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Official Transcriptसंख्या-04/2025/ 2354 ,/005-5-9002-004 -5-2024 प्रेषक, विनोद कुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक i2 जनवरी, 2026 विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन(परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के संचालन हेतु...
संख्या-04/2025/ 2354 ,/005-5-9002-004 -5-2024 प्रेषक, विनोद कुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक i2 जनवरी, 2026 विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन(परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/आयु०भा0(राज्यांश)/2025-26/4074, दिनांक
49.42.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के लम्बित“प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु मर्दों में व्ययों की आवश्यकता के दइष्टिगत प्राविधानित धनराशि रू0 00000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि 9000.00 लाख (रूपये aed करोड मात्र) को अनुदान संख्या-35 के राजस्व(राज्यांश) लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से वित्त (लेखा) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप EAT-7/207/V-2-027/EH-207-20(55)/207, दिनांक 5 नवम्बर, 2047 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश feateh-25-0-983, 40-06-2044 तथा 48-09-2047 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों केअधीन एवं निम्नांकित शर्तों “प्रतिबन्धों के साथ अग्रिम के रूप A अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- (\)fadla नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-। के WeR-62A दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
(2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 3 मार्च, 2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा wa धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत कारययेंगे।
(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
(4) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जायेगा।
(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा आगामी प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करते समय स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, 50प्र0 TAA उत्तरदायी होंगे। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(7) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजना पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही Wad योजना की गाइडलाइन»दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। ferret अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।
(8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,00,00,000 ( रुपये aed करोड़ ATA) को Tey वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 223560II00l0l आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटक््शन मिशन (के.60/रा.40-रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के AA डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-223/दस-2025-26, दिनांक i2 जनवरी, 2026 A प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (विनोद कुमार) विशेष सचिव। PBAT-04/2025/2354()/005-5-9002-00-5-2024, तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज। 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज | 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज। 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(साचीज)। 5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ । 7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्ल्याण/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ। 8- faded (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 9- गाई फाइल्र। आजा से, (अमरेश कुमार मिश्र) अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |