Home India नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्‍यमंत्री नगरीय अल्‍पविकसित एवं ...
Date: 2026-02-05 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्‍यमंत्री नगरीय अल्‍पविकसित एवं मलिन बस्‍ती विकास योजनान्‍तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर की 03 परियोजनाओं एवं जनपद-वाराणसी की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग · नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document, issued by the Uttar Pradesh Government on February 5, 2026, approves the release of the second/final installment of funds for the Chief Minister's Urban Underdeveloped and Slum Development Scheme. The funds, totaling ₹46.422 lakhs, are allocated for completing pending projects in Jaunpur and Varanasi districts during the financial year 2025-26 under Grant No. 37. The release is contingent upon compliance with specific terms and conditions. **Key Points / Main Content** * **Fund Allocation:** * Total approved amount: ₹46.422 lakhs (Forty-Six Lakhs Forty-Two Thousand Two Hundred Rupees only). * The funds are allocated to complete pending works for five projects (three in Jaunpur and two in Varanasi) under the Chief Minister's Urban Underdeveloped and Slum Development Scheme. * **Project Details & Distribution:** * Jaunpur Municipality: ₹10.426 Lakhs * Muhammad Badshahpur: ₹8.554 Lakhs * Muhammad Badshahpur: ₹4.647 Lakhs * Varanasi Nagar Nigam: ₹3.660 Lakhs * Varanasi Nagar Nigam: ₹19.135 Lakhs * **Conditions for Fund Release:** * Compliance with guidelines issued in Government Order No. 117/2017/69-1-17-14(31)2012TC dated October 26, 2017. * Prior technical approval from the competent authority for all proposed works. * Expenditure to be as per the terms and conditions of the scheme. * Funds to be released to the concerned DUDA (Construction Unit) in a timely manner. * DUDA to get the project approved by the district-level governing body before construction begins. * Funds to be used specifically for the approved work/item. * Details of works, cost, completion period, and responsible officials to be displayed publicly at the work site and uploaded to DUDA's website. * Interest earned on the funds to be deposited in the treasury. * The concerned executive agency is fully responsible for ensuring that the quantities of the projects are followed during construction. * Expenditure as per financial guidelines and Government Orders. * Suda/Ida to ensure that the formations of the project calculations of the projects in question, are as per the Government Order of the Finance Department dated 04.04.2008. * It must be ensured that the work approved under the said project, has not been approved, through the State Government or any other source. * Funds to be drawn by Director, State Urban Development Agency, Lucknow. * Information on each withdrawal, including the name of the treasury, voucher number, date, and accounting head, must be provided to the Accountant General. * Utilization certificates to be submitted to the government after using the funds. * Charges to be deposited in the relevant accounting head as per the instructions issued in Government Order No. A-2-23/Ten-2011-17(4)/75, dated 25.01.2011. **Impact Analysis** * **State Urban Development Agency (SUDA)/IDA** * **Impact:** Responsible for ensuring no duplication/repetition of project works * **Action Required:** Ensure projects do not overlap or repeat existing work. * **Director, State Urban Development Agency, Lucknow** * **Impact:** Responsible for drawing funds from the treasury. * **Action Required:** Draw funds after proper verification and adherence to all guidelines. * **Accountant General (Treasury/Accounts), Uttar Pradesh** * **Impact:** Receives information on fund withdrawals for accounting purposes. * **Action Required:** Maintain records of fund utilization based on the information provided. * **Project Director and Project Officer, DUDA** * **Impact:** Ensuring the quality of project implementation. * **Action Required:** Ensuring that projects are implemented correctly and of good quality. * **District Magistrates/Chairpersons, District Urban Development Agencies (Jaunpur & Varanasi)** * **Impact:** Oversight of project implementation in their respective districts. * **Action Required:** Monitor the progress and quality of project execution. * **DUDA (Construction Unit)** * **Impact:** Implementation of the project at the ground level * **Action Required:** Ensure the project gets approved by the district-level governing body before construction begins. * **Action Required:** Provide funds in a timely manner to the appropriate construction unit. * **Local Residents** * **Impact:** Beneficiaries of the completed development projects (roads, drains, etc.). * **Action Required:** None, but they should expect improvements in local infrastructure.

Key Entities Referenced

Mukhyamantri Nagariya Alpvikasit Evam Malin Basti Vikas Yojana: A scheme focused on the development of underdeveloped and slum areas in urban regions, implemented by the state government. It's the primary scheme under which the funds are being released. Anudan Sankhya-37: Grant number 37, referring to the budgetary allocation for the specified development works. Rajya Nagariya Vikas Abhikaran (SUDA): State Urban Development Agency, the implementing agency for the schemes and programs. It's responsible for ensuring adherence to guidelines and proper utilization of funds. Jaunpur: One of the districts where projects are being implemented under the scheme. Varanasi: One of the districts where projects are being implemented under the scheme.
