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Official Transcriptसंख्या-9/2025/00-296-77-2-2025-77-2002(002)//202-/933050/2025 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, कि | कि | उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | सेवा में, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 3040 प्रयागराज। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025 विषय: fader वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8 के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 04-3a साधनों से मुद्रण की लागत 03-अन्य साधनों से छपाई...
संख्या-9/2025/00-296-77-2-2025-77-2002(002)//202-/933050/2025 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, कि | कि | उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | सेवा में, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 3040 प्रयागराज। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025 विषय: fader वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8 के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 04-3a साधनों से मुद्रण की लागत 03-अन्य साधनों से छपाई 42 अन्य- व्यय के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति | महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एएस0-बजट/2025 दिनांक 03-04-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | 2- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 04-अन्य साधनों से मुद्रण की लागत 03-अन्य साधनों से छपाई-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत बजट प्राविधानित कुल धनराशि BO 5,00,00,000/- (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में व्यावस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AM AA-6/2025/s--352/E4-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत शर्तोंप्रतिबन्धों का. अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। I- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।(3) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलत्रों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र WR अथवा. अन्य. सक्षम प्राधिकारी की... स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी cae प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों मैं व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000/- ( रुपये पाँच करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 008 लेखा शीर्षक 205800040300 अन्य साधनों से छपाई मानक मद 42 अन्य व्यय के AA डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या- 6/2025/बी-4-352/दस- 2025-23/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 A प्रशासकीय विशाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव | संख्या यथोक्त तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दूवितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ | 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज | 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज | 6- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमैंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विशाग। 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 S Se OS Se हि Re Ss I- . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।