Date: 2026-01-30Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्य पर धनावंटन के संबंध में।
ज़रूर, यहाँ सारांश है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग से संबंधित है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत तहसील/ब्लॉक/मुख्यालय को जोड़ने वाले 02 लेन मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए धन आवंटन से संबंधित है। कुल 200 लाख रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य राजमार्गों के सुधार को बढ़ावा देना है। यह दस्तावेज़ तत्काल कार्यान्वयन के लिए 30 जनवरी, 2026 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें**
*धन आवंटन*
* पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत तहसील/ब्लॉक/मुख्यालय को जोड़ने वाले 02 लेन मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 200 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* आजमगढ़ जिले में एनएच-233 से रानीपुर पिपरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए विशिष्ट आवंटन।
*अनुपालन और व्यय*
* आवंटित धन का उपयोग वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, और कोई अन्य उपयोग स्वीकार्य नहीं है।
* धन की उपयोगिता का प्रमाण पत्र आवश्यक समयावधि के भीतर कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को जमा किया जाना चाहिए।
*स्वीकृति और कार्यान्वयन*
* परियोजना के प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों और प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए।
* विभागीय बजट को ऑन-लाइन आवंटन प्रणाली का अनुपालन आवश्यक है।
* धन का व्यय करने से पहले वित्त विभाग के 4 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**
* **प्रभाव:** अनुपालन सुनिश्चित करें और धन का उचित उपयोग करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना और दिशानिर्देशों के अनुसार धन का व्यय करना।
**जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त**
* **प्रभाव:** परियोजना के सफल कार्यान्वयन की देखरेख करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना और प्रगति सुनिश्चित करना।
**मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**
* **प्रभाव:** संबंधित परियोजना की प्रगति की निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन की निगरानी, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
Key Entities Referenced
पं० दीनदयालय उपाध्याय योजना: तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण की योजना।
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश: सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग।
वित्त विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का वह विभाग जो बजट आवंटन, व्यय और वित्तीय नियमों से संबंधित आदेश जारी करता है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज: लेखा परीक्षा और लेखांकन से संबंधित कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय।
स(cid:201)ं या-4/2026 /आई/1220976/001-23-13-2026-ई-2005116
(cid:292)ेषक,
राजेश (cid:292)ताप िसंह,
संयु(cid:200) त सिचव,
उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
सेवा म(cid:581),
(cid:292)मुख अिभयंता ((cid:466)वकास) एवं (cid:466)वभागा(cid:218) य(cid:162),
लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग,
लखनऊ।
लोक िनमाण(cid:91) अनभु ाग-13 लखनऊ :(cid:465)दनांक : 30 जनवर(cid:547), 2026
(cid:466)वषय - (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) पं0 द(cid:547)नदयालय उपा(cid:218) याय योजना(cid:219) तगत(cid:91) तहसील/(cid:222) लाक/मु(cid:201) यालय
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स(cid:201)ं या-18887/CE-HQ1/BLKMUKH/AZM/2025-26 (cid:465)दनांक 24.01.2026 का सदं भ (cid:91) (cid:274)हण करने का
क(cid:231) ट कर(cid:581)।
2- अत: इस संबंध म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क पं0 द(cid:547)नदयालय उपा(cid:218) याय योजना(cid:219) तगत(cid:91)
तहसील/(cid:222) लाक/मु(cid:201) यालय को 02 लेन माग(cid:607) से जोड़ ़े जाने हेतु माग(cid:607) का िनमाण(cid:91) /चौड़(cid:547)करण/स(cid:506)ु ढ(cid:547)करण
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क(cid:551) (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल सहष (cid:91) (cid:232) वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583) :-
(धनरािश लाख म(cid:581))
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का नाम ग(cid:465)ठत अनुब(cid:219)ध क(cid:551) आवंटन धनरािश
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1 2 3 4 5 6
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7.050
532.07
कुल योग 200.00
िनयम व शत/(cid:566) (cid:292)ितब(cid:219)ध (cid:585)
(1) (cid:292)(cid:230) नगत चालू काय (cid:91) हेतु आव(cid:465)ं टत धनरािश का (cid:229) यय/ उपयोग (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनगत(cid:91) आदेश(cid:585)/
(cid:163)ाप(cid:585) म(cid:581) उ(cid:468)(cid:227)ल(cid:468)खत शत(cid:607) के अनुसार बजट मैनुअल एवं (cid:466)व(cid:215) तीय ह(cid:232) त प(cid:468)ु (cid:232)तका के िनयम(cid:585),(cid:232) थाई आदेश(cid:585) आ(cid:465)द का अ(cid:162)रश: अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त करते हुए (cid:465)कया जायेगा तथा (cid:465)कसी भी
