Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेाजना हेतु व...
Date: 2025-07-01 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेाजना हेतु वी0जी0एफ धनराशि के भुगतान के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी किया गया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) के लिए वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के तहत 45648.00 लाख रुपये की धनराशि जारी करने को अधिकृत करता है। यह आवंटन, यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अनुरोध के जवाब में है और कुछ शर्तों और दिशा-निर्देशों के अधीन है, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि आवंटन:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) के लिए वीजीएफ के तहत 45648.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। * **व्यय शर्तें:** * धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत मदों और लागत सीमा में ही खर्च की जानी चाहिए। * आहरित धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को दी जाएगी। * उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय में जमा किया जाना चाहिए। * धनराशि का व्यय वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। * **कन्सेशनेयरों से संबंधित शर्तें:** * कन्सेशनेयर समझौते के अनुच्छेद 25 के अनुसार, धनराशि कन्सेशनेयरों के ऋण की राशि के अनुपात में जारी की जाएगी। * प्रशासकीय विभाग द्वारा कन्सेशनेयरों को भुगतान से पहले प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * **सामान्य शर्तें:** * धनराशि का व्यय वित्त विभाग के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जाएगा। * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। * यदि धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा। * **स्वीकृति और निर्गमन:** यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासनिक विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वीजीएफ प्राप्त होगा और परियोजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित करना, व्यय शर्तों का अनुपालन करना, समय पर लेखा जमा करना और कन्सेशनेयरों को भुगतान करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना। **निर्माणकर्ता कन्सेशनायर:** * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वीजीएफ के रूप में धनराशि प्राप्त होगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** कन्सेशनेयर समझौते के अनुसार धनराशि का उपयोग करना और यूपीडा के साथ समन्वय करना। **महालेखाकार, प्रयागराज/लखनऊ:** * **प्रभाव:** वित्त के उपयोग की लेखापरीक्षा और प्रमाणन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी * **आवश्यक कार्रवाई:** प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय में प्राप्त करना। **वित्त विभाग:** * **प्रभाव:** व्यय के लिए दिशा निर्देश और अनुमोदन प्रदान करना और धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** निर्गत आदेशों/ज्ञापों मं उल्लिखित शर्तों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority); गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि के उपयोग का प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (Ganga Expressway Project): प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाली एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए यह धनराशि जारी की जा रही है। वित्त विभाग (Finance Department): अवमुक्त धनराशि के व्यय/उपयोग को विनियमित करने वाले नियमों और शर्तों को जारी करने के लिए जिम्मेदार है। वी०जी०एफ० (VGF): वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding); गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए। प्रयागराज: वह शहर जहां कार्यालय महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा स्थित हैं।
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AKAT-42/2025/ |/00622/2025/00-77-3002-003-9-2024 fAAT HAN शक्ल, 2 2 उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, . Q यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर लखनऊ। ३ . औद्योगिक विकास अनुभाग-3 गए पर थे : ५ 07.2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे प वी0जी0एफ धनराशि के भुगतान के संबंध में। १3 महोदय, SAS उपर्युक्त विषयक मुख्य अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 564/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 6.06 संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों, 0एफ0 राशि हेतु रू0 45648.00 लाख (रुपये चार अरब गे ं लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों | के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष दान करते है: N \ (धनराशि रू0 लाख में) ; Sai% का नाम स्वीकृत अब तक... | वर्तमान में \ लागत अवमुक्त... | Haar स m धनरpाo] शि धनरpाo]शि हर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना | 666400.00 | 390700.00 | 45648.00 (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(।) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (3)आहरित धनराशि निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के 6 ee प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित एस कण महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। Nae (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के fe ont से नुमोदनो Ta किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त ( ) अनुभाग- । के कार्यालय AT संख्या WO0-76/2025/a- Cor -2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 Gant जारी दिशा निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। NS (6) कन्सेशनेयर समझौते नगर अनुसार HAMM द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में लगायी जाने कुल पूंजी के परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने सर मांग पर यूपीडा द्वारा कन्सेशनेयर के वरिष्ठ उधारदाताओं ( ) को उसके CANT कन्सेशनेयरों को प्रोजेक्ट नकिर्ममाण रकार ्य कण जाने वाले ऋण की धनराशि के अनुपात मैं शे जारी की जानी है। प्रशासकीय विभाग दूवारा उक्त Sal शनेयरों को भुगतान किये जाने से पूर्व पूर्णतः अनुपालन जायेगा। नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद A नहीं किया जायेगा। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(8) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। (9) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,56.48,00,000 ( रुपये चार अरब छप्पन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337400 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि मानक मद 24 BY’ कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- . यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के सु 7 संख्या - .. 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025, दिनाँक- 2 ~ 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित NS) निर्गत किये जा रहे है। १3 OS भवदीय, Xe (निर्मेष कुमार शुक्ल), ANG संख्या एवं दिनांक ada! CG प्रतिलिपि faa रह सेवन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - |. निजी cA , अवस्थापना Ud औद्योगिक विकास विभाग, 3040 Noe AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास शासन © वि 0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- |2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गार्ड फाइल। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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