Date: 2026-02-02Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के 01 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
ज़रूर, नीचे दिए गए नीति पाठ का सारांश है।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना के तहत सुल्तानपुर जिले में 1 मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1,49,53,000 रुपये की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करता है। यह धनराशि मुख्य अभियंता (एमयू -1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संदर्भित पत्र के अनुसार जारी की गई है और कुछ शर्तों के अधीन है जिनका पालन किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ का दिनांक 02 फरवरी, 2026 है।
**मुख्य बातें**
* **धनराशि आवंटन:**
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सुल्तानपुर जिले में आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत एक मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1,49,53,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत।
* **शर्तें:**
* धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित परियोजना के लिए ही किया जाएगा।
* सड़क को निर्दिष्ट मानकों के अनुसार बनाया जाएगा।
* गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र और तस्वीरें सरकार को उपलब्ध कराई जाएंगी।
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
* स्तंभ-5 में वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
* ऑनलाइन बजट आवंटन के लिए वर्तमान व्यवस्था का पालन किया जाएगा।
* वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन किया जाएगा।
* सुनिश्चित करें कि जारी की गई धनराशि पहले जारी नहीं की गई है और किसी भी विसंगति को तुरंत रिपोर्ट करें।
* **व्यय:**
* धनराशि को नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
* व्यय को आय-व्ययक अनुभाग-1 के संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत अनुमोदित किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ**
* **प्रभाव:** परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने और धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जारी की गई धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करें और सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
**महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज**
* **प्रभाव:** परियोजना के वित्तीय पहलुओं की निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना से संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच करें।
**जिलाधिकारी, संबंधित जनपद**
* **प्रभाव:** परियोजना का प्रशासनिक पर्यवेक्षण।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
**नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन**
* **प्रभाव:** बजट आवंटन प्रक्रिया का प्रबंधन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** बजट का ऑनलाइन आवंटन करें और उचित डी.डी.ओ. कोड का उपयोग करें।
**निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ**
* **प्रभाव:** कोषागार संबंधी कार्यों की निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोषागार संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
**मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद**
* **प्रभाव:** जनपद स्तर पर कोषागार कार्यों की निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जनपद स्तर पर कोषागार संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
**महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**
* **प्रभाव:** नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करें।
**मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो०नि०वि०, लखनऊ**
* **प्रभाव:** तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण।
* **आवश्यक कार्रवाई:** मानकों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें और गुणवत्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं।
**वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उचित वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा सुनिश्चित करें।
**संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग**
* **प्रभाव:** क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना का पर्यवेक्षण।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करें।
**संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०**
* **प्रभाव:** परियोजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें।
**वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ०प्र०शासन**
* **प्रभाव:** वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि व्यय स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।
Key Entities Referenced
नाबार्ड वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ० योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना।
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ: उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग, जो राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
जनपद सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला, जहाँ सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
अनुदान सं0-58: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित सरकारी अनुदान, जिसका उपयोग नाबार्ड वित्त पोषित RIDF योजना के तहत किए गए कार्यों के लिए किया जाना है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो बजट आवंटन और व्यय नियंत्रण से संबंधित है।
सं(cid:201) या-42/2026/आई/1223430/2026/003-23-9002-002-38-2024
(cid:292)ेषक,
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(cid:465)दनांक 04.05.2022 िनग(cid:91)त (cid:465)कया गया है। अत: अब सम(cid:232)त धनरािश का आहरण-(cid:466)वतरण स(cid:224)ब(cid:219)धी काय,(cid:91) आहरण-
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547)ं है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।(cid:466)वतरण अिधकार(cid:547) (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:419)ीय ह(cid:232)तपु(cid:468)(cid:232)तका भाग-6 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) एवं स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत (cid:466)व(cid:419)ीय िनयम(cid:585)/शासनादेश(cid:585)
व उ(cid:200) त शासनादेश (cid:465)दनांक 04.05.2022 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:229)यव(cid:232)था के अधीन (cid:465)कया जायेगा।
(6) चालू काय (cid:91) क(cid:551) अवशेष धनरािश इस शत (cid:91) के अधीन है (cid:465)क यह सुिन(cid:468)(cid:433)त कर िलया जायेगा (cid:465)क अवमु(cid:200) त
क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश पूव (cid:91) म(cid:581) अवम(cid:200)ु त नह(cid:547)ं हुई है। य(cid:465)द कोई (cid:466)वसंगित/(cid:466)(cid:424)राव(cid:466)ृ(cid:419) पायी जाती है तो शासन को त(cid:215) काल
सूिचत (cid:465)कया जायेगा।
2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय (cid:509)पये 1,49,53,000 ( (cid:509)पये एक करोड़ उनचास लाख ितरेपन हजार मा(cid:287) )
को चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229)ययक मे अनुदान सं(cid:201)या 058 लेखा शीष(cid:91)क 5054043378300 नाबाड(cid:91)
(cid:466)व(cid:419) पो(cid:466)षत आर0आई0ड(cid:547)0एफ0 योजना के अ(cid:219)तगत(cid:91) (cid:274)ामीण (cid:162)(cid:287)े (cid:585) म(cid:581) (cid:292)मुख/अ(cid:219)य (cid:468)जला माग (cid:91) के
चौड़(cid:547)करण/स(cid:506)ु ढ़(cid:547)करण के चालू काय(cid:574) हेतु एक मु(cid:230)त (cid:229)यव(cid:232)था मानक मद 24 वहृ त ् िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) के नामे डाला
जायेगा।
3- यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (आय - (cid:229)ययक ) अनुभाग - 1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या - 6/2025/बी-1-352/दस-
2025-231/2025, (cid:465)दनाँक- 27-माच,(cid:91) 2025 म (cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:416)वत (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के अंतगत(cid:91)
िनगत(cid:91) (cid:465)कये जा रहे है।
भवद(cid:547)य,
राजेश (cid:292)ताप िसंह
संयु(cid:200) त सिचव ।
सं(cid:201) या- उपरो(cid:200) त एवं त(cid:622) (cid:465)दनांक।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224)निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230)यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत -:
1- महालेखाकार, (cid:292)थम (िनमा(cid:91)ण), उ0(cid:292)0 (cid:292)यागराज।
2- (cid:468)जलािधकार(cid:547), संबंिधत जनपद।
3- नोडल अिधकार(cid:547), बजट आवंटन (cid:292)णाली, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0शासन।
4- िनदेशक, कोषागार, उ0(cid:292)0 लखनऊ।
5- मु(cid:201) य/व(cid:464)र(cid:231) ठ कोषािधकार(cid:547), संबंिधत जनपद।
6- महा(cid:292)ब(cid:219) धक, रा(cid:438)ीय कृ(cid:466)ष एवं (cid:274)ामीण (cid:466)वकास ब(cid:583)क, उ0(cid:292)0 (cid:162)े(cid:287)ीय काया(cid:91)लय, 11 (cid:466)व(cid:466)पन ख(cid:214)ड, गोमती नगर,
लखनऊ।
7- मु(cid:201)य अिभय(cid:219)ता (मु0-1), लो0िन0(cid:466)व0, लखनऊ।
8- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 लखनऊ।
9- संबंिधत (cid:162)े(cid:287)ीय मु(cid:201)य अिभय(cid:219)ता, लोक िनमा(cid:91)ण (cid:466)वभाग।
10- संबंिधत ख(cid:214)ड के अिधशासी अिभय(cid:219)ता , लो0िन0(cid:466)व0।
11- (cid:466)व(cid:215) त ((cid:229)यय िनयं(cid:287)ण) अनुभाग-8 /(cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229)ययक), अनुभाग-2, उ0(cid:292)0शासन।
12- लोक िनमा(cid:91)ण अनुभाग-10/(cid:302)म अनुभाग-2
13- गाड(cid:91) फाइल ।
आ(cid:163)ा से,
राजेश (cid:292)ताप िसंह
संयु(cid:200) त सिचव ।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547)ं है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।