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Date: 2026-01-19Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति ।
**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी, 2026 के महीने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सामान्य समनुदेशन निधि के वितरण को मंजूरी देना है। स्वीकृत कुल राशि 16,200.00 करोड़ रुपये में से 1,350.00 करोड़ रुपये है। यह मंजूरी कुछ शर्तों के अधीन है और निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वयन के लिए है।
**मुख्य बातें**
* **निधि आवंटन:**
* यह धनराशि नगर निगमों, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के बीच राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के निर्णयों के अनुसार आवंटित की जाएगी।
* **निधि वितरण:**
* आवंटित धनराशि कोषागार से निकाली जाएगी और निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।
* **समायोजन और कटौतियाँ:**
* यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती निधि में कोई शेष है, तो उसे आबंटित की गई धनराशि से समायोजित किया जाएगा।
* **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:**
* निकायों को धनराशि के आहरण के बारे में वाउचर संख्या और तिथियों के साथ जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ताकि निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा एकत्र की जा सके। यह जानकारी वित्त विभाग और शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
* **समीक्षा और पर्यवेक्षण:**
* शहरी विकास विभाग और निदेशक, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित और आवंटित धनराशि के उपयोग की समीक्षा करेंगे।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें, नगर पंचायतें)
* **प्रभाव:** निकायों को सामान्य कार्य संचालन और विकास के लिए निधि प्राप्त होती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि को प्रभावी ढंग से खर्च करें और वित्त विभाग और शहरी विकास विभाग को सटीक रिपोर्टिंग प्रदान करें।
**हितधारक:** निदेशक, स्थानीय निकाय
* **प्रभाव:** शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का वितरण और निगरानी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वितरण की निगरानी करें, रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें और निधियों के उपयोग की समीक्षा करें।
**हितधारक:** शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
* **प्रभाव:** शहरी स्थानीय निकायों की निधि आवंटन और व्यय का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि के उपयोग की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि यह नियामक अनुपालन के भीतर है।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:** स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि का प्रबंधन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** डेटा को समेकित करें और सुनिश्चित करें कि विभाग को जानकारी मिले।
Key Entities Referenced
पंचम राज्य वित्त आयोग: यह आयोग शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य असाइनमेंट राशि का समर्थन करता है।
उत्तर प्रदेश शासन: राज्य सरकार का शासी निकाय जो वित्तपोषण के लिए निर्देश जारी करता है।
स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश: राज्य में स्थानीय निकायों के लिए धन के वितरण और उपयोग के निरीक्षण और समन्वय के लिए जिम्मेदार विभाग।
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो शहरी विकास से संबंधित मामलों को संभालता है।
शहरी स्थानीय निकाय: नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों जैसे निकाय जिन्हें धन आवंटित किया जा रहा है।
संख्या- 2/2026/at-2-3/aa- 2026/40-4002(002)//2024
आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन। \
सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 79 जनवरी, 2026
विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह
जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति ।
महोदय,
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के
आय-व्ययक की अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के “लेखा शीर्ष-3604-स्थानीय
निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन” में नगरीय निकायों हेतु सामान्य समनुदेशन
की व्यवस्थित धनराशि रूपये 76,200.00 करोड़ में से माह जनवरी, 2026 के लिये रूपये ,350.00 करोड़
(रुपया एक हजार तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि नगरीय निकायों को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत
निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करतीं हैं:-
नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि
का नगर निगमों, नगर पालिकाओं / नगर परिषदों / नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त
आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी।
<< (3) यदि किसी निकाय की समायोजन / कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने
वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन / कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि
सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।
(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनाँक सहित निदेशक, स्थानीय
निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध
करायेंगे।
(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा उपरोक्तानुसार
स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।
|- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय
क्र0 सं) | निकाय का नाम लेखाशीर्ष धनराशि (करोड़ में)
( नगर निगमों हेतु | “-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को 507.50
क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-
-79 Te निगमों को सहायता-
-02राज्य वित्त आयोग
°7
की संस्तुतियों के अन्तर्गत
समनुदेशन-
-0304सामान्य समनुदेशन-
-28समनुदेशन”
2 नगर “_3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस ७ जुट 50
पालिका परिषदों | -792e7x aN
पालिकाओं /नगर | क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-
पालिका, परिषदों र
हेतु सहायता- ७
-03राज्य वित्त आयोग की सं
समनुदेशन- Q,
-0304TaTSa समनुदेश ey
-28समनुदेशन” »
3 नगर पंचायतों | “-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को 270.00
हेतु क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-
-93I पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
समतुल्य निकायों को सहायता-
-02राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत
समनुदेशन-
-0304सामान्य समनुदेशन-
-28समनुदेशन”
® ७ योग 4350.00
} के
नामे डाला जायेगा।
NC 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) aqan-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025-
234/2025 दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत
किये जा रहे हैं।
भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।
l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-2/2026/बी-2-43(4) / दस- 2026 /0-74002(002) /4/2024, तदिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
4-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ। \
5-अपर निदेशक, राज्य वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय (डी.एफ.पी.आर.), उत्तर प्रदेश लखनऊ |
6-वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7-वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
आज्ञा से,
aN आविलशोेषक सदचीकि्वष।ित
ने
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l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।