Date: 2026-02-10Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीमय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी में ओ0पी0डी0/वार्ड/बर्नवार्ड/ लेबररुम/आकस्मिक विभाग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ओ0टी0 ब्लॉक एस0एन0सी0यू0, सी0पी0एल0 सेन्टर, टी0बी0 एण्ड चेस्ट, चर्मरोग एवं कैंसर विभाग में फायर फाइटिंग, फायर अलार्म एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती0य स्वीयकृति।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, झाँसी में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर फाइटिंग के साथ-साथ विभिन्न विभागों में फायर अलार्म की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान करता है। इसमें अनुमानित लागत 100.18 लाख रूपये है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-31 के तहत पूंजीगत खाते से वित्त पोषित किया जाएगा।
**मुख्य बातें**
* **परियोजना की मंजूरी:**
* राजकीय मेडिकल कॉलेज, झाँसी में निर्दिष्ट विभागों में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना के लिए प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी।
* **वित्तीय विवरण:**
* कुल लागत 100.18 लाख रुपये है।
* यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी खाता, अनुदान संख्या-31 के तहत वित्त पोषित की जाएगी।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* अनुमान में मात्राएँ समान रहेंगी।
* उचित वित्तीय नियमों का पालन करना आवश्यक है।
* मूल्यांकन में 18% GST और 10% सेंटेज शामिल है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।
* श्रम उपकर का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।
* विभागीय दक्षता के लिए 5% की कमी की गई है।
* लागू की गई सामग्री और डिजाइन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी जिम्मेदार है।
* कार्य सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति के बाद ही शुरू किया जाए।
* महानिदेशक/प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि परियोजना कहीं और दोहराई या कवर न हो।
* प्रधानाचार्य/कार्यान्वयन एजेंसी समय पर पूरा होने के लिए जिम्मेदार हैं।
* स्वीकृत धनराशि केवल निर्दिष्ट मदों पर खर्च की जाए।
* धनराशि को बैंक या डाकघर में नहीं रखा जाना चाहिए, और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
* 27.03.2025 दिनांक के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ:**
**प्रभाव:** इस स्वीकृत परियोजना के लिए बजट आवंटित करना और आवश्यक कदम उठाना।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि परियोजना पूर्व में स्वीकृत न हो और गुणवत्ता तथा समय पर पूर्ण होने का अनुपालन किया जाए।
* **प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, झाँसी:**
**प्रभाव:** परियोजना की गुणवत्ता, मानक और समय पर पूरा होने के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि परियोजना में दोहरीकरण से बचा जाए, कार्य समय पर पूरा हो, और धनराशि का व्यय उचित रूप से प्रबंधित किया जाए।
* **वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, झाँसी:**
**प्रभाव:** परियोजना के लिए धन का प्रबंधन करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए किया जाए और सभी वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
* **कार्यान्वयन एजेंसी:**
**प्रभाव:** परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि सभी डिजाइन और सामग्री आवश्यकताओं का पालन किया जाए, उचित वित्तीय नियमों का पालन किया जाए और सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए।
Key Entities Referenced
राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी: वित्तीय वर्ष 2025-26 में ओ०पी०डी०/वार्ड/बर्नवार्ड/ लेबररुम/आकस्मिक विभाग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ओ०टी० ब्लॉक एस०एन०सी०यू०, सी०पी०एल० सेन्टर, टी०बी० एण्ड चेस्ट, चर्मरोग एवं कैंसर विभाग में फायर फाइटिंग, फायर अलार्म एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित।
चिकित्सा शिक्षा विभाग: चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एंव औचित्य के परीक्षण हेतु।
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति: इस समिति की दिनांक 25.03.2025 को सम्पन्न बैठक के क्रम में परीक्षणोंपरान्त अवधारित समिति की संस्तुति का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों का विवरण प्रदान किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन: यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है।
सं(cid:201)या-19/2026/।/1232832/2026/71-1002(099)/14/2025
(cid:292)ेषक,
