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Official TranscriptUEA-7 /2026/3S0/208332/2026-5-6099/32/202-6 7/2026/35T§0/208332/2026-5-6099/32i/202i-6 आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चिकित्साअनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 9 जनवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न्यू उर्फ ऊंचाडीह जनपदे गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष...
UEA-7 /2026/3S0/208332/2026-5-6099/32/202-6 7/2026/35T§0/208332/2026-5-6099/32i/202i-6 आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चिकित्साअनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 9 जनवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न्यू उर्फ ऊंचाडीह जनपदे गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष«धनराशि अवमुक्त किया जाना। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-594/छिफ>नि.७नि0अ0/2025-26, दिनांक
6.2.2025 तथा स्वीकृति विषयक शासनादेश ALAM-249/2023/3S/38352/2023-5- 6099/23/202I-6, दिनांक 05.09.2023 व शासनादेश ALA-270/2023/3is/4093/ 2023-5-6099/32/202-6, दिनांक 9.0.2023 »एवं शासनादेश AGA-244/2025/3is/ 38293/2025-5-6099/32I/202I-6, fell _77.4.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 05/09%2023 द्वारा प्रश्तगत निर्माण कार्य की मूल स्वीकृत लागत रूपये 276.23 लाख की प्रशास्रकीय९ स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रूपये
08.] लाख एवं शासनादेश७ दिनांक 9.0.2023 द्वारा रूपये 08.i2 लाख अवमुक्त किया गया तथा शासनादेश दिनांक 44°44-2025 ERT प्रश्नगत निर्माण कार्य eq रूपये 324.9। लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय सरूवीकृति निर्गत की गयी।
3... इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित _प्रत्र दिनांक 6.42.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतदद्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न्यू उर्फ ऊंचाडीह जनपद गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रूपये 324.9i लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 08.68 लाख (एक करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों . वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AAl-6/2025/a-I-352/qa-2025- 23/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश ACA-249/2023/3Ss/38352/ 2023-5-6099/23/202I-6, दिनांक 05.09.2023 व शासनादेश संख्या-270/2023/ 3I9S/4093 /2023-5-6099/32/202-6, दिनांक 9.0.2023 एवं शासनादेश संख्या- l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।24/2025/3TIS/38293/2025-5-6099/32/202I-6, दिनांक 7.4.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की होगी।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य परियोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपल्रब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान' h साषेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद् ea की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति_नेहीं हो रही है।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि #का Ae एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर“बैंक॑-खाले, आदि में नहीं रखा जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदितश्सीमा लक ही सेंटेज देय होगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि vases fat अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योज़ना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
0.u6 सुनिश्चित किया जायेगाहकि(नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम GALA Wrath ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। . प्रायोजना का aT कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकेरण%सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय। I2. Wasted प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण हल्ज्ञरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
3. प्राधिधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. प्रायोजना की Ae प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
5. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।6. 02d निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से saa स्थिति से अवगत कराया जाय।
4. इस संबंध में होने वाल्रा व्यय रुपये ,08,68,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 42002030400 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (चात्रू अंश) (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-- 352/Ga-2025-23/2025, दिनॉक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय fas को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। संख्या एवं दिनांक Batra] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही द्ेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। fk महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम»द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, गाजीपुर | निदेशक (प्रशासन/सी0एच09सी७0/नियोजन/बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (० | उत्तर प्रदेश लखंज्ञऊ॥ वित्त नियंत्रके, चिक्ल्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। कि अधीक्षण »/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेशलखनऊ। सम्बन्धित अपेर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर | oo N (5 ul परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ» गाजीपुर।
0.faed (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल्र। आजा से, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।