Home India नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग वित्तींय वर्ष 2025-26 में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं...
Date: 2026-02-12 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तींय वर्ष 2025-26 में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्त‍र्गत' अनुदान संख्यात-83 से जनपद-देवरिया की 01 परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्ती की वित्तीय स्वीकृति।

Issued by नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग · नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, नीति पाठ का सारांश निम्नलिखित है। **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत अनुदान संख्या-83 से जनपद-देवरिया में 01 परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए द्वितीय/अंतिम किस्त की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। कुल राशि 19.515 लाख रुपये है और इसका उद्देश्य सी.सी. रोड और कवर्ड नाली निर्माण कार्यों के माध्यम से मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद-देवरिया में एक परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में 19.515 लाख रुपये का अनुदान अनुमोदित किया गया है। * **परियोजना विवरण:** वार्ड नंबर 01, नगर पंचायत रामपुर कारखाना, देवरिया में सी.सी. रोड और कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। * **अनुपालन:** * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धनराशि के उपयोग में वित्त विभाग के शासनादेश, 04.04.2008 का अनुपालन किया जा रहा है और कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से लागत आंकलित नहीं की गई है। * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और ना ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मलित है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०। * **प्रभाव:** परियोजना के लिए धन आवंटित किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** अपर मुख्य सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त भुगतान करना। **हितधारक:** जनपद-देवरिया के स्थानीय निवासी। * **प्रभाव:** मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, और रहने की बेहतर स्थिति। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के लाभों का अनुभव करना और परियोजना की सफलता में भाग लेना। **हितधारक:** डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण)। * **प्रभाव:** परियोजना को लागू करने और निर्माण कार्य का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** * यह सुनिश्चित करना कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, और समय पर पूरा हो। * यह सुनिश्चित करना कि निर्माण कार्य जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित हो। * यह सुनिश्चित करना कि परियोजना का विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

Key Entities Referenced

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत: वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-देवरिया की 01 परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय स्वीकृति की योजना राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ: इस दस्तावेज़ को जारी करने और धनराशि का आहरण करने वाली एजेंसी जनपद-देवरिया: यह वह स्थान है जहाँ परियोजना लागू की जाएगी। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग: विभाग जिसके तहत वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। डूडा (निर्माण इकाई): निर्माण कार्य के लिए धनराशि जारी करने और परियोजना को जिला शासी निकाय से स्वीकृत कराने के लिए जिम्मेदार इकाई
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सं(cid:783) या-83/2026/260/69-1-2025-1910558 (cid:366)ेषक, लाल मिण यादव, उप सिचव, उ0(cid:366)0 शासन। सेवा म(cid:336), िनदेशक, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ। नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : िदनांक : 12 फरवरी, 2026 उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग। िवषय: िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) ''मु(cid:783) यमं(cid:361)ी नगरीय अ(cid:821) पिवकिसत एवं मिलन ब(cid:830) ती िवकास योजना(cid:802) तग(cid:330)त' अनुदान सं(cid:783) या-83 से जनपद-देव(cid:303)रया की 01 प(cid:303)रयोजना के अवशेष काय(cid:344) को पूण(cid:330) करने हेतु ि(cid:554)तीय/अंितम िक(cid:827) त की िव(cid:797) तीय (cid:830) वीकृ ित। महोदय, उपयु(cid:330)(cid:779) त िवषयक आपके प(cid:361) सं(cid:783) या-4516/73/10/छ:/िविवध/(ि(cid:554)तीय िक(cid:827) त)/2025-26 िदनांक 22.01.2026 के स(cid:802) दभ(cid:330) म(cid:336) मुझे यह कहने का िनदेश (cid:352)आ है िक ''मु(cid:783) यमं(cid:361)ी नगरीय अ(cid:821) पिवकिसत एवं मिलन ब(cid:830) ती िवकास योजना(cid:802) तग(cid:330)त' िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2024-25 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या-83 के अ(cid:802) तग(cid:330)त शासनादेश सं(cid:783) या-159/2025/654/69-1-2025-1910558 िदनांक 25.03.2025 (cid:554)ारा िविभ(cid:802)न जनपदो ं की िविभ(cid:802)न िनकायो ं की मिलन ब(cid:304)(cid:721)यो ं म(cid:336) सी0सी0 रोड, इ(cid:796) टरलांिकग रोड एवं नाली िनमा(cid:330)ण काय(cid:344) से स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त अलग-अलग 94 प(cid:303)रयोजनाओ ं हेतु धनरािश (cid:349)0 2419.63 लाख की (cid:366)शासकीय एवं िव(cid:797)त ीय (cid:830) वीकृ ित के सापे(cid:407) (cid:366)थम िक(cid:827) त के (cid:349)प म(cid:336) 50 (cid:366)ितशत (cid:349)0 1209.815 लाख अवमु(cid:779) त की गयी थी। उ(cid:779) त जनपदो ं म(cid:336) से जनपद-देव(cid:303)रया की 01 प(cid:303)रयोजना के अवशेष काय(cid:344) को पूण(cid:330) करने हेतु िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या- 83 म(cid:336) (cid:366)ािवधािनत बजट की धनरािश से िन(cid:817)न िल(cid:304)खत तािलका के कालम-8 म(cid:336) अंिकत ि(cid:554)तीय/अंितम िक(cid:827) त के धनरािश (cid:349). 19.515 लाख ((cid:349)पये उ(cid:802) नीस लाख इ(cid:779) यावन हजार पांच सौ मा(cid:361)) की िन(cid:817) निल(cid:304)खत शत(cid:344) /(cid:366)ितब(cid:802) धो ं के अधीन (cid:373)ी रा(cid:789) यपाल महोदय सहष(cid:330) (cid:830) वीकृ ित (cid:366)दान करते ह(cid:339):-(धनरािश लाख (cid:349)पये म(cid:336)) (cid:354). जनपद िनकाय ब(cid:830) ती/वाड(cid:330) का नाम/ प(cid:303)रयोजना से(cid:802) टेज (cid:366)थम ि(cid:554)तीय/ सं. का का नाम काय(cid:330) का िववरण। की कु ल सिहत िक(cid:827) त की अंितम नाम लागत िनिवदा िनग(cid:330)त िक(cid:827) त के की धनरािश (cid:349)प म(cid:336) धनरािश (cid:830) वीकृ त की जाने वाली धनरािश। (6-7) 1 2 3 4 5 6 7 8 देव(cid:303)रया न0पं0 वाड(cid:330) नं 01 म(cid:336) सुभाष 39.13 39.08 19.565 19.515 1 रामपुर चौहान के जमीन से कारखाना राके श (cid:366)जापित के घर होते (cid:352)ए छोटे लाल शमा(cid:330) के घर होते (cid:352)ए स(cid:802)त ोष पासवान के घर के सामने तक सी0सी0 रोड व कवड(cid:330) नाली िनमा(cid:330)ण काय(cid:330)। योग 39.13 39.08 19.565 19.515 ((cid:349)पये उ(cid:802)न ीस लाख इ(cid:779) यावन हजार पांच सौ मा(cid:361)) 1. उ(cid:779) त धनरािश (cid:366)(cid:827) नगत योजना के स(cid:817)ब (cid:802) ध म(cid:336) जारी िदशा-िनद(cid:337)श िवषयक शासनादेश सं(cid:783) या- 117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, िदनांक 26 अ(cid:779) टूबर, 2017 म(cid:336) िदये गये िदशा- िनद(cid:337)श/(cid:826) यव(cid:349)था का पूण(cid:330)(cid:349)पेण अनुपालन करते (cid:352)ए की जायेगी। 2. (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजनाओ ं म(cid:336) (cid:366)(cid:830) तािवत काय(cid:330) (cid:366)ार(cid:817) भ करने से पूव(cid:330) िव(cid:797) तीय ह(cid:830)त पु(cid:304)(cid:721)का ख(cid:796) ड-6 के अ(cid:801) याय-12 के (cid:366)(cid:830) तर-318 म(cid:336) विण(cid:330)त (cid:826) यव(cid:830) था के अनुसार (cid:366)ायोजना पर स(cid:407)म (cid:830) तर से तकनीकी (cid:830) वीकृ ित अव(cid:827)य (cid:366)ा(cid:810) त कर ली जायेगी तथा स(cid:407)म (cid:830) तर से तकनीकी (cid:830)व ीकृ ित (cid:366)ा(cid:810) त होने के प(cid:827) चात् ही काय(cid:330) (cid:366)ार(cid:817) भ िकया जायेगा। 3. उ(cid:779) त धनरािश शासन (cid:554)ारा इस योजना के अ(cid:802) तग(cid:330)त िनधा(cid:330)(cid:303)रत शत(cid:344)/योजना के (cid:366)ितब(cid:802) धो ं के अनुसार उपयु(cid:330)(cid:779) तानुसार िनिहत मद म(cid:336) (cid:826) यय की जायेगी एवं (cid:830) वीकृ त प(cid:303)रयोजनान् तग(cid:330)त काय(cid:330) की िविशि(cid:700)यॉ, मानक व गुणव(cid:797) ता आिद को सुिनि(cid:686)त करते (cid:352)ए काय(cid:330) (cid:354)मश: इस (cid:366)कार (cid:366)कार कराये जाय(cid:336)गे िक वे उपल(cid:813) ध धनरािश से ही िनधा(cid:330)(cid:303)रत समय सीमा म(cid:336) पूण(cid:330) हो जाये तथा उनका लाभ स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त (cid:830) थानीय िनवािसयो ंको िमल सके ।4. उ(cid:779) त धनरािश यथा समय स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त डूडा (िनमा(cid:330)ण इकाई) को उपल(cid:813) ध करा दी जायेगी। स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त डूडा (िनमा(cid:330)ण इकाई) (cid:554)ारा (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजना को िजला (cid:830) तरीय शासी िनकाय से अनुमोिदत कराने के उपरा(cid:802) त ही िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) (cid:366)ार(cid:817)भ िकया जायेगा। 5. उ(cid:779) त धनरािश िजस काय(cid:330)/मद म(cid:336) (cid:830) वीकृ त की जा रही है, उसका (cid:826) यय (cid:366)(cid:797) येक दशा म(cid:336) उसी काय(cid:330)/मद म(cid:336) िकया जायेगा। िकसी (cid:366)कार का (cid:826) यावत(cid:330)न अनुम(cid:802) य नही ं होगा। साम(cid:356)ी/उपकरणो ं का (cid:354)य िव(cid:797) तीय िनयमो ंके अनुसार िकया जायेगा। 6. योजना(cid:802) तग(cid:330)त कराये जाने वाले सम(cid:830)त काय(cid:344) का िववरण, उनकी लागत, काय(cid:330) पूण(cid:330) होने की अविध, काय(cid:330)दायी सं(cid:830) था व उससे संबंिधत अिभय(cid:802) ता एवं प(cid:303)रयोजना अिधकारी का नाम व फोन न(cid:817) बर काय(cid:330) (cid:830) थल पर नोिटस बोड(cid:330) लगाकर साव(cid:330)जिनक (cid:349)प से (cid:366)(cid:830)त ुत िकया जायेगा। उ(cid:779) त सभी िववरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अिनवाय(cid:330) (cid:349)प से अपलोड िकया जायेगा। 