Date: 2026-01-23Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 01-वेतन मद में हो रही बचत से 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 11.35 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।
**Executive Summary**
This document is a government order (संख्या-14/आई/1213559/2026/004-89-1002/29/2025) from the Uttar Pradesh government, issued on January 23, 2026, regarding the reallocation of funds for the financial year 2025-26. It approves the reallocation of ₹11.35 lakh from the "01-Salary" budget head to the "49-Medical Expenses" budget head under Grant No. 69 for the Training and Employment Directorate. The order is effective from March 27, 2025, and is subject to specific conditions.
**Key Points / Main Content**
* **Fund Reallocation Approval:**
* Approved reallocation of ₹11.35 lakh from budget head "01-Salary" to "49-Medical Expenses" within Grant No. 69 for the Training and Employment Directorate's training division for the financial year 2025-26.
* **Conditions & Requirements:**
* Compliance with the guidelines issued in the Finance (Income-Expenditure) Section-1 Office Order dated March 27, 2025, must be ensured.
* No additional funds will be requested for the budget head from which the funds are being reallocated.
* The reallocated funds must be used in the same financial year and for the intended purpose only.
* The Directorate must ensure proper justification and completion of all formalities before utilizing the reallocated funds.
* The Directorate will be responsible for any audit objections arising from the non-utilization of the reallocated funds within the financial year.
* The Directorate must ensure compliance with restrictions specified in the U.P. Budget Manual paragraphs 147, 148, 150, and 151 regarding reappropriation.
* The expenditure must adhere to the provisions of the Financial Handbook and relevant government orders issued from time to time.
* The Directorate will be responsible for any financial irregularities.
* **Fund Allocation Details:**
* The expenditure of ₹11.35 lakh will be charged to Grant No. 069, accounting code 2230030010300 for the training division's operation under "49-Medical Expenses."
* **Authority:**
* The order is issued under the authority delegated to the administrative department as per Finance (Income-Expenditure) Section-1 Office Order No. 6/2025/B-1-352/दस-2025-231/2025, dated March 27, 2025.
**Impact Analysis**
**Stakeholder:** Training and Employment Directorate
**Impact**
* Receives additional funds of ₹11.35 lakh in the "49-Medical Expenses" budget head by transfering funds from “01-Salary" for the financial year 2025-26.
**Action Required**
* Utilize the reallocated funds in compliance with the specified conditions and guidelines.
* Ensure proper justification and completion of all formalities before utilizing the funds.
* Adhere to all financial regulations and government orders.
* Ensure no audit objections arise due to non-utilization or improper use of funds.
Key Entities Referenced
अनुदान संख्या-69: Grant Number 69 under which funds are being re-allocated for FY 2025-26.
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय: Directorate of Training and Employment, the primary recipient of the reallocated funds.
उत्तर प्रदेश शासन: Government of Uttar Pradesh.
लखनऊ: The location of the Directorate of Training and Employment and relevant offices, central to the policy's applicability.
लेखाशीर्षक 2230-03-001-03: The account head under which funds are being re-allocated within Directorate of Training and Employment.
PBAI-4/3TS/23559/2026/004-89-002/29/2025 4/3SiI§/273559/2026/004-89-002/29/2025
प्रेषक,
मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।
quanta शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2026
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संखूया-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक: 2230-03-00-03-
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 0-वेतन मद में हो रही
aaa से 49-चिकित्सा व्यय मद में SO .35 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र GAT-HS/36277 /2025-UPDTE/5/2025 दिनांक 0.42.2025 का
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संखया-69 के अन्तर्गत
लेखाशीर्षकः 2230-03-004-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण wavs का संचालन
योजना, 0-वेतन मद में हो रही बचत से 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 7.35 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम
से धनराशि स्वीकृत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
2- उक्तकेक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-
26 में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-03-007-03-Wa एवं सेवायोजन निदेशालय के
प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 0-वेतन मद में हो रही बचत से अनुदान संख्या-69 के ही लेखाशीर्षक
2230-03-00-03-WiRal Ud सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 49-चिकित्सा
व्यय मद में रू0 7.35 लाख (रूपये ग्यारह लाख पैतीस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए आपके das पर
रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में
उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं--
t. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का
पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त मांग नहीं की जायेगी।
3. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिए किया
जायेगा।
4. पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत
किये जाने के विषय में निदेशालय समस्त औपचारिकताओंकी पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर
लेंगे।
5. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में नकरने और उसके फलस्वरूप होने
वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशालय उत्तरदायी होगा।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है I
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।6. निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के WAR-747,
48, 50 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर
निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।
3- इससंबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,35,000 ( रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय
वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 223003000300 प्रशिक्षण एवं सेवा
योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।
4-. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप PAM-6/2025/Al-7 -352/Ga-2025-
23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
संलग्रक:यथोक््त।
भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं दिनांक aca
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
t- - FeeRaATH R(CRGT एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रे, लखनऊ।
4- सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
5- वित्त €्यय -नियत्रण) अनुभाग-44, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-/2
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।25,जवाहर भवन,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल |
आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है I
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।बी एम-9 (भाग - ॥)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदनस्वीक़ृति /
A089-20252026-89-002-29-2025-2026
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या 69 लेखाशीर्षक 2230-03-007-03-WRaul Ud सेवायोजन
निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध
कराये जाने के सम्बन्ध में।
निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण
आवेदन पत्र देने के आवेदन पत्र देने ससंंकक््ररममिितत की वित्त विभ ागT | ससंंकक्र्मरणम णके
अनुदान मानक| _जांक पर उपलब्ध| के दिनांक द्वारा संक्रमण | पशचात् शेष [वित्तीय
संख्या लेखाशीर्ष दिनांक पर उपलब्ध। के दिनांक पर | जाने वाली अनुदान
SRA मद अनुदान / विनियोग। उपलब्ध बचत | धनराशि हेतु अनुमोदित | अनुदान / | वर्ष
तु धनराशि विनियोग
223003000300 72,35,000 | -72,35,000
* सेवा
;
योजन 7,50,00,000 रुपये ग्यारह | रुपये ग्यारह
50 (प्रशिक्षण एवं सेवा योजन | 07 रुपये सात करोड रुपये ग्यारह | रुपये ग्यारह 2025-
निदेशालय के प्रशिक्षण (वेतन) पचास * | लाख पैंतीस | लाख पैंतीस 2026
संचालन पचास लाख मात्र हजार हजार
प्रखण्ड का संचालन ) हजार मात्र | हजार मात्र
निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण
वित्तीय वर्ष के | संक्रमण हेतु | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण व
अनुदान मानक उपलब्ध ५ पशचात् शेष [वित्तीय
संख्या लेखाशीर्ष मद लिए उपलब्ध / | प्रस्तावित संक्रमण हेतु अनुदान / वर्ष
ववििननििययोोगग धनराशि अनुमोदित धनराशि विनियोग
- (चिकित्सा। रुपये सात लाख रिपये ग्यारह लाख
(प्र2श2िक3्ष0ण0 ए3वं0 0स0ेव3ा0 0योजन 49 7,00,000 ,35,000 2075-
निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड Scher हजार 2026
संचालन व्यय) मात्र पैंतीस हजार मात्र
का संचालन)
कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।. स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी धनराशि की बचत सम्भावित है।
2. 03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण wavs का संचालन में मद संख्या-49-
चिकित्सा व्यय में वर्तमान वर्ष के लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयको के भुगतान हेतु रूपये
7.35 लाख की धनराशि की अतिरिकृत आवशूयकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनार्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के VRAR-750 व 54
में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उललघंन नही हो रहा है।
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
सुनील कुमार सरोज धर्मपाल पाण्डेय
अनुसचिव। अनुसचिव।
संख्या : आरई.संख्या-बजट-4-240, दिनाँक 6.0.2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण S40-, वित्त आय-व्ययक अनुभाग-4/2।
आज्ञासे
धर्मपाल पाण्डेय
अनुसचिव।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है I
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।