Date: 2026-01-22Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तवर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-मैनपुरी की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
ज़रूर, यहां नीति दस्तावेज़ का अनुरोधित सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव, लाल मणि यादव द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 22 जनवरी 2026 की तारीख है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत मैनपुरी जिले की दो परियोजनाओं के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त को जारी करना है। दस्तावेज़ में ₹45.933 लाख के आवंटन को मंजूरी दी गई है, जो कुछ शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें**
* **धनराशि स्वीकृति:**
* मैनपुरी जिले में दो मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं के लिए ₹45.933 लाख की द्वितीय/अंतिम किश्त को मंजूरी।
* यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-37 के तहत उपलब्ध बजट से दी जाएगी।
* **परियोजना विवरण:**
* वार्ड-खरपरी में श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोर से विकास भदौरिया के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।
* वार्ड-कृष्णानगर में होली एजुकेशन से शिवम चौहान के धर होते हुए राहुल चौहान के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।
* **शर्तें और नियम:**
* धनराशि का उपयोग दिशा-निर्देशों और योजना प्रतिबंधों के अनुसार किया जाना है।
* परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य है।
* अनुदान का उपयोग केवल स्वीकृत विशिष्ट कार्य के लिए किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होना चाहिए।
* योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए।
* **वित्तीय प्रबंधन:**
* धनराशि HDFC बैंक या शिड्यूल बैंक में रखी जाएगी।
* अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जाएगा।
* सेंटेज शुल्क का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश के अनुसार किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **हितधारक:**
* राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
* मैनपुरी जिले के नगरीय स्थानीय निकाय।
* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
* जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मैनपुरी।
* स्थानीय निवासी (लाभार्थी)।
* **प्रभाव:**
* राज्य नगरीय विकास अभिकरण: मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।
* मैनपुरी जिले के नगरीय स्थानीय निकाय: विशिष्ट मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी।
* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग: परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
* जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मैनपुरी: परियोजना के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख करना।
* स्थानीय निवासी (लाभार्थी): बेहतर बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार से लाभान्वित।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* राज्य नगरीय विकास अभिकरण: धनराशि का वितरण करें और उपयोग की निगरानी करें।
* मैनपुरी जिले के नगरीय स्थानीय निकाय: परियोजनाओं को दिशा-निर्देशों और शर्तों के अनुसार क्रियान्वित करें।
* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग: परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करें।
* जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मैनपुरी: परियोजना के सफल कार्यान्वयन की देखरेख करें।
* स्थानीय निवासी (लाभार्थी): निर्माण कार्यों में सहयोग और भागीदारी करें।
Key Entities Referenced
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अनुदानों को प्रबंधित करने से संबंधित है।
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश राज्य में शहरी विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार।
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जो योजना से प्रभावित है।
अनुदान संख्या-37: मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत आवंटित विशिष्ट अनुदान।
PWAl-32/2026/:/69-I-2026-94304 32/2026//i/69-!-2026-94304
प्रेषक
लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मल्नरिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत
अनुदान संख्या-37 से जनपद-मैनपुरी की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु
द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4092//0/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-2, दिनांक
0.0:.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व afer
बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश
EEM-82/2025 /826/69--25-94304, दिनांक 30.03.2025 द्वारा जनपद-मैनपुरी की विभिन्न ast में
इंटरलाकिंग/सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कुल 02 परियोजनाओं हेतु BO 56.74 लाख
की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 05 प्रतिशत अर्थात BO 2.837 लाख
की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। spa परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से
निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम fered की धनराशि BO 45.933 लाख (रूपये donee लाख
तिरानबे हजार तीन सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तोंप्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(धनराशि लाख BO में)
' जनपद | निकाय बस्ती/वाई का नाम/ परियोजना | सेन्टेज प्रथम किश्त | द्वितीय/ अंतिम
पं.। का | का नाम कार्य का विवरण। की कुल | सहित | के रूप में |किश्त के रूप में
नाम लागत |निविदा की | निर्गत स्वीकृत की जाने
धनराशि | धनराशि | वाली धनराशि।
हु 2 3 4 | 5 | | ६ | 7 PBमैनपुरी |न0पा0प0 [वाई-खरपरी में श्री Aes 37.5 25.76 .5755 24.845
मैनपुरी कोल्ड TEN से विकास
भदौरिया के मकान तक
सी0सीए0 सड़क व नाली
निर्माण कार्य।
मैनपुरी |न0पा0प0 वाई-कृष्णानगर_ में होली। 25.23 23.0! .265 2.7485
मैनपुरी एजुकेशन से शिवम चौहान के
धर होते हुए राहुल चौहान के
घर तक सी0सी0 सड़क व
नाली निर्माण कार्य।
योग 56.74 48.77 2.837 45.9330
(रूपये पैंतालीस लाख तिरानबे हजार तीन at ara)!
. उक्त धनराशि ward योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश AeA-2I7/
207/69--7-4(3)20I2¢RM, दिनांक 26 अक्टूबर, 20i7 A दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण
रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
प्रश्तगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-
2 के प्रस्तर-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य
प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ
किया जायेगा।
उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार
उपयुक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों,
मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे
उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय
निवासियों को मिल सके।
Seq धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित SST
(निर्माण इकाई) द्वारा Waa परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के
उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में
किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/ठउपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों
के अनुसार किया जायेगा।
योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि,
कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। seat सभी विवरण एवं योजना
का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा
और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया
जायेगा।
उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी
संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा
निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया
i0.
जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक
04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से
i.
(2.
(3.
4.
i5.
6.
7.
अथवा
प्रायोजना के SHIT को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई SI
उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त
धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि
Seq परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य Wa से धनराशि
स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि
शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में
जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
प्रश्तगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूड़ा/डूडा द्वारा सुनिश्चित
किया जायेगा।
उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव,
सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र०0 शासन के
प्रतिहस्ताक्षरोपरान््त किया जायेगा।
प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को
आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक
वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद
उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि,
यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
Geta चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-
23/G8-20I-7(4)/75, दिनांक 25.07.20l में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा
शीर्ष में जमा किया जायेगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 3: मार्च, 2026
तक व्यय हो सके।8. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि
शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया
जाय।
9. प्रश्तगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक
एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -37 लेखा
शीर्षक 227704050400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चाल्रू विकास योजना मानक
मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यात्रय ज्ञाप ACA-6/2025/Al--352/aa-2025-
23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(लाल मणि यादव)
उपसचिव।
संख्या एवं fear तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
l, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 50प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ50प्र0, प्रयागराज।
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, S50U0, छठवां तल, संगम प्लेस, fda alsa, प्रयागराज।
निजी सचिव, माए0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
शासन।
6. जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मैनपुरी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 50प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
0. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
3. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समनन्वयक।
(लाल मणि यादव)
उप सचिव।