Date: 2026-01-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज की 17 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ प्रयागराज जिले में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत 17 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए द्वितीय/अंतिम किस्त में 105.392 लाख रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी देता है। इस मंजूरी के लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2026 है। धनराशि राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक द्वारा निकाली जाएगी।
**मुख्य बातें**
* **अनुदान का उद्देश्य और राशि:**
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रयागराज जिले में 17 परियोजनाओं के अवशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए है।
* जारी की जाने वाली कुल राशि 105.392 लाख रुपये है।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* धनराशि का उपयोग उन शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए तय किए गए हैं।
* परियोजनाओं को शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की विशिष्टताएँ, मानक और गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
* धनराशि केवल उसी कार्य/मद के लिए उपयोग की जानी चाहिए जिसके लिए वह स्वीकृत है।
* योजना के विवरण, लागत, समापन अवधि, और संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण को कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक किया जाना चाहिए और डूडा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
* धनराशि को HDFC बैंक/शेड्यूल बैंक में रखा जाना चाहिए, और अर्जित किसी भी ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
* Suda यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजनाओं की लागत का आकलन वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया गया है।
* इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्वीकृत कार्यों में दोहराव न हो।
* जारी किए गए धनराशि की सूचना कोषागार के विवरण के साथ महालेखाकार को प्रदान की जानी चाहिए।
* उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, और अप्रयुक्त धन सरकार को वापस किया जाना चाहिए।
* सेंटेज चार्ज (स्थापना व्यय) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेशों का पालन करते हुए राजस्व शीर्षक में जमा किया जाएगा।
* **वित्तीय वर्ष और लेखा विवरण:**
* यह व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 के तहत किया जाएगा।
* लेखा शीर्षक है - 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना, मानक मद-35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **प्रमुख हितधारक:**
* **निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा):**
* **प्रभाव:** स्वीकृत धन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि स्वीकृत कार्यों की विशिष्टताएँ, मानक और गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। यह भी सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं के लिए सही लागत का आकलन किया गया है और धन का उपयोग सरकार के नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस अनुदान संख्या के तहत सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस अनुदान का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ही करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई दोहराव न हो।
* **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग:**
* **प्रभाव:** नीति का कार्यान्वयन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
* **जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** इस नीति का कार्यान्वयन और निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस नीति का सही क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करें।
* **नगर निगम प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** धन जारी होने पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
* **स्थानीय निवासी:**
* **प्रभाव:** बुनियादी ढांचे में सुधार और जीवन स्तर में सुधार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें।
* **महालेखाकार (एजी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** लेखा और लेखा परीक्षा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेजों का सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
* **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** परियोजनाओं के खातों का ऑडिट करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियमित ऑडिटिंग और अनुपालन सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना।
अनुदान संख्या-37: मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत अनुदान का विशिष्ट पहचानकर्ता (आइडेंटिफायर)।
जनपद-प्रयागराज: वह जिला जिसमें स्वीकृत परियोजनाएँ स्थित हैं।
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ: वह एजेंसी जो धनराशि वितरित करने और परियोजना का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26: यह वह वित्तीय वर्ष है जिसके लिए धनराशि का व्यय निर्धारित है।
G@EA-46/ 2026/2554/69--2026-20i2807
प्रेषक,
लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : दिनांक 27 जक्बरी:७2028
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवंश्मलिज्ञ बस्ती विकास
योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज AMI7 शैपरियॉजनाओं के अवशेष
कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम Tred की धनराशि अवमुक्त् किये्ज़ाने के सम्बन्ध में।
महोदया,
उपयुक्त विषयक आपके पत्र Aea-4074/l0s@; viata, (द्वितीय किश्त)/2020-2।
वाल्यू-2 दिनांक 30.i2.2025 के सन्दर्भ A मुझेजसह (कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री
नगरीय अल्पविकसित एवं Atel बस्ती AA योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में
अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश (APA-234/2023/793/69-I-76454, दिनांक
30..2023 द्वारा जनपद-प्रयागराजश्ब्के७विभिन्न ast में इंटरलाकिंग/सी0सी0 रोड व नाली
निर्माण कार्य से सम्बन्धित 77७परियौजनाओं हेतु BO 29.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय
स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम eaves में 40 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् BO 87.96 लाख
अवमुक्त की गयी थी उक्त? परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त
योजनान्तर्गत बित्लीय&बर्ष ९०25-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की
धनराशि से त़िम्नेलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि FO 05.392 लाख
(रूपये TAs rr लाख उनतात्रिस हजार दो at मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति
निम्नब्रिंखित्र शेल>प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-
(धनराशि लाख FO में)
aera | निकाय | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का परियोजना | टेण्डर की | प्रथम द्वितीय/
a.) का | ar नाम विवरण। की कुल | गयी | किश्त के | अंतिम किश्त
नाम लागत | धनराशि | यप में | के रूप में
सेन्टेज | निर्गत | स्वीकृत की
सहित | धनराशि | जाने वाली
धनराशि।
(6-7)
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।—_— AIX जा न0नि0 नैनी विनायक नगर में अम 0.6 8.830 4.064 4.7660
प्रयागराजनाथ पटेल के घर होते हुए de
प्रकाश के धर तक सडक एवं
नाली का निर्माण कार्य।
~
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IIIS To
न0नि0 मोहब्बतगंज राम निषाद के घ 2.78 i2.200 5.42 7.0880
प्रयागराज से आशु भारतीय के घर तक!
