Home India कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्...
Date: 2026-02-10 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य‍ परिसर पर मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

Issued by कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग · कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर सड़कों को मज़बूत करने के लिए बाक़ी 5% की वित्तीय मंज़ूरी (₹54.61 लाख) जारी करने से संबंधित है। यह मंज़ूरी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग द्वारा जारी की गई है और उपर्युक्त विषय के संबंध में कुलपति के अनुरोध का जवाब है। यह दस्तावेज़ मौजूदा नियमों, शर्तों और पहले जारी किए गए शासनादेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। **मुख्य बातें** *वित्तीय मंज़ूरी:* * सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए ₹54.61 लाख की अतिरिक्त वित्तीय मंज़ूरी। * 5% की इस अवशेष राशि को निर्गत करते समय, दस्तावेज़ में ₹1092.14 लाख की कुल परियोजना लागत को ध्यान में रखा गया। * अब तक इस परियोजना के लिए कुल ₹1037.53 लाख की वित्तीय मंज़ूरी जारी की जा चुकी है। *अनुपालन:* * 15.09.2023, 20.03.2024, 01.07.2024 और 18.08.2025 को जारी किए गए पिछले शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * आवंटित धनराशि का उपयोग अनुमोदित योजना के अनुसार ही किया जाए और सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। * जीएसटी की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी को पहले परियोजना लागत में शामिल नहीं किया गया है। * कार्य का निर्माण समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि समय और लागत की अधिकता से बचा जा सके। * धन का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना और मद में योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। *निधि उपयोग:* * स्वीकृत धन को किसी भी हालत में बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखा जाना चाहिए। * धन का व्यय चालू वित्त वर्ष में ही किया जाना चाहिए। * धनराशि ब्याज अर्जित करने वाले खाते में रखी जाती है तो उक्त ब्याज राशि राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए। * अन्य शर्तें और दिशानिर्देश: * सामग्री खरीद स्टोर खरीद नियमों का पालन किया जाए। * परियोजना को पूरा करने के बाद, शेष राशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए, और ट्रेजरी चालान की एक प्रति सरकार को प्रदान की जानी चाहिए। * आवंटित धन का भुगतान कुलपति और कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक बिल के माध्यम से किया जाएगा, जिसका प्रतिहस्ताक्षर अयोध्या के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **कुलपति, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या** * **प्रभाव:** विश्वविद्यालय परिसर में सड़क सुधार परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** पिछले शासनादेशों में उल्लिखित नियमों, शर्तों और विनियमों के अनुसार परियोजना को लागू करें। **वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ** * **प्रभाव:** विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंधन और लेखांकन को प्रबंधित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** इस दस्तावेज़ में निर्धारित वित्त प्रबंधन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। **जिलाधिकारी, अयोध्या / कोषाधिकारी, अयोध्या** * **प्रभाव:** अयोध्या जिले में वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** व्यय की सुविधा के लिए धन वितरण बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करें। **अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन** * **प्रभाव:** कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग का संचालन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** इस शासनादेश के कार्यान्वयन की निगरानी करें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या: वह विश्वविद्यालय जिसके मुख्य परिसर में मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी विभाग जिसने वित्तीय स्वीकृति जारी की। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग, जिसका संदर्भ अनुदान जारी करने के संबंध में नियमों के लिए दिया गया है। शासनादेश: सरकार के आदेश, जिनका पालन विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना के संबंध में किया जाना ज़रूरी है।
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स(cid:201)ं य ा:15/2026/2403/कृिशअ-67-1013(099)/3/2023 (cid:292)ेषक, (cid:466)वनोद कुमार वमा,(cid:91) अन ु सिचव, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन। सेवा म(cid:581), कुलपित, आचाय (cid:91) नरे(cid:219) (cid:289) देव कृ(cid:466)ष एवं (cid:292)ौ(cid:429)ोिगक (cid:466)व(cid:230) व(cid:466)व(cid:429)ालय, अयो(cid:218) या। कृ(cid:466)ष िश(cid:162)ा एव ं अनुसधं ान अनभु ाग लखनऊ: 10 फरवर(cid:547), 2026 (cid:466)वषय:-(cid:466)व(cid:215)त ीय वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) आचाय (cid:91) नरे(cid:219) (cid:289) देव कृ(cid:466)ष एवं (cid:292)ौ(cid:429)ोिगक (cid:466)व(cid:230) व(cid:466)व(cid:429)ालय, अयो(cid:218) या के म(cid:201)ु य प(cid:464)रसर पर माग(cid:607) का सु(cid:506)ढ़(cid:547)करण हेत ु अवशेष 05 (cid:292)ितशत क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित िनगत(cid:91) (cid:465)कये जाने के संबंध म(cid:581)। महोदय, कृपया उपय(cid:416)ु(cid:91) (cid:466)वषयक अपने प(cid:287)ांक:01/पी.एस-वी.सी./2025/628, (cid:465)दनांक 24.12.2025 का सदं भ (cid:91) (cid:274)हण करने का क(cid:231) ट कर(cid:581), (cid:468)जसके (cid:430)ारा (cid:292)(cid:432)गत प(cid:464)रयोजना क(cid:551) िन(cid:466)व(cid:465)द(cid:215) त लागत (cid:510)0 1092.14 लाख के सापे(cid:162) के 05 (cid:292)ितशत क(cid:551) धनरािश (cid:510)0 54.61 लाख क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित िनगत(cid:91) (cid:465)कये जाने का अनरु ोध (cid:465)कया गया है। 2- अवगत कराना है (cid:465)क (cid:292)(cid:230) नगत प(cid:464)रयोजना हेत ु (cid:466)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2023-24 म(cid:581) शासनादेश स(cid:201)ं या:2452707/2023/कृिशअ-67-1013(099)/3/2023, (cid:465)दनांक 15.09.2023 (cid:430)ारा (cid:510)0 1095.75 लाख क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एवं (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित तथा (cid:292)थम (cid:465)क(cid:230) त के (cid:510)प म(cid:581) (cid:510)0 250.00 लाख क(cid:551) धनरािश िनग(cid:91)त क(cid:551) गयी। तदोपरातं शासनादेश सं(cid:201) या:2766259/2023/कृिशअ-67-1013(099)/3/ 2023, (cid:465)दनांक 20.03.2024 (cid:430)ारा (cid:465)(cid:430)तीय (cid:465)क(cid:230) त के (cid:510)प म(cid:581) धनरािश (cid:510).250.00 लाख, (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2024-25 म(cid:581) शासनादेश सं(cid:201) या:67/2024/2865584/कृिशअ-67-1013(099)/3/2023, (cid:465)दनांक 01.07.2024 (cid:430)ारा (cid:510)0 500.00 लाख एवं चाल ू (cid:466)व(cid:215)त ीय वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) (cid:292)(cid:230) नगत प(cid:464)रयोजना क(cid:551) िन(cid:466)व(cid:465)द(cid:215) त लागत (cid:510)0 1092.14 लाख के सापे(cid:162) शासनादेश स(cid:201)ं या:48/2025/3530633/कृिशअ- 67-1013(099)/3/2023, (cid:465)दनांक 18.08.2025 (cid:430)ारा 05 (cid:292)ितशत क(cid:551) धनरािश (cid:510)0 54.61 लाख को रोकते हुए अवशेष अ(cid:219) तर क(cid:551) धनरािश (cid:510)0 37.53 लाख िनगत(cid:91) क(cid:551) गयी। इस (cid:292)कार प(cid:464)रयोजना म(cid:581) अब तक कुल धनरािश (cid:510)0 1037.53 लाख क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित िनग(cid:91)त क(cid:551) जा चुक(cid:551) है। 3- इस संबंध म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क (cid:292)(cid:432)गत प(cid:464)रयोजना क(cid:551) िन(cid:466)व(cid:465)द(cid:215) त लागत (cid:510)0 1092.14 लाख के (cid:506)(cid:466)(cid:436)गत चाल ू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) प(cid:464)रयोजना हेतु 05 (cid:292)ितशत क(cid:551) अवशेष धनरािश (cid:510)0 54.61 लाख ((cid:510)पये चौवन लाख इकसठ हजार मा(cid:287)) क(cid:551) (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृित िन(cid:224)न शत(cid:607)/(cid:292)ितबंध(cid:585) के अधीन िन(cid:224)नानुसार िनगत(cid:91) (cid:465)कये जाने क(cid:551) (cid:302)ी रा(cid:207)यपाल महोदय सहष (cid:91) (cid:292)दान करते ह(cid:583):- िनयम व शत(cid:574)/(cid:292)ितब(cid:219)ध (cid:585), 1. 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(cid:232) वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के सापे(cid:162) जहॉ ं तक स(cid:224) भव हो (cid:229) यय क(cid:551) फे(cid:468)जगं (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) क(cid:551) शेष अविध के िलय े (cid:292)ितमाह समान (cid:510)प से क(cid:551) जाय तथा आहरण एव ं (cid:466)वतरण अिधका(cid:464)रय(cid:585) (cid:430)ारा कोषागार से धनरािश का आहरण त(cid:215) काल आव(cid:230) यकता होने पर ह(cid:547) (cid:465)कया जाय। 9. (cid:232) वीकृत धनरािश (cid:465)कसी भी दशा म(cid:581) ब(cid:583)क/डाकघर/पी0एल0ए0 म(cid:581) नह(cid:547) ं रखी जाएगी। (cid:232) वीकृत धनरािश आव(cid:230) यकता के अनुसार आह(cid:464)रत कर (cid:232) वीकृत काय(cid:607) पर ह(cid:547) (cid:229) यय क(cid:551) जायेगी। 10. (cid:232)वीकृत धनरािश (cid:465)कसी भी दशा म(cid:581) ब(cid:583)कम(cid:581) नह(cid:547) रखी जाएगी। (cid:232)वीकृत .ए.एल.पी/डाकघर/ आव(cid:230)यकता के अनुसार आह(cid:464)रत कर (cid:232)वीकृत काय(cid:574) पर ह(cid:547) (cid:229)यय क(cid:551) जाएगी। धनरािश 11. (cid:232) वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश य(cid:465)द (cid:465)कसी ऐसे खाते म(cid:581) रखी जाती है, (cid:468)जसम(cid:581) (cid:222) याज अ(cid:468)जत(cid:91) हो तो उ(cid:200) त (cid:222) याज क(cid:551) धनरािश राजकोष म(cid:581) जमा करायी जायेगी। 12. िनमाण(cid:91) काया (cid:91) म(cid:581) (cid:292)योग क(cid:551) जाने वाली साम(cid:274)ी का (cid:272)य (cid:232)टोर परचेज िनयमो तथा समय - समय पर त(cid:217)संबंधी शासनादेशो तथा िनयम(cid:585) के अनसु ार ह(cid:547) (cid:465)कया जाय(cid:581)। 13. (cid:232) वीकृत धनािश का (cid:229) यय चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) म(cid:581) अव(cid:230) य कर िलया जायेगा। 14. उ(cid:416) प(cid:464)रयोजना हेतु अवमु(cid:416) क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के संबध म(cid:581) कायद(cid:91) ायी सं(cid:232)था से िनधा(cid:464)(cid:91) रत (cid:510)प प(cid:287) पर उपभोग (cid:292)माण प(cid:287) (cid:292)ा(cid:431) करके कुलपित (cid:232)थलीय िनर(cid:547)(cid:162)ण कराकर काय (cid:91) मानक(cid:466)विश(cid:466)(cid:436)य(cid:585) के अन(cid:510)ु प पूणत(cid:91) या संतोषजनक पाए जाने पर उपभोग (cid:292)माण प(cid:287) अपने / र के उपरा(cid:219)त (cid:466)वशेष सिचव(cid:292)ितह(cid:232)ता(cid:162), कृ(cid:466)ष िश(cid:162)ा एव ं अनुसंधान (cid:466)वभाग क(cid:585) उपल(cid:222)ध करायेग(cid:581)। 15. प(cid:464)रयोजना के मा(cid:287)ाओ ं को िनमाण(cid:91) के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कये जाने हेत ु (cid:466)व(cid:435)(cid:466)व(cid:429)ालय के संबिं धत अिधकार(cid:547) तथा काय(cid:91)दायी सं(cid:232)था के अिधकार(cid:547) पूणत(cid:91) या उ(cid:419)रदायी होग(cid:581)। 