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संख्या- 60/2026/20/69--2026-903025 प्रेषक, लाल मणि यादव, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : दिनांक 05 heap 2026 उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवंश्मलिज्ञ बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर HO3 परियोजनाओं एवं जनपद- वाराणसी की 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने, eg द्वितीय/अंतिम fered की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4884/9/ह: /विविध/ (द्वितीय fesxd)/20i9-20 वाल्यू-। दिनांक 34.42.2025 एवं पत्र Bea-469v0/8:/fataey (fede Teed)/209-20 वाल्यू-2 दिनांक 05.0:.2026 के सन्दर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मल्निन PVA योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश ALA-5/2025/529/69--25-903025, दिनांक 9.03.2025 द्वारा जनपद#जौन्पुरू की 03 परियोजनाओं एवं जनपद-वाराणसी की 02 परियोजनाओं, कुल 05:७प्रस्योजनाओं के विभिन्‍न वार्डों में इंटरलाकिंग/सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य से स्म्बन्धितेश्रू० 94.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त hag 'झें 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात्‌ BO 47.255 लाख Hage की गयी थी। उक्त्ञ OS परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में Healt संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित ताल्िकाध्टों*अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि BO 46.422 लाख (रूपये छियालिस लाख बयालिसे' हजार दो St मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख BO में) op.) जनपद | निकाय का बस्ती/वार्ड का परियोजना | सेंटेज | प्रथम | द्वितीय/ a.) का नाम |नाम/कार्य का विवरण।| की कुल | सहित |किश्त के| अंतिम किश्त नाम लागत |निविदा | रूप में | के रूप में की | निर्गत | स्वीकृत की . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।धनराशि धनराशि जाने वाली धनराशि (6-7) | 8 | 3 4 — जौनपुर न0पा0प०0 न०्पाग्पण जौनपुर के 2.07 20.96! 0.535 0.426 जौनपुर वार्ड कटघरा के तारापुर कालोनी में आईबी सिंह के मोड से गुडडू सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य। NO जौनपुरन0पा0प0० HO नण्पाण्प० मु० 7.4 7.24 825.20 8.554 बादशाहपुर के वाई AO बादशाहपुर । रूचि हास्पिटल मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कार्य। Ww जौनपुरन0पा0प0० HO नण्पाण्प० मु० 983] 9.302 4.655 4.647 बादशाहपुर के वाई AO बादशाहपुर । में नई Tok Seah मार्ग से Wah दबे (के घर तक/<ुण्टरलॉकिंग कार्य | योग 47.52 47.387 23.76 23.627 वाराणसी नगर aa” निगम वाराणसी 8.50 7.90 4.25 3.660 निगम वाराणसी39 सुसुवाही में विक्रम के प्लाट से सुमन के मकान तक सडक एवं सीवर निर्माण कार्य। NOवाराणसी नगर नगर निगम वाराणसी 38.43 38.350 9.25 9.35 निगम वाराणसी'।वार्ड संख्या 39 सुसुवाही सुनील पटेल के मकान से बीएचयू बाउड्री से इण्टरलॉकिंग तक सडक निर्माण कार्य। योग 23.465 . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।कुल योग 94.45 |93.647 | 47.225 | 46.422 (रूपये छियालिस लाख बयालिस हजार दो at मात्र)। l. उक्त धनराशि प्रश्तगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 7/20I7/69-I-7-4(3)20I2ere, दिनांक 26 अक्टूबर, 20i7 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण BUTT अनुपालन करते हुए की जायेगी। 2. प्रश्नगत परियोजनाओं A प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय- 2 के प्रस्तर-38 A वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही कार्य WigEH किया जायेगा। 3. Sed धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों“योजना के प्रतिबृन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य <कीर्थवेशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार Hands fe वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बह्नधितश्सयॉनीय निवासियों को मिल सके। 4. Seat धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को Sue al जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्तगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निक़ायीब्सेथ्अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमल्य Helen सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। 6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त Ha ब्का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित Hise ed ध्यरियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजक्िक्र/ रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। seq सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट परअनिबीॉर्य रूप से अपलोड किया जायेगा। 7. सूडा»डूडा द्वारा स्वीकृत कीब्छाण्रही| धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत UTA stole, ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। 8. उक्त प्रायोज़ना Arata को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था»सम्बन्धितबडूगकूकी होगा। 9. स्वीकृत gaa व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत Meare के अनुरूप किया जायेगा। 0.\34eaq GERRY सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जीथ्ेगाबिकि UTA परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 केश्अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उच्देश्य से अथवा प्रायोजना के THU को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है। 44. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को Haye करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि sea परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा। . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2. प्रश्तगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्तिशपुनरावृत्ति न हो, यह सूडा»डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 3. SHAT धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र०0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्‍्त किया जायेगा। 4. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी। I5. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 A अवश्य करा लिया जाये और Sa बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोशितधनशशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। 6. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2- 23/G8-20I-7(4)/75, दिनांक 25.0:.20 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों,&क्रेश्क्रम | 7. 8. 9. 2. में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की SMM, जिक्षनी 3। मार्च, 2026 तक व्यय हो सके। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्डयूल्र* बैके में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसेध्शजकोष़ भें जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। Wad परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का Waseca सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालत्रू घित्तीराथ्चर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037, eraelWep-22:704050400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मल्िन बस्ती विकास योजना, मानक मद-35 पूँजीगज् पषैरिसिम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा। 3. यह आदेश वित्त (आय-च्ययोक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AeA-6/2025/a-- 352/G8-2025-23/202% दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उकतवत प्रतिनिधानित अधिकार के Beda fasta किये जा रहें हैं। भवदीय, (लाल मणि यादव) उपसचिव। संख्या एवं दिनॉक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, S500, प्रयागराज। . निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज। . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।निजी सचिव, AIO AAT, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 uw शासन। 6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर एवं वाराणसी। . वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 50प्र0 शासन। 7 8. नियोजन अनुभाग-4, 50प्र0 शासन। 9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, SOUO शासन। 0. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। . 2. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने eI 3, TS फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समनन्‍वयक। (लॉल ATT यादव) उप सचिव। . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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