Date: 2025-07-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
यहाँ आपकी अनुरोधित रिपोर्ट है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा 11 जुलाई, 2025 को जारी किया गया शासनादेश है। शासनादेश वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु यूपीडा को ₹18087.05239 लाख आवंटित करता है। आवंटित धनराशि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के लिए है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* यूपीडा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए ₹18087.05239 लाख की राशि आवंटित की गई है।
* धनराशि जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के लिए है।
* **धनराशि का उपयोग:**
* आवंटित धनराशि का उपयोग केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसोर्टियम बैंकों से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए किया जाना है।
* धनराशि को किसी अन्य बैंक खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण लिया गया था।
* **अनुपालन और रिपोर्टिंग:**
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को जमा करना होगा।
* धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
* **वित्तीय प्रबंधन:**
* धनराशि का व्यय वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार बजट मैनुअल और वित्तीय नियम पुस्तिकाओं का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए।
* आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाना चाहिए।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:**
* यूपीडा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु ₹18087.05239 लाख प्राप्त करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए।
* वित्तीय नियमों का अनुपालन करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत करें।
* यह सुनिश्चित करें कि धनराशि केवल कंसोर्टियम बैंकों से लिये गये ऋण की अदायगी हेतु उपयोग की जाए।
**हितधारक:** वित्त संस्थाएं
* **प्रभाव:**
* वित्त संस्थाएं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए दिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त करेंगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* इस बात की पुष्टि करें कि भुगतान प्राप्त हुआ है और अपने अभिलेखों को अपडेट करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:**
* उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा होना सुनिश्चित कर सकती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धनराशि के उपयोग और परियोजना की प्रगति की निगरानी करें।
* आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करें।
**हितधारक:** महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज
* **प्रभाव:**
* महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्तीय संचालन की समीक्षा करेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यूपीडा द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा करें।
* वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करें और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि का आवंटन।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ऋण अदायगी के लिए आवंटित धन प्राप्त करने वाली इकाई।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास अनुभाग, वह विभाग जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन आवंटन से संबंधित शासनादेश जारी करता है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: यूपीडा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को प्रस्तुत करेगा।
AKAT-47/2025/ |/028623/2025/003-77-3002-003-3-2022
प्रेषक,
निर्मेष HAN शक्ल,
oO oO
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर ५७
यूपीडा, पिकप भवन, NX
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 33 25
गोमती नगर लखनऊ। थे
संस्थाओं से ल्रिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु WW
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य हेतु वित्त
Oy के संबंध में।
महोदय, रे
696/यूपीडा/08/447 दिनांक 30.06.2025 के
उपर्युक्त विषयक sy मुख्य , ost के. पत्रांक
=: RMS यह कहने का निदेश हुआ है
कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण त्त संस्थाओं से लिये गये ऋण की
अदायगी हेतु _ माह... जुलाई, 2025 , 2025 तक धनराशि रू0
8087.05239 लाख ( रुपये a £25 करोड़ सत्तासी लाख पाँच हजार दो at
उनतालीस मात्र ) की धनराशि विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
अवमुक्त किये जाने की श्री स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
क्रमांक का नाम HAHA धनराशि
९ GQ ”
{ | माह जुलाई, 2025 से सितम्बर 2025 तक की 8087.05239
अवधि हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंकों से लिये गये
ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु
कुल योग 8087.05239
(|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते
में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी
बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा eka समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(3)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0-
€0-6/2025/si--352/ee-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 aan जारी fa a“
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त rage शैलारू निर्गत
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट रस एवं पु के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते जायेगा तथा
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का मद में नहीं
किया जायेगा।
(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यपीडा |
2- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये Re 39 ( रुपये एक अरब अस्सी करोड़
सत्तासी लाख पाँच हजार दो at sale \ चाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-
व्ययक मे अनुदान pS 007 285280800200 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल
एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु ) के लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु
सहायता मानक मद 20 - सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा।
3- ee आदेश वित्त ( ट ) अनुभाग - । के कार्यालय AT संख्या -
6/2025/sT--352/ /2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को
के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
BQ ° भवदीय,
है (निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव
संख्या एवं दिनाक Aca]
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास fast, उ०प्र० शासन |
|0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
I4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- नस “
I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। NX
43. गार्ड Wardell | \ थे
SP S,. से,
OS (निर्मेष कुमार शुक्ल)
Cy उप सचिव
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |