Date: 2026-02-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति।
ज़रूर, यहां दस्तावेज़ का एक सारांश दिया गया है जिसका उपयोग करके आपने प्रदान किया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 के तहत उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के लिए आवंटित धनराशि के लिए अंतिम किस्त को मंजूरी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 287.50 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी है, जिसे कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निपटान में रखा जाएगा। यह धन आवंटित कुल 1150.00 लाख रुपये का अंतिम भाग है, जिसमें पिछली किस्तों को पहले ही जारी कर दिया गया था।
**मुख्य बातें**
* **धन अनुमोदन:**
* उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड को चतुर्थ किस्त के रूप में 287.50 लाख रुपये जारी किए गए।
* यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित की जा रही है।
* पहले से जारी तीन किस्तों के माध्यम से 862.50 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* स्वीकृत राशि का आहरण केवल राजकोष से तत्काल आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
* धनराशि को पहले से निकाले गए और एकमुश्त बैंक खाते या किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य/मद के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
* उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद किया जायेगा और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड उत्तरदायी होंगे।
* उपरोक्त स्वीकृत व्यय उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के 11.04.2025 के पत्र में संलग्न कार्ययोजना के अनुसार ही किया जायेगा।
* उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा।
* **लेखा विवरण:**
* इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,87,50,000 (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-005 लेखा शीर्षक 2851001053100 उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड:**
* **प्रभाव:** बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी गतिविधियों और संचालन के लिए अंतिम किस्त के रूप में धनराशि प्राप्त होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस राशि का उपयोग स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुपालन के साथ अनुमोदित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना चाहिए।
**कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश:**
* **प्रभाव:** धनराशि प्राप्त करने और वितरण करने का प्रभारी होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड नियमों के अनुसार धनराशि का उपयोग करे।
**महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** खातों की जांच और लेखा परीक्षा करने के लिए तैयार रहें।
**वित्त विभाग:**
* **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग उचित रूप से किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि निधियों का उपयोग बजट आवंटन और निर्देशों के अनुपालन में किया जाए।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति का प्राप्तकर्ता।
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ: इस निर्देशानुसार प्राप्त धनराशि का उपयोग करने वाली इकाई।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का प्राधिकरण जो अनुदान स्वीकृत कर रहा है।
खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2: उत्तर प्रदेश सरकार का अनुभाग जो इस वित्तीय स्वीकृति को जारी करता है।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: स्थान जहाँ ये संगठन स्थित हैं और यह नीति लागू होती है।
स(cid:201)ं या- 5/2026/47/59-2-2026/004-1804569
(cid:292)ेषक,
सुनील कुमार पा(cid:214) डये ,
(cid:874)वशेष स(cid:876)चव,
उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
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उ(cid:215) तर (cid:292)देश, लखनऊ।
खाद(cid:547) एवं (cid:274)ामो(cid:622)योग अनभु ाग-2 लखनऊ : (cid:465)दनांक 16 फरवर(cid:547), 2026
(cid:874)वषय:- (cid:874)व(cid:215) तीय वष(cid:91) 2025-26 म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-5 के अ(cid:219) तगत(cid:91) उ(cid:215) तर (cid:292)देश माट(cid:547)कला बोड(cid:91) हेत ु
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महोदय,
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47/मा0क0बो0/बजट-06(6)/2025-26, (cid:465)दनांक 22.01.2026 के संदभ(cid:91) म(cid:581) मुझे यह कहने का (cid:467)नदेश
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सापे(cid:162) शासनादेश सं(cid:201) या-20/2025/198/59-2-2025/001-1804569, (cid:465)दनांक 25 अ(cid:292)ैल, 2025 (cid:622)वारा
(cid:292)थम (cid:873)क(cid:230) त क(cid:551) धनरा(cid:871)श (cid:510)0 287.50 लाख ((cid:510)पये दो करोड़ स(cid:215) तासी लाख पचास हजार मा(cid:287)) एवं
शासनादेश सं(cid:201) या-42/2025/391/59-2-2025/002-1804569, (cid:465)दनाकं 02 (cid:871)सत(cid:224) बर, 2025 (cid:622)वारा
(cid:622)(cid:874)वतीय (cid:873)क(cid:230) त क(cid:551) धनरा(cid:871)श (cid:510)0 287.50 लाख ((cid:510)पये दो करोड़ स(cid:215) तासी लाख पचास हजार मा(cid:287))
तथा शासनादेश स(cid:201)ं या-2/2026/560/59-2-2025/003-1804569, (cid:465)दनांक 05 जनवर(cid:547), 2026 (cid:622)वारा
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(cid:467)नगत(cid:91) (cid:873)कये जाने एवं उसे (cid:467)नदेशक, कुट(cid:547)र एवं (cid:274)ामीण उ(cid:622)योग (cid:467)नदेशालय, उ0(cid:292)0 के (cid:467)नवत(cid:91)न पर रखे