आन(cid:219)द कुमार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548),
संयु(cid:200) त सिचव
उ0(cid:292)0 शासन।
सेवा म(cid:581),
महािनदेशक,
िच(cid:465)क(cid:215) सा िश(cid:162)ा एवं (cid:292)िश(cid:162)ण,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
िच(cid:465)क(cid:215)स ा िश(cid:162)ा अनुभाग-1 लखनऊ : (cid:465)दनांक 10 फरवर(cid:547), 2026
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महोदय,
उपयु(cid:200)(cid:91) त (cid:466)वषयक अपने प(cid:287) स(cid:201)ं या-एम0ई0/िनमाण(cid:91) /2024-25/578, (cid:465)दनांक 27.03.2025
का कृपया संदभ (cid:91) (cid:274)हण कर(cid:581), (cid:468)जसके (cid:430)ारा िच(cid:465)क(cid:215) सा िश(cid:162)ा (cid:466)वभाग के अंतगत(cid:91) (cid:510)0 5.00 करोड़ तक
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हेतु महािनदेशक, िच(cid:465)क(cid:215) सा िश(cid:162)ा एवं (cid:292)िश(cid:162)ण, उ0(cid:292)0 लखनऊ क(cid:551) अ(cid:218) य(cid:162)ता म(cid:581) ग(cid:465)ठत तकनीक(cid:551)
सिमित क(cid:551) (cid:465)दनांक 25.03.2025 को स(cid:224) प(cid:219) न बठै क के (cid:272)म म(cid:581) पर(cid:547)(cid:162)ण(cid:585)परा(cid:219) त अवधा(cid:464)रत सिमित
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(cid:292)करण म(cid:581) आव(cid:230) यक अि(cid:274)म कायव(cid:91) ाह(cid:547) (cid:465)कये जाने का अनुरोध (cid:465)कया गया है।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क राजक(cid:551)य मे(cid:465)डकल कालेज, झाँसी म(cid:581)
ओ0पी0ड(cid:547)0/वाड(cid:91)/बनव(cid:91) ाड(cid:91)/ लेबर(cid:509)म/आक(cid:468)(cid:232)मक (cid:466)वभाग म(cid:581) ऑटोम(cid:465)े टक (cid:468)(cid:232)(cid:292)ंकलर िस(cid:232)टम एवं
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सिमित (cid:430)ारा आंकिलत लागत (cid:510)0 100.18 लाख क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एंव (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित तथा (cid:466)व(cid:215) तीय
वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-31 के अ(cid:219) तगत(cid:91) पजूं ीलखे ा प(cid:162) म(cid:581) लेखाशीषक(cid:91) -4210-03-105-42-
राजक(cid:551)य मे(cid:465)डकल कालेज झासं ी के मानक मद-24-वहृ द िनमाण(cid:91) काय (cid:91) म(cid:581) (cid:292)ा(cid:466)वधािनत धनरािश म(cid:581) से
(cid:292)(cid:230)न गत प(cid:464)रयोजना क(cid:551) स(cid:224)प णू (cid:91) धनरािश (cid:510)0 100.18 लाख ((cid:510)0 एक करोड़ अ(cid:210)ठारह हजार मा(cid:287))
क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित रा(cid:207) यपाल महोदय िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:574) एवं (cid:292)ितब(cid:219) ध(cid:585) के अधीन सहष (cid:91) (cid:292)दान
करते है -
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1. आगणन म (cid:581) (cid:292)ा(cid:466)वधािनत मद(cid:585) क(cid:551) मा(cid:287)ाओं को यथावत ् मानते हुए आगणन का पर(cid:547)(cid:162)ण (cid:465)कया
गया है।
1- यह शासनादेशइल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।2. (cid:465)(cid:272)या(cid:219) वयन से पूव (cid:91) कायद(cid:91) ायी सं(cid:232) था (cid:430)ारा इन काय(cid:574) हेतु (cid:292)ित(cid:232) पधा(cid:215)(cid:91) मक आधार पर दर(cid:581) (cid:292)ा(cid:220) त
कर िनमाण(cid:91) काय (cid:91) सुसंगत (cid:466)व(cid:215) तीय िनयम(cid:585) के आधार पर (cid:465)कया जाये।
3. आगणन म (cid:581) 18 (cid:292)ितशत जी0एस0ट(cid:547)0 का (cid:292)ा(cid:466)वधान (cid:465)कया गया है, जो िनयमानुसार देय होगा।
4. आगणन म (cid:581) 10 (cid:292)ितशत सट(cid:581) ेज का (cid:292)ा(cid:466)वधान (cid:465)कया गया है, जो िनयमानुसार देय होगा।
5. आगणन म (cid:581) लबे रसेस िनयमानुसार देय होगा।
6. आगणन म (cid:581) (cid:466)वभागीय द(cid:162)ता हेतु 5 (cid:292)ितशत कम कर (cid:465)दया गया है।
7. काय(cid:607) म(cid:581) (cid:292)यु(cid:200) त (cid:465)डजाइन, साम(cid:274)ी आ(cid:465)द हेतु कायद(cid:91) ायी स(cid:232)ं था (cid:232) वयं उ(cid:215) तरदायी होगी।
8. (cid:292)ायोजना का स(cid:162)म (cid:232) तर से तकनीक(cid:551) (cid:232) वीकृित (cid:292)ा(cid:220) त होने के प(cid:230) चात ह(cid:547) िनमाण(cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ
कराया जाए।
9. (cid:292)ायोजना(cid:219)तगत(cid:91) (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत काय(cid:574) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)राव(cid:466)ृ(cid:419) (डु(cid:220)लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से
महािनदेशक/(cid:292)धानाचाय (cid:91) (cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय (cid:91) पूव (cid:91) म (cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219)य
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योजना/काय(cid:272)(cid:91) म म(cid:581) आ(cid:205)छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत है।
10. काय (cid:91) क(cid:551) गुणव(cid:419)ा, मानक एव ं (cid:466)विश(cid:466)(cid:436)य(cid:585) तथा (cid:292)ायोजना को िनधा(cid:464)(cid:91) रत समय-सीमा के अ(cid:219)तगत(cid:91)
पूण (cid:91) (cid:465)कये जाने क(cid:551) (cid:468)ज(cid:224)मेदार(cid:547) (cid:292)धानाचाय/(cid:91) कायद(cid:91) ायी सं(cid:232)था क(cid:551) होगी।
11. (cid:232)वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश का (cid:229)यय उ(cid:219)ह(cid:547) ं काय(cid:574)/मद(cid:585) म(cid:581) (cid:465)कया जायेगा, (cid:468)जसके िलए
धनरािश (cid:232)वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) है, (cid:465)क(cid:219)ह(cid:547) अ(cid:219)य काय(cid:574)/मद(cid:585) पर धनरािश का (cid:229)यय अथवा
(cid:229)ययावतन(cid:91) (cid:466)व(cid:419)ीय अिनयिमतता मानी जायेगी।
12. अवमुक् त क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश को बैक एव ं डाकघर म(cid:581) नह(cid:547) ं रखा जायेगा तथा अवम(cid:200)ु त
धनरािश का उपयोिगता (cid:292)माण-प(cid:287) िनधा(cid:464)(cid:91) रत (cid:292)ा(cid:510)प पर उपल(cid:222) ध कराया जायेगा।
13. (cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप स(cid:201)ं या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025, (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) उ(cid:468)(cid:227)ल(cid:468)खत (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) का पणू (cid:91) अनुपालन सिु न(cid:468)(cid:433)त
(cid:465)कया जायेगा।
3- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय(cid:509)पये 1,00,18,000 ( (cid:509)पये एक करोड़ अठारह हजार मा(cid:287) ) को
चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229)ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201)या031 लेखा शीषक(cid:91) 4210031054200
मे(cid:465)डकल कालेज झांसी मानक मद 24 वहृ त ् िनमाण(cid:91) काय (cid:91) के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप सं(cid:201) या-6/2025/बी-1-
352/दस-2025-231/2025, (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:416) (cid:292)ितिनधािनत
अिधकार के अंतगत(cid:91) िनगत(cid:91) (cid:465)कये जा रहे है।
भवद(cid:547)य,
आन(cid:219)द कुमार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548)
संयु(cid:200) त सिचव।
सं(cid:201)या व त(cid:465)(cid:423)नांक, उपयु(cid:200)(cid:91) त ानुसार।
(cid:292)ितिल(cid:466)प, िन(cid:224)निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230)यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत:-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदार(cid:547)) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0 (cid:292)यागराज।
1- यह शासनादेशइल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।2. महालेखाकार, (लेखा-पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0 (cid:292)यागराज।
3. (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िनदेशालय, िच(cid:465)क(cid:215) सा िश(cid:162)ा एवं (cid:292)िश(cid:162)ण, उ0(cid:292)0 लखनऊ।
4. (cid:292)धानाचाय,(cid:91) राजक(cid:551)य मे(cid:465)डकल कालेज झासं ी।
5. (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, राजक(cid:551)य मे(cid:465)डकल कालेज झासं ी।
6. व(cid:464)र(cid:231) ठ कोषािधकार(cid:547), झांसी।
7. आयु(cid:200) त, उ0(cid:292)0 आवास (cid:466)वकास प(cid:464)रषद, लखनऊ।
8. नोडल अिधकार(cid:547), बजट एलाटम(cid:214)े ट िस(cid:232) टम, िच(cid:465)क(cid:215) सा िश(cid:162)ा (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन।
9. िनयोजन अनुभाग-4/(cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1/2, उ0(cid:292)0 शासन।
10. (cid:466)व(cid:215) त ((cid:229) यय िनयं(cid:287)ण) अनुभाग-3, उ0(cid:292)0 शासन।
11. गाड(cid:91) फाइल।
आ(cid:163)ा से,
आन(cid:219)द कुमार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548)
संयु(cid:200) त सिचव।
1- यह शासनादेशइल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।