सड़क एवं नाली का निमार्ण
कार्य |
है
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IIIS To
न0नि0 ओम प्रकाश सभासद नगर, 4.08 3.890 .632 2.2580
कालिन्दीपुरम, वार्ड नं0 7 में
प्रयागराज
महावीर स्कूल के बगल में
मंदिर के सामने राजेश के
मकान WO Ol sl/i0 सेआगे|
खाली प्लाट तक इण्टरलाकिंग
एवं नाली का निर्माण कार्य।
है
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IIIS To
न0नि0 ओम प्रकाश सभासद नगर, 3.४ 3,002 .256 .7460
कालिन्दीपुरम, ds ao 7|
प्रयागराज
प्रयागराज में SI लाल मानक््सं०
Olm/va से पिरथी लार्ल के
मकान तक उण्टरलाकिंगऔ एच
नाली का निर्माण wre
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न0नि0 ओम प्रकाश (सभौसके नगर, 4.03 3.840 .62 2.2280
कालिन्दीपुरम,#&ब्दयोड/ HO 74
प्रयागराज
प्रयागराज “Ay च्मरोती टोला में
रामपतिध्मकान HO Ol के/40
wa LFA के मकान सं0
Qlh/24 तक इंण्टरलाकिंग एवं
नाली का निर्माण कार्य।
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न0नि०0 अंग्रापुर नई बस्ती में तक .9 9.830 4.476 5.3540
प्रयागराज इंण्टरलाकिंग एवं नाली का
निर्माण are
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न0नि0 गोती छरबना रोड से सर्वेश सिं 23.2 8.300 9.248 9.0520
के घर तक मार्ग का नव
प्रयागराज
निर्माण कार्य।
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IIIS To
aouo 'आर0के०0 वितारी नगर में हडाही 34.73 28.940 3.892 5.0480
कोराव घर से योगेश तिवारी के a
तक इण्टरलाकिंग एवं ]
निर्माण कार्य।
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।० AIX जा न0पं0 अम्बेडकर नगर में राजेश 5.92 3.890 6.368 7.5220
कोराव त्रिपाठी के घर हरिशचन्द्र प
के घर तक svete एवं
नाली निर्माण कार्य।
| 0ः IIIS To aouo वार्ड AO 03 कटरा हीराराम से 8.5 7.990 3.260 4.7300
सिरसा SIO सीताराम पटेल के घर से
जी0आई0सी0 स्कूल तक
इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण
कार्य।
ः IIIS To
न0नि0 पुर eae (Aad नगर), ॥.70 8.820 4.68 4.0400
प्रयागराज aa में sg unt के धर से
जगदीश प्रसाद के घर an
इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण
कार्य |
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IIIS To
न0नि0 अंदावा रेलवे लाइन के आगे 8.3 6.380 3.25 3.300
प्रयागराज अनिल fe केघर के बगल से
राम दुलार सिंह के घर तक
सड़क निर्माण कार्य।
~ 3 IIIS To न0नि0 ad नगर झूसी भगत सिंह भार्ग 8.7 6.330 3.26 3.0700
प्रयागराज पर मिश्रा जी के घर A Slaves
उमेश प्रताप के घर तक a
का निर्माण कार्य
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IIIS To
aouo आजाद DRAMA नगर में 7.86 5.370 7.i4 8.2300
कोराव मोहन लालज्ैपटेल के घर A
धरकरानच्बरती तक।
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IIIS To
नऐैपं0 as a 04 में अनिल exalt 7.78 7.240 7.( 0.300
शंकरगढ के घर से विजय बलुवा के घ
तक इण्टरलाकिंग का निर्माण
कार्य |
‘ 6» OTN 5 न0पं०0 वाई a 03 में मेन रोड से 3.94 i3.700 5.97 8.300
शंकरगढ़ सुरेन्द्र तक इण्टरलाकिंग का|
निर्माण कार्य।
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॥7
IIIS To
न0पं०0 वाई न॑ 09 राजा कोठी द 5.09 4.800 6.03 8.7700
शंकरगढ़ में काली रोड से रामरती स्कूल
तक इण्टरलाकिंग का निर्माण
कार्य |
कुल योग 29.97 93.352 87.96 05.392
(रूपये एक करोड़ पॉच लाख उनतालिस हजार दो at ar)!
