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Official TranscriptAEAT-68 /2026 /37S0 /2550i /2026-5-6099 /487/2023-6 प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, ° Oo चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, दी चिकित्सउात ्अतनरु पभ्ारदगे-श 6ल खनऊ। <<: फरवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 A जनपद लखनऊ A निशातगंज पुलिस चौकी स्थित ट्रांजिट हॉस्टल परिसर में 03 नग महानिदेशक आवास एवं (6 नग अ भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के...
AEAT-68 /2026 /37S0 /2550i /2026-5-6099 /487/2023-6 प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, ° Oo चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, दी चिकित्सउात ्अतनरु पभ्ारदगे-श 6ल खनऊ। <<: फरवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 A जनपद लखनऊ A निशातगंज पुलिस चौकी स्थित ट्रांजिट हॉस्टल परिसर में 03 नग महानिदेशक आवास एवं (6 नग अ भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। ..०००००-०----- ९ महोदय,उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के Cc /॥7फ/नि0नि0अ0/ 2025-26, दिनांक
5.02.2026 तथा शासनादेश 2०००० रेप 67/2024-5-6099/487/2023-6, दिनांक
05..2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट Op.
2... प्रश्नगत निर्माण कार्य छः उक्त 2 05.44.2024 द्वारा धनराशि रूपये (73.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्र हुए रूपये 500.00 लाख चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लिमिटेड किया गया है।
3. इस a A निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 5.02.2026 गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद लखनऊ के ट्रांजिट हॉस्टल, में 03 नग महानिदेशक आवास एवं (6 नग अधिकारी आवास के भवन निर्माण हेतु रूपये /73.65 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक में उपलब्ध अवशेष धनराशि रूपये ॥ xo? 82 किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों केअधीन श्री राज्यपात्र सहर्ष स्वीकृति ees अनुभाग नियम [ग- के कार्यात्रय ज्ञाप Aea-6/2025/st0--352 /ZA-2025-23 /2025, Im 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश AA-27/2024 /37S0 /86967 /2024-5-6099 /487 / 2023-6, दिनांक 05.44.2024 A दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना A सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
4. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश A उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध Balad रहेंगे।
5. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाये। l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2... इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh. — up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा A निधारित समयावधि मैं पूर्ण करा लिया जायेगा। प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे। कार्यदायी संस्था को o आगणन A अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,70,82,000 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4246047000300 जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। oN 9
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यात्रय ज्ञाप i RRS -2025- दिनाँक में के.
234/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के ad किये जा रहे है। viet निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संख्या एवं दिनांक यथोक्त। SS .
I. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, दवितीय, ao श,
23.. मजहिाललाेधखिाककााररी /(कलोेखषाा-धपिरकीका्रषीा,) पल्खरथनमऊ/द।् वितीय, उत्तर >Cy>
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं awe सेव श लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं कित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्न्ता, चिकित्सा oe I, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, Fare कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. मुख्य जी
9. वित्त (व्यय fea त्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
0. प्रबन्ध a कै T Woleed कार्पोरिशन लिमिटेड, लखनऊ। i. गार्ड फाइल। ®@ आज्ञा से, Q xO आनdनa्rदd क ुसमचािरव र।ाय ८ | l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2... इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh. up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।