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।16. काय (cid:91) पूण (cid:91) होने के उपरा(cid:219)त अवशेष धनरािश को कोषागार म(cid:581) सुसंगत लेखाशीष(cid:91)क के अतं गत(cid:91) जमा कराकर (cid:282)ेजर(cid:547) चालान क(cid:551) (cid:292)ित शासन को उपल(cid:222)ध करायी जाएगी। 17. उ(cid:416) अनुदान का देयक कृ(cid:466)ष एवं (cid:292)ौ(cid:429)ोिगक (cid:466)व(cid:435)(cid:466)व(cid:429)ालय, अयो(cid:218) या के कुलपित और (cid:466)व(cid:419) िनय(cid:287)ं क (cid:430)ारा सयं ु(cid:416) (cid:510)प से ह(cid:232)ता(cid:162)(cid:464)रत होगा। देयक को (cid:468)जलािधकार(cid:547), अयो(cid:218) या (cid:430)ारा (cid:292)ितह(cid:232)ता(cid:162)(cid:464)रत (cid:465)कया जायेगा और संबिं धत कोषािधकार(cid:547) (cid:430)ारा इसका भुगतान (cid:465)कया जायेगा। 18. (cid:232) वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश का आहरण एव ं (cid:229) यय आवश य् कतानसु ार तथा (cid:466)व(cid:215) त (cid:466)वभाग के संगत िनयम(cid:585) के अनसु ार (cid:465)कया जायेगा। (cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229)ययक) अनभु ाग-1 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप स(cid:201)ं या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, (cid:465)दनांक 27.03.2025 इस संबंध म(cid:581) समय- समय पर िनगत(cid:91) अन य् सुसंगत शासनादेश(cid:585) म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585)/(cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का कड़ाई से अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा। 2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय (cid:509)पये 54,61,000 ( (cid:509)पये चौवन लाख इकसठ हजार मा(cid:287) ) को चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229)ययक मे अनुदान स(cid:201)ं या 011 लेखा शीष(cid:91)क 4415802772804 कृ(cid:466)ष (cid:466)व(cid:435)(cid:466)व(cid:429)ालय, अयो(cid:218)या के म(cid:201)ु य प(cid:464)रसर पर माग(cid:607) का स(cid:506)ु ढ़(cid:547)करण मानक मद 24 वहृ त ् िनमाण(cid:91) काय (cid:91)के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229)ययक) अनभु ाग-1 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस- 2025-231/2025, (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:416)वत (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के अतं गत(cid:91) िनग(cid:91)त (cid:465)कये जा रहे ह(cid:583)। भवद(cid:547)य, (cid:466)वनोद कुमार वमा,(cid:91) अन ु सिचव। स(cid:201)ं य ा एवं (cid:465)दनांक तदैव। (cid:292)ितिल(cid:466)प, िन(cid:224)निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230)यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षतः- 1. महालेखाकार (लेखा एव ं हकदार(cid:547)) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज, 2. महालेखाकार (लेखा-पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, लखनऊ/(cid:292)यागराज 3. (cid:468)जलािधकार(cid:547), अयो(cid:218) या / कोषािधकार(cid:547), अयो(cid:218) या । 4. (cid:466)व(cid:419) िनयं(cid:287)क, कृ(cid:466)ष िनदेशालय, लखनऊ। 5. सिचव, उ0(cid:292)0, कृ(cid:466)ष अनसु ंधान प(cid:464)रषद,लखनऊ। 7. (cid:292)ब(cid:219) ध िनदेशक, यूपीिसडको लखनऊ /अयो(cid:218) या । 8. (cid:466)व(cid:419) ((cid:229) यय-िनय(cid:287)ं ण) अनभु ाग-1 / (cid:466)व(cid:419) (आय-(cid:229) ययक) अनभु ाग-1 । 9. गाड(cid:91) बुक। आ(cid:163)ा से, (cid:466)वनोद कुमार वमा,(cid:91) अन ु सिचव। 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।

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