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।l. उक्त धनराशि प्रश्तगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-
7/20I7/69-I-7-4(3)20I2ere, दिनांक 26 अक्टूबर, 20i7 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का
पूर्ण BUTT अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं A प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-
2 के प्रस्तर-38 A वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य
प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया
जायेगा।
3. Sd धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों“योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार
उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की बिशिष्टियाँ्िसानक
व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे fxd oueey
धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को
मिल सके।
4. Seat धनराशि यथा समय सम्बन्धित ser (निर्माण इकाई) को उपलब्ध कराहदीणैजीयेग्री। सम्बन्धित डूडा
(निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्तगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अन्नुमोदिज्ञ कराने के उपरान्त
ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका*छययह्प्रत्यैँंक दशा में उसी कार्य/मद में
किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं छोगा#छसामग्री%७पकरणों का क्रय वित्तीय नियमों
के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, कैठनैकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि,
कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एक्कपरियौजक्ञा अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल
पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से. प्रस्तुतकिया जायेगा। seq सभी विवरण एवं योजना का
आगणन Sst की वेबसाइट पर अनिवार्य रूष से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा»डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही थत्तराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा
और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की, धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की ATH कोऋ&ज्निरमीेण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी
संस्था/सम्बन्धित डूडा का BAL!
9. स्वीकृत धनराशि कहव्यथ feta हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत
शासनादेशों के अनुरूप क्विया जायेगा।
0. उक्त धनराशि Grafeid निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया
AAT We परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008
HAs तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उच्देश्य से अथवा प्रायोजना के
CHIU कौब्केमे, करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
iM. जैदतंधनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त
धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को Haye करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि sea
परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं
की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का
दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन
को सूचित किया जायेगा।
42. Wad परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्तिशपुनरावृति न हो, यह सूडा»डूडा द्वारा सुनिश्चित किया
जायेगा।
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।43. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव,
सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र०0 शासन के
प्रतिहस्ताक्षरोपरान््त किया जायेगा।
44. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को
आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष
के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद
उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि,
यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
46. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेशसंख्या-ए-2-
23/GH-200-7(4)/75, दिनांक 25.07.20 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के wa सुसंगरत लेखा
शीर्ष में जमा किया जायेगा।
47. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेग्री9 जितनी) 3 मार्च, 2026
तक व्यय हो सके।
8. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिडसूलच्बैंक A era जाय और यदि
शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोपष् Ayaan सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण Sealed सम्बन्धित परियोजना निदेशक
एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय ayezo25-26 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-037, eraelWep-22:704050400 मुख्यमंत्री eens अल्पविकसित व मल्िन बस्ती
विकास योजना, मानक मद-35 पूँजीगत Baus के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला
जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययंक७अनुभाग-। के कार्यालय AT AGA-6/2025/a--
352/ee-2025-23/2025 दिनौंकु४72 Ard, 2025 A प्रशासकीय विभाग को 3éddd
प्रतिनिधानित अधिकार के अत्तर्गतथ्निर्गत किये जा रहें हैं।
भवदीय,
(लाल मणि यादव)
उपसचिव।
संख्या Vd दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ठ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, Sod तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन,
प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, SOUO शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
0. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
3. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट TATA |
(लालच्मणि, यादव)
ऊप॑ सचिव।
. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।