जाने क(cid:551) रा(cid:207) यपाल महोदया सहष (cid:91) (cid:232) वीकृ(cid:467)त (cid:292)दान करती ह(cid:583):-
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(1) (cid:232) वीकृत धनरा(cid:871)श का आहरण राजकोष से ता(cid:215) का(cid:871)लक आव(cid:230) यकता के आधार पर ह(cid:547) (cid:873)कया
जायेगा।
(2) (cid:873)कसी प(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) धनरा(cid:871)श को पूव (cid:91) से आह(cid:464)रत करके एकमु(cid:230) त बक(cid:583) खाते/ अ(cid:219) य (cid:873)कसी खाते म(cid:581)
नह(cid:547)ं रखा जायेगा।
(3) उ(cid:200) त (cid:232) वीकृत धनरा(cid:871)श का उपयोग उसी (cid:292)योजन/मद के (cid:871)लए (cid:873)कया जायेगा िजसके (cid:871)लए
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1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547)ं है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।-2-
(4) (cid:232) वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरा(cid:871)श का (cid:467)नयमानसु ार उपयो(cid:876)गता (cid:292)माण-प(cid:287) उ0(cid:292)0 माट(cid:547)कला बोड (cid:91) (cid:622)वारा
शासन को ससमय उपल(cid:222) ध कराया जायेगा।
(5) (cid:232) वीकृत धनरा(cid:871)श का आहरण स(cid:162)म (cid:232) तर के अनमु ोदनोपरा(cid:219) त (cid:873)कया जायेगा तथा (cid:874)व(cid:419) (आय-
(cid:229)ययक) अनभु ाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, (cid:465)दनांक
27 माच,(cid:91) 2025 एवं समय-समय पर (cid:467)नगत(cid:91) शासनादेश(cid:585) म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) का पूणत(cid:91) या
अनपु ालन सु(cid:467)नि(cid:230)चत (cid:873)कया जायेगा।
(6) (cid:873)कसी भी (cid:874)व(cid:215) तीय अ(cid:467)नय(cid:871)मतता के (cid:871)लए महा(cid:292)ब(cid:219) धक, उ(cid:215) तर (cid:292)देश माट(cid:547)कला बोड (cid:91) उ(cid:215) तरदायी
ह(cid:585)गे।
(7) उ(cid:200) त (cid:232) वीकृत का (cid:229) यय उ0(cid:292)0 माट(cid:547)कला बोड (cid:91) के प(cid:287)ांक-288/मा0क0बो0/बजट-06(6)/2025-26,
(cid:465)दनांक 11.04.2025 म(cid:581) संल(cid:202)न क(cid:551) गयी कायय(cid:91) ोजना के अनसु ार ह(cid:547) (cid:873)कया जायेगा।
(8) उ(cid:200) त (cid:232) वीकृत धनरा(cid:871)श का लेखा, महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज या उनके
(cid:622)वारा मनोनीत (cid:873)कसी अ(cid:219) य अ(cid:876)धकार(cid:547) (cid:622)वारा जांच के (cid:871)लए उपल(cid:222) ध रहेगा। यह लेखा क(cid:224) (cid:220) (cid:282)ोलर
एव ं ऑ(cid:875)डटर जनरल या उनके मनोनीत (cid:873)कसी अ(cid:219) य अ(cid:876)धकार(cid:547) (cid:622)वारा टे(cid:232) ट आ(cid:875)डट के (cid:871)लए
उपल(cid:222) ध रहेगा।
2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229) यय (cid:510)पये 2,87,50,000 ((cid:510)पये दो करोड़ स(cid:215) तासी लाख पचास हजार
मा(cid:287)) को चालू (cid:874)व(cid:215) तीय वष(cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनदु ान सं(cid:201) या-005 लेखा शीष(cid:91)क
2851001053100 उ(cid:419)र (cid:292)देश माट(cid:547) कला बोड (cid:91) मानक मद-20-सहायता अनदु ान-सामा(cid:219) य (गैर वेतन)’
के अ(cid:219) तगत(cid:91) (cid:229) यवि(cid:232)थत धनरा(cid:871)श के नाम(cid:581) डाला जायेगा।
3- यह आदेश क(cid:224) (cid:220) यटू र (cid:622)वारा उ(cid:215) प(cid:219) न सं(cid:201) या-E-6-144-X-2025-26, (cid:465)दनांक 13.02.2026 म(cid:581)
(cid:292)ा(cid:220) त (cid:874)व(cid:215) त (cid:874)वभाग क(cid:551) सहम(cid:467)त से (cid:467)नगत(cid:91) (cid:873)कये जा रहे है।
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सुनील कुमार पा(cid:214) डये
(cid:874)वशेष स(cid:876)चव।
स(cid:201)ं या- 5/2026/47(1)/59-2-2026/004-1804569 तद(cid:465)दनां(cid:873)कत
(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प (cid:467)न(cid:224) न(cid:871)ल(cid:872)खत को सचू नाथ (cid:91) एंव आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।
1-महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:622)(cid:874)वतीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547)) (cid:292)थम/(cid:622)(cid:874)वतीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
3-म(cid:201)ु य कायप(cid:91) ालक अ(cid:876)धकार(cid:547), उ0(cid:292)0 खाद(cid:547) तथा (cid:274)ामो(cid:622)योग बोड,(cid:91) लखनऊ।
4-महा(cid:292)ब(cid:219) धक, उ0(cid:292)0 माट(cid:547)कला बोड,(cid:91) लखनऊ
5-म(cid:201)ु य कोषा(cid:876)धकार(cid:547), जवाहर भवन, लखनऊ।
6-(cid:874)व(cid:215) त ((cid:229) यय-(cid:467)नय(cid:287)ं ण) अनभु ाग-6/(cid:874)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनभु ाग-1
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547)ं है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।-3-
7-(cid:467)नदेशक, (cid:874)व(cid:215) तीय एवं सािं (cid:201)यक(cid:551)य (cid:467)नदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8-(cid:874)व(cid:215) त एवं लेखा(cid:876)धकार(cid:547), उ0(cid:292)0 माट(cid:547)कला बोड,(cid:91) लखनऊ।
9-(cid:467)नदेशक, (cid:232) थानीय (cid:467)न(cid:876)ध लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा (cid:874)वभाग, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
10-गाड (cid:91) फाइल।
आ(cid:163)ा से,
सुनील कुमार पा(cid:214) डये
(cid:874)वशेष स(cid:876)चव।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547)ं है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।