Date: 2026-02-05Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 सामान्य (वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के तहत अनुदान संख्या-71 सामान्य (वेतन) के लिए प्राप्त केन्द्रांश की दूसरी किस्त की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। 24000.00 लाख रुपये की राशि को स्टेट इम्पलीमेन्टिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त किया गया है। यह आदेश 5 फरवरी, 2026 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24000.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो केन्द्रांश की दूसरी किस्त है।
* यह राशि लेखाशीर्ष '2202-01-113-01-0102-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' के तहत आवंटित की जाएगी।
* **शर्तें और अनुपालन:**
* स्वीकृत धनराशि को उसी कार्य और उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए वह आवंटित की गई है।
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के प्रासंगिक निर्देशों और शासकीय आदेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* खर्च भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
* **प्रशासनिक आवश्यकताएँ:**
* धनराशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
* **आवंटन विवरण:**
* यह राशि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदान संख्या-71 के तहत लेखाशीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा अभियान-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति' के नामे डाली जाएगी।
* **अनुमोदन:**
* यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ**
* **प्रभाव:** यह निदेशालय समग्र शिक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने और शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रबंधित करने में सक्षम होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि स्वीकृत कार्यों के लिए खर्च की जाए और यह वित्त विभाग के सभी प्रासंगिक निर्देशों का अनुपालन करे।
**स्टेट इम्पलीमेन्टिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा)**
* **प्रभाव:** सोसाइटी को स्वीकृत राशि प्राप्त होगी जिससे उसे समग्र शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और शिक्षकों के वेतन के भुगतान में मदद मिलेगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सोसाइटी को स्वीकृत राशि का प्रबंधन करना चाहिए और उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जमा करना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
**बेसिक शिक्षा विभाग**
* **प्रभाव:** विभाग अपने संसाधनों का विस्तार करने और समग्र शिक्षा अभियान का समर्थन करने में सक्षम होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि का उपयोग उचित रूप से किया जाए और इस राशि की निगरानी की जाए।
Key Entities Referenced
समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान): एक योजना जिसके अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 सामान्य (वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग: विभाग जिसके अनुदान संख्या-71 के अंतर्गत धनराशि डाली जाएगी।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ: स्थान जहाँ राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा स्थित है और जहाँ यह वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
वित्त विभाग: विभाग जिसकी सहमति से यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।
भारत सरकार: योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
संख्या- 09/2026/|/22809/2026-68-5002(003)/I/2025
प्रेषक,
सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2026
fava: समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में
अनुदान संख्या-74 सामान्य (वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की
वित्तीय स्वीकृति।
महोदया,
उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/वित्त-नजट/825/2025-26,
दिनांक 27.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष
2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अनुदान
संख्या-7] के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- '2202-0-3-0-002-3-Heldd अनुदान-सामान्य
(वेतन)' मद से धनराशि SO 24000.00 लाख केन्न्द्रांश स्टेट इम्पलीमेन्टिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा
(प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है |
2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्ष- '2202-0-3-
07-002-3-Uedl अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में
धनराशि रू0 24000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-70-2025 द्वारा निर्गत
की गयी है।
3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष-
'2202-0-3-0-002-3-Uelddl अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद में प्राविधानित धनराशि
रू0 868969.80 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि wo
24000.00 लाख (रुपये दो अरब चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल
निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय करेंगे जिस कार्य एवं
प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।
(2) fact (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी--352/दस-
2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के UeR-2(4) Ud योजना से संबंधित अन्य
सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही-
प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
_ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही S|
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र
उपलब्ध कराया जायेगा।
(65) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान
संख्या-7 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-'2202-सामान्य शिक्षा-04-प्रारम्भिक शिक्षा-3-समग्र शिक्षा
अभियान-0-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-002-शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति (के.60/रा.40-
के.) -3-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' मद के ATA डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय GOAT-BOsilo-E--375-X-2025-26, दिनांक
02 फरवरी, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।
संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
I- महालेखाकार प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ |
3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल््ली।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0। लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ |
6- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त व्यय नियंत्रण) STUMT-7, उ0प्र0 शासन |
8- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।
SIT से,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।
_ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही S|
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |