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Date: 2026-01-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में आर0आई0डी0एफ0योजना के अन्‍तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में गोण्‍डा मण्‍डल में विभिन्‍न जनपदों के 02 सेतुओं (01 दीर्घ सेतु एवं 01 आर0ओ0बी0 सेतु) के चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत गोण्डा मंडल के विभिन्न जिलों में दो पुलों (एक दीर्घ सेतु और एक आर.ओ.बी. सेतु) के चल रहे कार्यों के लिए शेष धनराशि के आवंटन को अधिकृत करता है। कुल 340.30 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं, जिसमें अनुदान संख्या 57 से 268.12 लाख रुपए और अनुदान संख्या 83 से 72.18 लाख रुपए शामिल हैं। यह आदेश 13 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। **मुख्य बातें** *वित्तीय आवंटन* * कुल 340.30 लाख रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। * इसमें अनुदान संख्या 57 से 268.12 लाख रुपए और अनुदान संख्या 83 से 72.18 लाख रुपए शामिल हैं। * यह धनराशि गोण्डा मंडल में दो पुलों के चल रहे कार्यों के लिए है। *परियोजना विवरण* * यह धनराशि आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत है। * परियोजना में एक दीर्घ सेतु और एक आर.ओ.बी. सेतु का निर्माण शामिल है। * परियोजना गोण्डा मंडल के विभिन्न जिलों में स्थित है। *अनुपालन एवं शर्तें* * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धनराशि का उपयोग केवल निर्दिष्ट परियोजनाओं पर किया जाए। * निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। * वित्तीय नियमों और शासनादेशों का पालन किया जाए। * विश्वकर्मा पोर्टल पर सूचनाओं का पुनः परीक्षण किया जाए और विसंगति की सूचना दी जाए। *व्यय का विवरण* * 2,68,12,000 रुपए नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा। * 72,18,000 रुपए नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** * **प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग:** * **प्रभाव:** आवंटन का प्रबंधन करने, परियोजना प्रगति की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट परियोजनाओं पर किया जाए, निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें, तथा वित्तीय नियमों का पालन करें। * **मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग:** * **प्रभाव:** परियोजना के तकनीकी पहलुओं की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी कि निर्माण मानक और विशिष्टताओं के अनुरूप हो। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि परियोजना तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हो और निर्माण उच्च गुणवत्ता का हो। * **जिलाधिकारी, संबंधित जनपद:** * **प्रभाव:** परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन करें और स्थानीय स्तर पर किसी भी समस्या का समाधान करें। * **वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद:** * **प्रभाव:** धनराशि के वितरण की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी कि यह सही ढंग से खर्च की जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का वितरण सही ढंग से किया जाए और सभी वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखें।

Key Entities Referenced

आर0आई०डी०एफ० योजना (RIDF Scheme): नाबार्ड (NABARD) द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) योजना है जिसके अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में गोण्डा मण्डल में विभिन्न जनपदों के 02 सेतुओं (01 दीर्घ सेतु एवं 01 आर०ओ०बी० सेतु) के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में यह शासनादेश निर्गत किया गया है। लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०: उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग। गोण्डा मण्डल: उत्तर प्रदेश का एक मंडल जहां आर0आई०डी०एफ० योजना के अंतर्गत सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है। अनुदान सं0-57/83: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर0आई०डी०एफ० योजना के अन्तर्गत गोण्डा मण्डल में विभिन्न जनपदों के 02 सेतुओं (01 दीर्घ सेतु एवं 01 आर०ओ०बी० सेतु) के चालू कार्यों हेतु आवंटित अनुदान। नाबार्ड (NABARD): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
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GCA-8/2026/959/00I-23-9-2025-23-9002-002-54-2024 प्रेषक, सोमनाथ, संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन सेवा में, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 3 जनवरी, 2026 विषय -वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर0आई0डी0एफ0योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में गोण्डा ASA में विभिन्‍न जनपदों के 02 सेतुओं (0 दीर्घ सेतु एवं 0॥ आर0ओ0बी0 सेतु) के Ue कार्यो हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत गोण्डा मण्डल में विभिन्‍न जनपदों के 02 सेतुओं (0i दीर्घ सेतु एवं Ol आर0ओ0०बी0 सेतु) के चाल्रू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 A उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 A रू0 340.30 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से BO 268.2 लाख एवं अनुदान सं0-83 से BO 72.8 लाख की धनराशि सम्मिलत्रित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- तालिका-क (दीर्घ सेतु) (धनराशि रू0 लाख में) मुख्य खण्ड मार्ग का नाम o स्वीकृत बचत बचत के अब तक अवशेष वित्तीय वर्ष 2025-26 मेँ अभियं॑ | /जनपद ll लागत / कार्य की आवंटन | (प्राविधि अवमुक्त धनराशि ता का नाम शासनादे | प्राविधिक ज्ञागत क अनुदान अनु योग (सेतु) eet | ज्लागत लागत सं 3 का पत्र के 0-57 दान (2+2) सापेक्ष) स0- 83 (qid/ 2 {| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | +44 | 42 | (3 | ] 7439/ सेतु जनपद श्रावस्ती 74720 3752.00 04.79 | 3542.42 3342.35 200.07 3.95 3.76 7.7 CSEE-B /N | निगम में गिल्रौला से | 42(38/)/2273 3647.24 ABAR at 9. pri | श्राव भिन्‍गा मार्ग के | 23/०० GDGOEN)//2 सती ममधध््यय wer नदी 9/-4293-/2 0D2L5 -3296. पर र ससििससववाारराा oeहै 0-2025 घाट पर सेतु, 08-07- ugewv. d मार्ग, 2023 अतिरिक्त पहुझच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य। योग 3.95 3.76 7.7 l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |तालिका-ख(आर0ओ०बी0 सेतु) (धनराशि रू0 लाख में) | मुख्य खण्ड / मार्ग का नाम मूल स्वीकृति का स्वीकृत मूल Red का बचत के अब तक ।|अद्यतन facta वर्ष 2025-26 में अभियंता जिनपद| शासनादेश संख्यालागत (सेतु अंश. *पित परान्त वंटन अवशेष |अवमुक्त धनराशि (सेतु) का का व दिनांक निगम अंश+ कार्य की (रेलवे अनुदान ह योग पत्र नाम Rot अंश कुल लागत अंश को सं0-57. सं (2+3) सहित)/ (रेलवे अंश छोडकर ) स्वीकृत को [लागत/ ISH) प्राविधिक स्वीकृति लागत 2 3 4 5 le | 7 [8 | lo io 0 Pi | ] i2 3 4 Nao सेतु जिनपद गोण्डा में i967 202447992.90 54.4 | 645.76 |6I29.I7 22.59 [254.]7 68.42 |322.59 (80०6६) /._ निगम गगोण्डा-उतरौला- [+2000/23- 7992.90 eons202s--2 6 ोण्डा (मरियाग. ंज मार्ग 9002((000022) )/द2िन7ां/वी2 A576 Dt-29-09-2025 023 पर गोरखपुर कैण्ट (08.08.2024 गोण्डा रेल सेक्षन के किमी0-654/ 5-6 बरूआचक- गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे क्रासिंग संख्या- 257 सोनी गुमटी पर 04 लेन रेल ठपरिगामी सेतु का निर्माण। योग 254.I7 68.42 ]322.59 तालिका(क+ख) 268.2 |72.48 340.30 कुल योग नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों () उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (2) नाबाई योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय। (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थल्रीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय। (4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-। के कार्यालय AT ACA-6/2025/sl--352/GH-2025-23!/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.ठी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-। के शासनादेश H.-0/2022/a-I-345 /Aa- 2022, दिनांक 04.05.2022 fasta किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 A निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों अशासनादेशों व Seq शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा। (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुन: कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं A कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालयकक्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (l) रुपये 2,68,2,000(रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054040:3400 नाबाई पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य (2) रुपये 72,8,000 (रुपये बहत्तर लाख अठठारह हजार AA) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 505404789I600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-] के कार्यालय ज्ञाप ACAT-6/2025/a- -352/EA-2025-23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को sda प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे FI भवदीय, सोमनाथ संयुक्त सचिव। AGA-8/2026/7959()/00I-23-9-2025-23-9002-002-454-2024 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- l- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज | 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद। 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद | 4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ। 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0शासन। 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ। 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम feo, लखनऊ । 8- प्रबंधक, उ50प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ। 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो०एनि0वि0, लखनऊ। 0- 30 महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षैत्रीय कार्यालय, 7 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। W- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। 2- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, 50प्र0 शासन। 3- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)| 4- राज्य योजना आयोग अनुभाग।/2 5- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग। 6- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0। I7- लोक निर्माण HYHMT-I0/H अनुभाग-2 8- गार्ड फाइल | आज्ञा से, सोमनाथ संयुक्त सचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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