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Official TranscriptUAT-_3/2026/592/59-2-2025/002-84735 प्रेषक, सुनील कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 72 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8। (टी0एस0पी0) कौशल्न सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय...
UAT-_3/2026/592/59-2-2025/002-84735 प्रेषक, सुनील कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 72 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8। (टी0एस0पी0) कौशल्न सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्य alu अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक- ।273-77/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण/कौ0सु0 प्रशिए08योजना(टी0एस0पी0)/2025-26, दिनांक 0.42.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-8। के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये (7.97 लाख (रू0 ग्यारह लाख सत्तानबें मात्र) के सापेक्ष शासनादेश AWEA-3/2025/27/59-2-2025/00-84735, दिनांक 0 जून, 2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि 5.985 लाख (रू0 पांच लाख अट्ठानबें हजार ura at मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि 5.985 लाख (रू0 पांच लाख अट्ठानबें हजार पॉच at मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- नियम व शर्ते। प्रतिबन्धों
(I) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय- व्ययक) 3else- के कार्यालय AMT WeA-6/2025/s--352/4H-2025-23/2025, दिनांक 27 ard, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
(6) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, SOW प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी cant जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
(7) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/ल्ाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी, उसका व्यय/उपभोग उसी कार्य मद मेँ किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत है। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित योजनाधिकारी/ विभागाध्यक्ष उत्तरादायी होँगे।
(9) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश AKAT-//200-H-wWay.-204, दिनांक 03 सितम्बर, 2044 एवं नियोजन अनुभाग-। के शासनादेश AEAT-363/35--206-5/3(3)/85, दिनांक 02 जून, 20I6 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे। () सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर संचालित किये जायेंगे, अपरिहार्य प्रस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों के सुविधानुसार जिला मुख्यालय पर भी संचात्रित किये जायेंगे।
(2) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-5/खा0ग्रा0बो0/कार्ययोजना पत्रा0-/2025-26, दिनांक
28.04.2025 में संलग्न की गयी सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाल्रा व्यय रूपये 5,98,500 (रू0 पांच ल्राख अट्ठानबें हजार पॉच at मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-08 लेखा शीर्षक 285/007960500 कौशल सुधार प्रशिक्षण मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के ATA डाला जायेगा। 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न AEAT-E-6-08-x-2025-26, दिनांक 08.07.2026 F प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, सुनील कुमार पाण्डेय विशेष सचिव। AeAT-_3/2026/592()/59-2-2025/002-844735 तददिनांकित प्रतिल्रेषि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ट््वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-3- 3 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ट्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज। 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ। 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन। 7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4/औदयोगिक विकास अनुभाग-2 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, i25 जवाहर भवन, लखनऊ। 9- वित्तीय एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ। 0-गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, सुनील कुमार पाण्डेय विशेष सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |