में मरम्‍मत एवं पेंटिंग कार्यों हेतु रूपये 52.45 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

Issued by चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग · चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहां दी गई नीति का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद अयोध्या में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में नवीनीकरण और पेंटिंग के लिए 52.45 लाख रुपये के पुन: आवंटन को स्वीकृति देता है। इसमें दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और पुन: आवंटित निधियों का उपयोग करने से संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं। पुन: आवंटन 31 मार्च, 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। **मुख्य बातें** *पुन: आवंटन की मंजूरी और शर्तें* * वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और आवासीय भवनों में नवीनीकरण और पेंटिंग के लिए 52.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। * पुन: आवंटन स्वीकृत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप और शासनादेशों में दिए गए सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। * महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार होंगे और आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी मद के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। *धनराशि का उपयोग और प्रबंधन* * जिस मद से पुन: आवंटन का प्रस्ताव है, उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी मद के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च, 2026 तक किया जाना चाहिए। * यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाए। *आवश्यक खर्च और लेखांकन प्रक्रियाएं* * इस मामले में होने वाले व्यय को अनुदान संख्या 032, लेखा शीर्षक 4210021030700 के तहत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के मानक मद 24 बड़े निर्माण कार्यों के नाम पर डाला जाएगा। * यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण** **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें:** * **प्रभाव:** उनके वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट और संचालन का प्रबंधन करने की क्षमता प्रभावित होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग स्वीकृति की शर्तों के अनुसार किया जाए, दिशा-निर्देशों का पालन करें और समय सीमा का पालन करें। **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें:** * **प्रभाव:** चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के वित्त और व्यय को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग बजट दिशानिर्देशों और सरकारी नियमों के अनुपालन में किया जाए। **अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें:** * **प्रभाव:** स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर नवीनीकरण और पेंटिंग परियोजनाओं की देखरेख करने की क्षमता प्रभावित होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर और बजट के भीतर अनुमोदित नवीनीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करें। **मुख्य चिकित्साधिकारी, अयोध्या** * **प्रभाव:** अयोध्या जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के रखरखाव और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने की क्षमता प्रभावित होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि आवंटित धन का उपयोग अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधाओं में नवीनीकरण और पेंटिंग में सुधार के लिए किया जाए।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: नीति का राज्य-स्तरीय अधिकार क्षेत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश: चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक चिकित्सा अनुभाग-6: सरकारी पत्राचार का विभाग प्राथ0/सामु0स्वा0 केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना: प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की योजना अयोध्या: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत उल्लिखित जिला
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AEAT-29 /2026 /3i7TS0 /28998 /2026-5-6099 /306/2025-6- प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 29° जनवरी)५2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथ0/सामु0स्वा0केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना Hy अन्तर्गत)! जनपद अयोध्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, TAH, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिल्कीपुर ऐवं आवासीय भवनों में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्यों हेतु रूपये 52.45 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र AkA-568/77%H/ TOO /2025-26, दिनांक 05.42.2025 तथा शासनादेश AKAT-5-6099/306/2025-37 /445246 /2025, दिनांक 7.4.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2. SFA शासनादेश दिनांक (7.44.2025 aaNet कार्य हेतु "विभागीय अभियन्त्रण इकाई” को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। 3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुओ«है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.2.2025 द्वारा उपलब्ध HUT ग्रयेथप्रस्ताव पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त एतददवारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथ0/सामु0स्वा0केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिल्कीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, Achy एवं आवासीय भवनों में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्यों हेतु धनराशि रूपये 52.45 लाख१(बावन लाख पैतालिस हजार रूपये मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 H अनुसार) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल Tey प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते।प्रतिबन्धों I. वित्त «(औय-व्येयक) अनुभाग-] के कार्यात्रय-ज्ञाप -AAT-6 /2025 /al--352/ FA-2025-23 /2025, दिनाँके 27. मार्च, 2025 तथा शासनादेश PeAI-5-6099/306/2025-3S/45246/2025, दिनांक 7.49.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2. बजटे प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है। 3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2025-26 में नहीं की जायेगी। 4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है। 5. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 3i मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा। 6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। L. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।4. इस संबंध में होने वाल्रा व्यय रुपये 52,45,000 (रुपये बावन लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 42002030700 प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों काAGHA मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के aA डाला जायेगा। 5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय WY संख्या-6/2025/बी--352/दस-2025- 23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। संलग्नक :- AAs! भवदीय, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। संख्या एवं दिनांक Aare! प्रतिलिपि निम्नल्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ७0७ महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज॥ महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्‌्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, अयोध्या | निदेशक (प्रशासन/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट). चिंकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरू प्रदेश ्लखनऊ। अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिबारधकल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या। मुख्य चिकित्साधिकारी, अयोध्या। वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्ल, (आयें-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन। 0. गार्ड फाइल। ७ = oon On आज्ञा से, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।बी0एम-9 (3TT-) पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ : बजट मैनुअल HT WEAT-58) 5005-2025-2026-5 6099 306 2025 6 विषय:-वित्तीय वर्ष, 2025-26 में प्राथमिक /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढहीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के सामुदायिक स्वास्थ्य Hes, मिल्कीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य hes, मिल्कीपुर एवं आवासीय भवनों में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्यो ed पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। निम्ननिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण आवेदन पत्र देने के आवेदन पत्र देने संक्रमित की वित्त विभाव ठूरा संक्रमण के पशचात्‌ अनुदान मानक संक्रमण हेतु लेखाशीर्ष दिनांक पर उपलब्ध के दिनांक पर जाने वाली शेष अन॒दान / संख्या मद अनुमोदित ° वर्ष अनुदान / विनियोग. उपलब्ध बचत धनराशि ° विनियोग ° धेनराशि 42002030300 52,45,000 52,45;000 4,47,55,000 प्राथ 60 5५,00,00,000 लाख (प्राथमिक / 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ रुपये बावन रुपये बाबन लाख रुपये चार करोड़ 2025- 032 सामुदायिक स्वास्थ्य क्रय रुपये पाँच करोड़ मात्र मात्र ब्लाख पैंज्ञालीस, पैंतालीस हजार सैंतालीस लाख 2026 केन्द्रों का निर्माण) हजारमात्र मात्र पचपन हजार मात्र कुल %52,45,000 %52,45,000 faratetad निधियों में प्रस्तावित संक्रमण अनुदान वित्तीय वर्ष के लिए संक्रमण हहेैततुु. वित्त विभाग . दa्व ारा. संक्रमण के पशचात्‌~ वचवित्तीय संख्या लेखाशीर्ष मानक मद sagen). विनियोग प्रस्तावित अनुमोदित संक्रमण उपलब्ध अनुदान / वर्ष Se धनराशि की धनराशि विनियोग 4240024030700 24 000 52,45,000 ५2 4५ 000 30,52,45,000 (प्राथमिक / सामुदायिक _ (वृहत्‌ or’ रुपये बावन लाख _“_” रुपये तीस करोड बाबन 2025- 032 केन्द्रों ° रुपये तीस करोड़ पैतालीस रुपये बावन लाख dare स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण पैंतालीस हजार Sarre लाख पैंतालीस हजार 2026 मात्र पैंतालीस हजार मात्र सुदृढ़ीकरण) कार्य) मात्र मात्र कुल %52,45,000 %52,45,000 कृपया SIFATEA पर निम्ननिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोवन देना चाहे (9. fat _((आय-व्ययक) seHTT- के कार्यात्रय-ज्ञाप AkAT-6/2025 /al--352 /Ea-2025-23 / 2025, fect 27 Ard, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 मेँ नहीं की जाएगी। (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है। (l) उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण के मद में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय- व्ययक में क्रम संख्या-] में अंकित मद में रूपये 500.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है, इसके अन्तर्गत रूपये 52.45 लाख की बचत सम्भावित है। l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के सामुदायिक स्वाश्थ्य केन्द्र TACHI, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिल्‍्कीपुर एवं आवासीय भवनों में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्यों हेतु शासकीय पत्र दिनांक 7..2025 cant "विभागीय अभियंत्रण इकाई” को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 3000.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष रूपये 644.32 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा रूपये 358.68 लाख के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन होने के उपरान्त इस मद में आय-व्ययक में धनराशि अवशेष नहीं है। इस मद में रूपये 52.45 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया जाना नितानत आवश्यक है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-॥50 व 5] में निर्विष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है। संख्या:२६-०५७०५४९(-।-248, दिनांक 06 जनवरी, 2026 आनन्द कुमार राय सेवा में, संयुक्त सचिव ARIAS (Aa एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। कपिल देव भारती अनु सचिव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- l. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ, कोषाधिकारी। 4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग। 6. वित्त (आद्-व्ययक), अनुभाग- (तीन प्रतियों A)! आज्ञा से आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव L. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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