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Official TranscriptGEA-03 /2026/3TS/208860/004-87-0002-099-3-2022 प्रेषक, कमल मोहन, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक ॥9 जनवरी, 2026 विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपीनेडा के नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के AeA से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक व्यय मद...
GEA-03 /2026/3TS/208860/004-87-0002-099-3-2022 प्रेषक, कमल मोहन, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक ॥9 जनवरी, 2026 विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपीनेडा के नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के AeA से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक व्यय मद संख्या-20 (गैर ada) की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5343/यूपीनेडा-ए-बजट अनुमान७(गैर.वेतन)/2025-26, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा 'के नान कन्वैंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा Wa कार्यक्रमों का क्रियाक््वयन प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि BO 750.00 लाख (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नबंत् है (धनराशि रू0 लाख में) क्र.स. | प्राविधानित धनराशि शासनादेश संख्या व दिनांक अवमुक्त धनराशि 4 8/2025/405/00-87-0002-099-3-2022, दिनांक 30 87.50 अप्रैल, 2025 2 70 28/2025/72/002-87-0002-099-3-2022, दिनांक 24 87.50 जुलाई, 2025 3 35/2025/2/006/003-87-0002-099-3-2022, 87.50 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 कुल योग | 562.50 3- इस Gea में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा के 0600-नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट VIA के माध्यम से अतिरिक्त* ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि BO 750.00 arg (रूपये सात करोड पचास ae मात्र) में से चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 487.50 लाख (रूपये एक करोड सतासी are पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान A प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मर्दों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।3- 3h धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग- के पैरा- 369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये। 4- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-35/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 9-03-997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। 5- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। 6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा। 7- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यात्रय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4- 352/aa-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 8- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र SUT कराया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,87,50,000 (रुपये एक करोड़ as. लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 A 'शीर्षक 2840008000600 ala कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा Ga कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-0-94-X-2025-26- दिनांक:44-4-2026 A we वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, कमल मोहन अनु सचिव UEAM-03/ 2026/3 /72088 60/004-87-04002-099-3-2022, तद् दिनांक। /2026/3TS/208860/004-87-0002-099-3-2022, तद दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित«को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हंकदारी) प्रथम»द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखाशपरीक्षा) प्रथम»द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लेखनऊ।
(4),विज्न, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-40
(5) foe (आय-व्ययक) अनुभाग-4
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल। आज्ञा से, कमल मोहन अनु सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।