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Official Transcriptसंख्या-])2/2026 /आई0 //203455 /2026-5-6099 /473 /2025-6- प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3 NAG \> विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 A प्रदेश के 64 सामुदा"यिक सक्वास्थल ्य केन्द्रों पप डिजिटल एक्स-रे मशीन (ड्राई Oy ee उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति...
संख्या-])2/2026 /आई0 //203455 /2026-5-6099 /473 /2025-6- प्रेषक, आनन्द कुमार राय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3 NAG \> विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 A प्रदेश के 64 सामुदा"यिक सक्वास्थल ्य केन्द्रों पप डिजिटल एक्स-रे मशीन (ड्राई Oy ee उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-0फ/सी0एच0सी0 /ET-04 /2023/7पका 0.2025 एवं पत्र संख्या--0फ/सी0एच0सी0/कैम्प-0 /2023/205, दिनांक (0.2.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने आ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में प्रदेश के निम्नलिखित 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिजिटल जुडे let के साथ) उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल धनराशि रुपये 2/0,47,936/- (रूपये बारह करोड दस लाख हजार नौ at छत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ) अधीन श्री राज्यपाल हैं:- स्क्ल—्ल=्स ्न्क्क्क्क्क स्aकस्ब्य Se कान् यू : विवर—ण— ——wr—e ! खिजिसटa्ल CG -S मसजाजल कर 7 a 5 Sr.N District N ae | छाएर व्य Nाप aपा mन e ब —सस्् सला वित्त F मीS ! Requirment of Digitज aा l X4| sr e <> $ st ड़ व्व्दे ढ़ - We Ray Macine i क: ु at BE Aa —— क्र — _ = —— े _ —_—_ —ह—_ न_ न— __—— -— : —— _ = — _ — 3 = ‘> 2 >; i "जया Pe Ey३ a == = हर = =|| ae i ia i0 : _ = = oS e उst ओ = e = Pee L | === == i= epeeod j — is. arts ws - i4= = aan ४ 3 are | _ = = = iS tara v= L ——— >> > oe - zi 4 is —_Sarsaul =F _ zt e0S y 4 =o o RieE |B a कट te 7 >a >e ]= = e _ S = है4 L 2 L 4 a E = — = = —)| > | | 27 3 s e: — <i g <At 2 —_ == = — |] | “पतन 9 3: 0 0 लत _ = = ढ ई ह oe =. = 2 $3 IN iz | । _ 3 5 — — a $5 i है 26 3st 2i __ is vm ==2 5) __ i 40 (६ । _ — ] कक “42 [Mau : A =F +3 » = = = we l +4 l, यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in@ सत्यापित की जा सकती है।rn | ef Naga! ae 5 "नमन $$ eda | | —— ———— ft हु a a a | hhrawan #.0ए॥ह॥ह — =e अं | pl: ae ! | es ' Ce ‘ i —— r ‘ Sas a ae कि.
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26.0.2024, & जायेगी।समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार COT अनुभाग-4 SANT निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-4-2020-5(36)/2047, दिनांक 42.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिए द्वारा अनिवार्यतः StH पोर्टल से किया जायेगा। प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर AA बिड दवारा ही सम्बन्धित जनपद/चि कित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश AGA-2/207/523/28-2-20i7-97(A030)/20i6, दिनांक
23.08.2047 के अन्तर्गत आवश्यकता को ट्रकडे-ट्रकडे में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी GANT किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in@ सत्यापित की जा सकती है।महानिदेशक, चिकित्सा Ud स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चि कित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों की EAST पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते है तो
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2 OS इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश PEA-W-2-092/AH-20-24(7)-95, दिनांक 25..20 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको PEATE किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्यन उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। =९ i की उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता Te प्रश्तनगत उपकरणों की स्थापना जाए। ® मानव संसाधन उपलब्ध है। से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त @ संचालन हेतु दक्ष उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण G2. हरण विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह कि क्रय किये जा रहे उपकरण उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है। हक हि TMM धनराशि का उपयोग इसी fata वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल र en जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया प्र | यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय पुनरावृत्ति न हो। उपकरणों की मद चूंकि =e की मद है, में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तर का होगा। प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्र किया जायेगा। आहरित दिशा-निर्देशों Ne जाने के बाद ही आवश्यकतानसार अतपाल नुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से उक्त स्वीकृत ANY: निसयममायन ुवसिाभरि नन्िरन् धशाारिसतन ापद्रेाशरोूपं पकेर मशााधस्यनम कसोे नउिपरय्गोतग किितयाे पग्यरेमा मण िपतत्वर ्उयपयलयबि्तधा कसरंबांयधाी जायेगा। जायेगा। इस सम्बन्ध GAR Nola महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। aS: भी जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं है, का सम्मिल्रित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्य पूर्ण पाये जाने में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रकिया नियमानुसार मान्य होगी। संबंध में होने वाला व्यय रुपये (2,0,47,936 (रुपये बारह करोड़ दस लाख सैंतालीस हजार ना सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4200204000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/ठउपकरण और संयंत्र के AA डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-] के कार्यालय AT ACAM-6/2025/A-]-352/EA-2025-23/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, आनन्द कुमार राय संयुक्त सचिव। lL. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. sa शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या एवं दिनांक selec प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। po महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज | प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कापोरिशन लिमिटेड, लखनऊ। सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषा धिकारी, उत्तर प्रदेश। निदेशक (सी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ | मद रस सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश। NX सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश। मद oN DH क# WwW N वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-/ roma 2, उत्तर प्रदेश mes राय शासन/गार्ड फाइल। से, दर संयुक्त सचिव। lL. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. sa शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।