दशा म(cid:581) (cid:292)(cid:230) नगत काय (cid:91) हेतु आव(cid:465)ं टत धनरािश का उपयोग (cid:465)कसी अ(cid:219) य मद म(cid:581) नह(cid:547)ं (cid:465)कया जायेगा।
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िनधा(cid:91)(cid:464)रत समयाविध म (cid:581) काया(cid:91)लय महालेखाकार, उ(cid:215) तर (cid:292)देश, (cid:292)यागराज एवं शासन को उपल(cid:222) ध
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(3) अवम(cid:200)ु त क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के (cid:229) यय से पूव (cid:91) उपरो(cid:200) त प(cid:464)रयोजना के संबधं म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य एव ं
(cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित (cid:466)वषयक शासनादेश क(cid:551) सम(cid:232) त शत(cid:607) एवं (cid:292)ितब(cid:219)ध का अ(cid:162)रश: अनुपालन
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बजट के ऑन-लाइन आवंटन (cid:465)कए जाने हेतु ड(cid:547)०ड(cid:547)०ओ० कोड आवंटन (cid:466)वषयक (cid:466)व(cid:215) त (आय-
(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं(cid:201) या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, (cid:465)दनाकं
04.05.2022 तथा कायम(cid:91) द(cid:585) के (cid:229) यय को सी०सी०एल० (cid:292)णाली से मु(cid:200) त रखते हुए सामा(cid:219) य
कोषागार (cid:292)णाली स े आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कए जाने के संबधं म (cid:581) (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के काया(cid:91)लय-
(cid:163)ाप स(cid:201)ं या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, (cid:465)दनांक 13.04.2022 म(cid:581) िन(cid:465)हत
(cid:229) यव(cid:232) था/ शत(cid:607) का अनुपालन (cid:465)कया जायगे ा।
(5) अवम(cid:200)ु त क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश का (cid:229) यय (cid:465)कए जाने से पूव (cid:91) (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के काया(cid:91)लय-(cid:163)ाप
स(cid:201)ं या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, (cid:465)दनांक 04 माच,(cid:91) 2024 म(cid:581) िन(cid:465)हत िनद(cid:566)श(cid:607)
का अ(cid:162)रश: अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय (cid:509)पये 2,00,00,000 ( (cid:509)पये दो करोड़ मा(cid:287) ) को चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91)
2025-26 के आय-(cid:229)ययक मे अनदु ान स(cid:201)ं या 058 लेखा शीषक(cid:91) 5054043371348 प0ं द(cid:547)न दयाल
उपा(cid:218)याय योजना(cid:219)तगत(cid:91) तहसील/(cid:222)लाक/मु(cid:201)यालय को दो लेन माग(cid:607) से जोड़े जाने हेतु माग(cid:607) का
िनमा(cid:91)ण/चौड़(cid:547)करण/सु(cid:506)ढ(cid:547)करण चाल ू काय (cid:91)मानक मद 24 वहृ त ् िनमा(cid:91)ण काय (cid:91)के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229)ययक) अनुभाग-1 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025, (cid:465)दनाँक- 27-माच,(cid:91) 2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:416)वत (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के
अंतगत(cid:91) िनगत(cid:91) (cid:465)कये जा रहे है।
भवद(cid:547)य,
राजेश (cid:292)ताप िसंह
संयु(cid:200) त सिचव।
स(cid:201)ं य ा व (cid:465)दनांक तदैव –
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत –
1- िनजी सिचव, मा0 म(cid:287)ं ी जी, लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
2- िनजी सिचव, मा0 रा(cid:207) य म(cid:287)ं ी जी, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एव ं हकदार(cid:547)) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ(cid:215) तर (cid:292)देश, (cid:292)यागराज।
4- महालेखाकार (लखे ा-पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ(cid:215) तर (cid:292)देश, (cid:292)यागराज।
5- स(cid:224) ब(cid:468)(cid:219)धत म(cid:214) डलाय(cid:200)ु त/(cid:468)जलािधकार(cid:547)।
6- म(cid:201)ु य अिभयंता ( म(cid:201)ु यालय-1), लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, लखनऊ।
7- (cid:466)व(cid:215) त िनय(cid:287)ं क, लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, लखनऊ।8- संबंिधत म(cid:201)ु य अिभयं ता, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग।
9- संबंिधत व(cid:464)र(cid:231) ठ कोषािधकार(cid:547)/कोषािधकार(cid:547)।
10- संबंिधत अिधशासी अिभयंता, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग।
11- (cid:466)व(cid:215) त ((cid:229) यय-िनयं(cid:287)ण) अनुभाग-8/(cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
12- रा(cid:207) य योजना आयोग-1/2, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
13- अधी(cid:162)ण अिभयंता, िनयोजन/प(cid:464)रयोजना, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, लखनऊ।
14- लोक िनमाण(cid:91) अनुभाग-1/6/10/12 एवं14.
15- नोडल अिधकार(cid:547) (आनलाइन बजट एलाटम(cid:581)ट िस(cid:232) टम) लोक िनमाण(cid:91) (cid:466)वभाग, उ०(cid:292)० शासन।
16- अनुभागीय आदेश पु(cid:468)(cid:232)तका।
आ(cid:163)ा स,े
राजेश (cid:292)ताप िसंह
संय(cid:200)ु त सिचव।