Official Gazette Notification Text
Official Transcriptसंख्या-3/2026/आई/202466/004-64-2002-002-6-2025 प्रेषक, संजय कुमार टुबे, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 42-04-2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अधिष्ठान मदों के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय...
संख्या-3/2026/आई/202466/004-64-2002-002-6-2025 प्रेषक, संजय कुमार टुबे, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 42-04-2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अधिष्ठान मदों के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5954/रा0पि0व0आ0/2025, दिनांक 70--2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/a-I- 352/G8-2025-23 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में मूल आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष मांग के अनुसार उनके लेखाशीर्षक के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की एतहूवारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पिछड़े वर्गों के लिये विशेषज्ञ समिति/स्थायी आयोग का गठन " (धनराशि लाख रू0) मानक मद वित्तीय वर्ष 2025-26 में | वर्ष 2025-26 में | तृतीय किश्त के रूप में प्रावधानित धनराशि | आवंटित धनराशि | feta की जा रही धनराशि 2 3 4 20-सहायता अनुदान- 06.00 53.00 53.00 सामान्य (गैर वेतन) योग 06.00 53.00 | 530000 (रूपये तिरपन लाख मात्र) ()) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपरिसंदर्भित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 6/2025/al--352/4a-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उल्लिखित में दिए गए निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लि(खित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
(2) मितव्ययिता संबंधी पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों एवं निर्देशों विशेषकर वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश GAN-263/49-A0ldo()/9, दिनांक i0-72-799 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए संगत मदों में धनराशि व्यय की जायेगी।
(3) स्वीकृत धनराशि में से जो भी धनराशि व्यय की जाये या जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय, उसमें संगत अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।
(4) बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में मासिक व्यय विवरण शासन को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराये जायेगें, जिसकी प्रति वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 को भी भजी जायेगी। अनुपालन न होने की दशा में इसे वित्तीय अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
(5) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं रखा जायेगा। नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत अनुदान के अधीन ही रखा जायेगा।
(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(7) प्रश्रगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।
(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(9) उक्त अनुदान पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 53,00,000 ( रुपये तिरेपन लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 079 लेखा शीर्षक 2225808000300 पिछड़े वर्गों के लिये विशेषज्ञ समिति/स्थाई आयोग का गठन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-764-X-2025-26-feri:8-7-2026 H Wed वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, संजय कुमार टुबे, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। UB -3/2026/HTS/202466/004-64-2002-002-6-2025, dg दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
4. अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
7. वित्त ्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/2, SO WO शासन।
8. पिछड़ा वर्ग कल्याण AGUMT-7
9. गार्ड फाइल। आज्ञा से, संजय कुमार टुबे, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |