Home India नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग वित्तींय वर्ष 2025-26 में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एव...
Date: 2026-01-12 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तींय वर्ष 2025-26 में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्त‍र्गत' अनुदान संख्यां-37 से जनपद-महराजगंज की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

Issued by नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग · नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, निम्नलिखित सारांश है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" के तहत महाराजगंज जिले में दो परियोजनाओं के पूरे किए जा रहे बचे हुए कार्यों के लिए दूसरी/अंतिम किस्त के रूप में 15.395 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी देता है। यह राशि अनुदान संख्या-37 से आएगी। **मुख्य बातें** * **परियोजना का अनुमोदन:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महाराजगंज जिले में दो परियोजनाओं के लिए अंतिम किस्त के रूप में 15.395 लाख रुपये जारी किए गए हैं। * **शर्ते और अनुपालन:** * यह धनराशि जारी किए गए दिशा-निर्देशों, विशेष रूप से शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 का पूरी तरह से पालन करेगी। * तकनीकी मंजूरी अनिवार्य है, और कार्य परियोजना शुरू करने से पहले सभी लागू वित्तीय नियमों का पालन करना होगा। * **धन का उपयोग:** * धन का इस्तेमाल केवल निर्दिष्ट मदों के लिए करना होगा। * ठेके वित्तीय नियमों के अनुसार होने चाहिए। * कार्यों के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए और डूडा की वेबसाइट पर भी। * अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराना होगा। * प्रमाणित लागत कम करने के लिए प्रयासों के साथ, 4 अप्रैल, 2008 के शासनादेश के अनुरूप अनुमान बनाए जाने चाहिए। * **वित्तीय दायित्व:** निधियों के उपयोग के लिए निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ और परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारी, डूडा को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ और परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारी, डूडा। **प्रभाव:** * निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" के तहत महाराजगंज जिले में दो परियोजनाओं के पूरे किए जा रहे बचे हुए कार्यों के लिए दूसरी/अंतिम किस्त के रूप में 15.395 लाख रुपये जारी करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने में शामिल होंगे। * परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारी, डूडा: परियोजनाओं के कार्यान्वयन और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं। **आवश्यक कार्रवाई** * निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ: यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाए। * परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा : परियोजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।

Key Entities Referenced

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अल्पविकसित और मलिन बस्तियों का विकास करना है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ: शहरी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक कार्यान्वयन एजेंसी। जनपद-महराजगंज: उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ मलिन बस्तियों में विकास परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुदान संख्या-37: उत्तर प्रदेश के बजट में उस विशिष्ट अनुदान को दर्शाता है जिसका उपयोग परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए किया जाता है। उ०प्र० शासन: उत्तर प्रदेश सरकार
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UI-09/2026/2479/69--2025-783744 प्रेषक, लाल मणि यादव, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : दिनांक : 2 जनवरी, 2026 उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती७एबिकास योजनान्तर्गत' अनुदान संख्या-37 से जनपद-महराजगंज की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त fea art के सम्बन्ध | महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3900/76/एक/एमएएमबीबीबाई/(द्वितीय किश्त)/208-49 दिनांक 5.2.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश«हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत' वित्तीय वर्ष 2023४2024 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश GA-32/2024/45/69--24-T7S3744elediv 08.02.2024 द्वारा विभिन्‍न जनपदों की विभिन्‍न निकायों की अल्पविकसित व मलिन बुस्तियों, में सीएसी0 रोड, इण्टरलांकिग रोड एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग i04 परिय्रीजन्नाओं हेतु धनराशि रू0 7452.3 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम dade रूप में 75 प्रतिशत रू0 7089.098 लाख अवमुक्त की गयी थी। Sad जनपदों में से जनप्नदगैहसजगंज की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में#अनुद्धान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका के कालम-8 में#अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त के धनराशि रू, 5.395 लाख (रूपये पन्द्रह लाख उन्तालीस हजार Ura सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों (प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाक'मैहोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रूपये में) | जनपद की का | ७ बस्ती/वार्ड का प्रिय प्रथम = द्वितीय/ a.) का नाम नाम/कार्य का की कुल | किश्तकी। सहित | अंतिम नाम विवरण। लागत | निर्गत | निविदा की| किश्त के धनराशि | धनराशि | रूपमें स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। yo 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 4 महाराजगं निगर पंचायत,वार्ड नम्बर 02 में बिन्द। 27.600] 26.888 20.700 | 6.88 ज [आनन्द नगर किशोर के मकान से Ge लाल के खेत तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।महाराजगं नगर पंचायत,वार्ड नम्बर 06 सिविल।| 38.480| 38.067 | 28.860 | 9.207 ज [आनन्द नगर लाइन में रामवृक्ष यादव के घर से केशव के घर होते हुये पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड व नाली ढक्‍कन सहित निर्माण कार्य। कुल योग 66.08 | 64.95. | 4956. 3395. (रूपये WHS लाख उन्तालीस हजार पांच सौ मात्र) उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक AAAS MROAT-77/ 207/69--7-4(3)202¢R, दिनांक 26 अक्टूबर, 20I7 Aes गये दिशा- निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी। प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व fact eed खण्ड-6 के अध्याय-42 के प्रस्तर-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार WBA GS GA स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकबीकीए्षस्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत MARAT के प्रतिबन्धों के 09, 0. अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की oe, Ud died परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय SMA पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके। उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डडाषनिर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा Vd ARAM को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य Desa जायेगा। उक्त धनराशि जिस कार्य/संदह#|स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी+प्रेकारर्क़ीं व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसारकियषध्जौयेगा। योजनान्तर्गत कश्येष्ज़ानैं वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था बे. उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य Ue Ales बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। Gad सभी विवरण एवं GPP) ATU Sol की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। खूडा*डूड़ाँ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित SST का होगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों)समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि WRT परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य सेगई है प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आकलित नहीं की गई है। ]. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित Sst इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा। 2. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 3. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखन BRM मुख्य सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन Hay विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। 4. प्रद्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), BERGA, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि aa लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी। 5. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य क़रा लिया ,जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निश्चार्ति./अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। 6. Geol चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लैखाअनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2- 23/48-20-7(4)/75, दिनांक 25.07.20 में जौरी'ठेस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा। 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतत्ञी ही 'धर्नराशि आहरित की जायेगी, जितनी 3 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके। 8. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धज्ञ"को Gdostovporio बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और यदि शासकीय धन पर कोरुूब्यौज़ अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। 9. प्रश्नगत परियोजनाओं क्री७ गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशकणवषरियोजना अधिकारी, डूडा का होगा। 2. इस सम्बन्ध मैं होने वाला"व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 227040520400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35 पूँजीगत URS के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा। 3. यह«आदेश'शैक्त्ति-अनुभाग (व्ययक-आय)। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस- 2025-23020४5 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गतगस्तिग्तिरषक्रिये जा रहे है। भवदीय, (लाल मणि यादव) उप सचिव। संख्या एवं दिनांक ada! प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद। ए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद। निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महराजगंज। # ७७०:वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन। SND नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 9 0. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। 4. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने Sd! 42. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक। (लाल मणि यादव) उप सचिव।

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