Date: 2026-01-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना के अनुसार दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के तहत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों में 10 मार्गों के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है। कुल स्वीकृत लागत 8,11,88,000/- रुपये है, जिसमें 23,40,000/- रुपये का अतिरिक्त GST शामिल है, जिससे कुल संशोधित लागत 8,35,28,000/- रुपये हो जाती है। यह अनुमोदन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय।
**मुख्य बातें**
* **अनुमोदन और लागत:**
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सड़क निधि के अंतर्गत 10 मार्गों के कार्यों के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
* स्वीकृत लागत 8,11,88,000/- रुपये, जिसमें 23,40,000/- रुपये का GST शामिल है, जिससे कुल लागत 8,35,28,000/- रुपये हो जाती है।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* यह सुनिश्चित करना कि कार्य पहले से किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं है।
* विस्तृत आकलन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त होने तक काम शुरू नहीं करना है।
* श्रम विभाग को लेबर सेस का एक प्रतिशत भुगतान।
* जी0एस0टी0 की धनराशि का समय-समय पर नियमानुसार जमा कराना।
* **उपयोग और समय सीमा:**
* आवंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल, 2026 तक सरकार को जमा करना।
* **अनुपालन और मानक:**
* बजट मैनुअल, वित्तीय पुस्तिका नियमों और राज्य सड़क निधि नियमों का अनुपालन।
* राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग करना।
* निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
* **अन्य अनुमोदन:**
* आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त करना।
* वन भूमि से संबंधित कार्यों के लिए वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र।
* **वित्त विभाग के निर्देश:**
* वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अक्षरशः अनुपालन।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियंता (विकास) और विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि काम पहले से स्वीकृत नहीं है, विस्तृत आकलन किए गए हैं, GST समय पर जमा किया जाता है, और धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** डुप्लिकेट कार्यों से बचें, तकनीकी मंजूरी प्राप्त करें, GST का भुगतान करें और वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करें।
**अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता:**
* **प्रभाव:** लागत के भीतर परियोजनाओं का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि धन का उपयोग सही ढंग से और समय पर किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** तकनीकी मंजूरी प्राप्त होने तक कोई व्यय न करें।
**श्रम विभाग:**
* **प्रभाव:** धनराशि प्राप्त करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियत धनराशि एकत्र करना।
**संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी:**
* **प्रभाव:** परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और उचित धन उपयोग सुनिश्चित करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निधि आवंटन और उपयोग की निगरानी करें।
Key Entities Referenced
राज्य सड़क निधि: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए स्थापित एक निधि।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ: उत्त्तर प्रदेश की सरकार और लोक निर्माण विभाग का स्थान।
अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सड़क निधि के अंतर्गत आवंटित विशिष्ट अनुदान और लेखा शीर्षक।
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग: लोक निर्माण विभाग के भीतर प्रमुख अधिकारी, जो परियोजनाओं की देखरेख करते हैं।
वित्त विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो वित्तीय मामलों की निगरानी करता है।
WEAT-20/2026/3i7S/ 97946/23--26/23-002(002)/344/2025
प्रेषक,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग- लखनऊ :दिनांक 08 जनवरी, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि
से विभिन्न जनपदों के i0 मार्गों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (H0-4), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित
तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों दवारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के त्रेखाशीर्षक-3054
के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 0 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु
कुल स्वीकृत लागत BO 8,47,88,000/- (रूपये आठ करोड़ ग्यारह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) में
जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि कुल BO 23,40,000/- (रूपये ASH लाख चालीस हजार मात्र)
को जोड़ते हुए कुल त्रागत BO 8,35,28,000/- (रूपये आठ करोड़ पैंतीस लाख अठठाईस हजार मात्र)
की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने
की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(धनराशि Go लाख में)
क्रम | मुख्य अभियन्ता (मु0- |जनपद/ खण्ड मार्ग का नाम मूल स्वीकृति का | स्वीकृत |अतिरिक्तपुनरीक्षित
सं0 ), लो०नि०वि0 का पत्र | का नाम शासनादेश लागत | जीएसटी | कुल
Ho व दिनांक हेतु की | लागत
धनराशि
] 2 3 |... 4... झकझस् 5 | 6 | 7 | 8 |
l ) 2228सी/3054/ | प्राएख0 | बाघानाला परसरामपर से रानीपर | 206/26 /2469 | 9.86 | .20 | 2.06
जी.एस.टी./25-26,
बस्ती |[इमिलिया मार्ग की
ममररमम-
् ्ममतत AT
A-
T |
रा eसन sि / 2 s3 e- 2 द- ि6 ना- ं7 क5 े0
दिनांक 08.2.2025
48.40.2046
हा ° रासनि /23--6-750
द दज ि िी न न.ा ाए ंंस कक. 0ट 8ी .. 4/ 22 .5 2- 02 26 5 ” बस्ती की ममररमम््ममतत का कार्य। रासनि ॥/6 द दि िन ना ां ंक के े
8.0.206
3 2228सी/3054/ प्रा0ख0 टूटीभीटी विक्रमजोत से औरंगाबाद 806 /6/469 | 40.74 | .74 | 42.48
जी.एस.टी./25-26 मरम्मत रासनि /23-2-6-750
दिनांक “ बस्ती मार्ग की मरम्मत HT HT | दिनांके
दिनांक 08.42.2025 रासनि /26 दिनांके
48.40.2046
4 2228सी/3054/ प्राएख0 | श्रीराम जानकी मार्ग से उंभाई संपर्क | 206/26 /2469 | 47.68 | 2.40 | 50.08
द दज ि िी न न. ााए ंंस कक. 0ट 8ी .. 4/ 22 .5 2- 02 26 5 “ बस्ती | मार्ग 2,4,6 की ममररमम््ममतत का कार्य। रा रस ान सि न ि/ 2 ॥3 /- 6 4 द द- ि ि6 न ना ा- ं ं7 क क5 े े0
8.0.206
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5 | 2228सी/054/ | प्राएख0 | संसारीपर पैकोलिया से ganar are | 00/१0/7769 | 5.07 | 5.8 | 56.25
जी.एस.टी./25-26 बस्ती | होते "सिरकोहिया कोहि ° मार्ग की रासनि /23-4-6-750
नि हु ब ev सर या रतनपर मा दिनांके
दिनांक 08.42.2025 5 ° रासनि /6 दिनांके
मरम्मत का कार्य। 8.0.206
- 2228सी/3054/ प्राएख0 | पचपेड़वा महेशगंज मार्ग की मरम्मत | 206/6/7469 | 54.68 | 0.65 | 52.33
जी.एस.टी./25-26 रासनि /23--6-750
* | बस्ती का कार्य। दिनांके
दिनांक 08.42.2025 रासनि /6 दिनांके
8.0.20I6
7 |. 2228सी/3054/ | प्राएख0 |ब॒ढौँआ कछिया मार्ग से मानधाता Arat| 806 /26/4469 | 8.85 | 0.67 | 9.52
जी.एस.टी./25-26 बस्ती ° की कार्य | रासनि /23-4-6-750
कि हु ब मरम्मत का का दिनांके
दिनांक 08.2.2025 रासनि /26 दिनांके
8.0.20I6
- 2398सी/02सी/3054/ | नि0खं0 |शिकोहाबाद मस्तफाबाद मार्ग (अन्य 367/2022/2539eTe |46..]} 2.8 )48.29
जी.एस.टी/2526, _ फिरोजाबाद| जिला मार्ग) के किमी 4 से 6 में Fe/23-4-22-
दिनांक 7.2.2025 सधार 05रासनि/24 टी0सी0,
TAR का कार्य दिनांक 27.42.2024
प 2384सी/94सी/3054/50| प्रा0खं० |पट॒टी बाईपास से बीबीपर दशरथपर |358/2027/86रास | 42.68 | 4.75 | 44.43
54/ है 5 fel/23--2-
प्रयागराज/जी.एस.ठी./25| AAITS सम्पक मार्ग 40रासनि/2 टी0सी0-
-26, दिनांक 6.42.2025 2, दिनांक
7.22.202
l0 | 2384ehvi97e0V/3054/ | प्रा0खं0 | कोहडौर चन्दौंका मार्ग से मामल [39/2022/2936eH fey] 87.92 | 3.88 | 9.80
5054/प्रयागराज/जी.एस. प्रतापगढ़ |सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत ar] [2
टी./25-26, दिनांक L0tTefet/2 टीसी-2,
46.42.2025 कार्य। दिनांक 07.04.2022
कल Bret_8.88| 23.40 $35.28
०
(।) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य
योजना॥/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना॥कार्यक्रम
में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि दविरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त
करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार
लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर
सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित
नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी
अभियंता का होगा।
(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त
धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया
जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा
रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 3 मार्च, 2026 तक कर
लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनरूप i उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक
शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों
मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी
आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन
सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा मेँ प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि
का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित
परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह
सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है
वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी el विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य
की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।
(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय
ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित
मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलनन शासन की
पूर्वानुम॒ति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ
द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम
स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(0) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में
आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
() प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, ल्रोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग
के कार्यालय ज्ञाप AeA-06/2025/s--352/4a-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025
तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) उक्त परियोजना हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक जारी उपर्युक्त तालिका के
स्तम्भ-5 में अंकित मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के "लेखाशीर्षक-3054-
सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों
का अनुरक्षण-00-29-अनुरक्षण” के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) HeWT- के Hl HAT AT संख्या-06/2025/बी--
352/G8-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उकतवत प्रतिनिधानित
अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।
WSAT-20/2026/3iTS/97946( )/23--26/23-002(002)/344/2025-aa featen
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- fetal सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दवितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
मुख्य अभियंता(मुख्यालय-4), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ |
वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
लोक निर्माण अनुभाग-40/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |