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Official Transcriptसंख्या-27 /2026 /37TS0/ 727856 /2026-5-6099/285/2022-6- प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 29. जनवेरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0/दीनदेयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानिती| धनराशि के सापेक्ष सूचीबद्ध...
संख्या-27 /2026 /37TS0/ 727856 /2026-5-6099/285/2022-6- प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 29. जनवेरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0/दीनदेयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानिती| धनराशि के सापेक्ष सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु«अग्रिम/के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र AeA-i7H/fA090/2025-26/2i, दिनांक
23.2.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "WO दीनदयाझ्न उप्राध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" के संचालन हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रूपये i0000.00 लाख के सापेक्ष रूपये
5000.00 लाख (रूपये पचास as AM) सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के लम्बित/प्राप्त होने वाले दावों के-भुगतान हेतु अग्रिम के रूप में प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके, निवर्तन OX रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष'स्वीकृति( प्रदान करते हैं:- नियमव शर्ते।प्रतिबन्धों (।) उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग- के कार्यात्रय AT AweM-77/2077/8-7-027/ GA-2077-0(55)/207, feat
75.%2077 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.0.983, 0.06.204 तेथा 78.09.20i7 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) We धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- के WeeR-i62 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी /अधिकारी जिम्मेदार होगा।
(4) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 37.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते ___ अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये L. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।
(6) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
(7) धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जीयेगा।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यात्र-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 A उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा॥
2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये Gare करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे Healer संख्या-032 लेखाशीर्षक 220000900 राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना मानक मद-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई063-234/दस-2025-26, दिनांक 24 जनवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से feria किये जा रहे है। भवदीय, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। संख्या एवं दिनांक यथोक््त। प्रतिल्रिप निम्नलिखित/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(7) महालेखाकारी, (AT "एवं" हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकोर (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) अपरध्नेदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ da, नवचेतना केन्द्र ।0 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) चिकित्सा अनुभाग-/गार्ड फाइल। आज्ञा से, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। L. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।