7. सूडा/डूडा (cid:554)ारा (cid:830)व ीकृ त की जा रही धनरािश को एच0डी0एफ0सी0 ब(cid:339)क/िश(cid:496)ूल ब(cid:339)क म(cid:336) ही रखा जायेगा और (cid:830)व ीकृ त धनरािश पर अिज(cid:330)त (cid:813) याज की धनरािश को राजकोष म(cid:336) जमा कराना सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा। 8. उ(cid:779) त (cid:366)ायोजना की मा(cid:361)ाओ ं को िनमा(cid:330)ण के समय सुिनि(cid:686)त िकये जाने का पूण(cid:330) दािय(cid:797) व काय(cid:330)दायी सं(cid:830) था/स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त डूडा का होगा। 09. (cid:830) वीकृ त धनरािश का (cid:826) यय िव(cid:797) तीय ह(cid:830) तपु(cid:304)(cid:721)का के सुसंगत (cid:366)ािवधानो/ं समय-समय पर शासन (cid:554)ारा िनग(cid:330)त शासनादेशो ंके अनु(cid:349)प िकया जायेगा। 10. उ(cid:779) त धनरािश स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त िनमा(cid:330)ण इकाई को अवमु(cid:779)त करने से पूव(cid:330) सूडा (cid:554)ारा यह सुिनि(cid:686)त कर िलया जायेगा िक (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजनाओ ं के आगणनो ं का गठन िव(cid:797) त िवभाग के शासनादेश िदनांक 04.04.2008 के अनु(cid:349)प है तथा उसम(cid:336) काय(cid:330) िवशेष की लागत सीमा को कम करने के उ(cid:542)े(cid:827) य से अथवा (cid:366)ायोजना के (cid:830) कोप को कम करके अथवा (cid:366)ािवधानो ं को कम करके लागत आंकिलत नही ंकी गई है। 11. उ(cid:779) त धनरािश यथासमय स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त डूडा इकाई (िनमा(cid:330)ण इकाई) को उपल(cid:813) ध करा दी जायेगी। उ(cid:779) त धनरािश स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त िनमा(cid:330)ण इकाई को अवमु(cid:779) त करने से पूव(cid:330) यह भी सुिनि(cid:686)त कर िलया जायेगा िक उ(cid:779) त प(cid:303)रयोजना(cid:802)त ग(cid:330)त (cid:830) वीकृ त काय(cid:330) हेतु पूव(cid:330) म(cid:336) रा(cid:789) य सरकार अथवा िकसी अ(cid:802) य (cid:375)ोत से धनरािश (cid:830) वीकृ त नही ं की गई है तथा न ही यह काय(cid:330) िकसी अ(cid:802) य काय(cid:330) योजना म(cid:336)स(cid:304)(cid:643)िलत है, िजससे िक शासकीय धन का दु(cid:349)पयोग न होने पाये, अ(cid:802) यथा की (cid:304)(cid:830)थित म(cid:336) (cid:830) वीकृ त धनरािश त(cid:797) काल राजकोष म(cid:336) जमा कराकर शासन को सूिचत िकया जायेगा। 12. (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजना से स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त काय(cid:344) की ि(cid:554)रावृि(cid:517)/पुनरावृि(cid:517) न हो, यह सूडा/डूडा (cid:554)ारा सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा। 13. उ(cid:779) त धनरािश का आहरण िनदेशक, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ (cid:554)ारा अपर मु(cid:783) य सिचव, सिचव अथवा िवशेष सिचव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग, उ0(cid:366)0 शासन के (cid:366)ितह(cid:830) ता(cid:407)रोपरा(cid:802) त िकया जायेगा। 14. (cid:366)(cid:797) येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ(cid:797) तर (cid:366)देश, इलाहाबाद को आदेश की (cid:366)ित के साथ कोषागार का नाम, बाउचर सं(cid:783) या, ितिथ तथा लेखाशीष(cid:330)क की सूचना एक वष(cid:330) के भीतर अव(cid:827) य उपल(cid:813) ध करा दी जायेगी। 15. इस धनरािश का उपयोग चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अव(cid:827) य करा िलया जाये और इसके बाद उपयोिगता (cid:366)माण-प(cid:361) शासन को उपल(cid:813) ध कराया जायेगा। िनधा(cid:330)(cid:303)रत अविध के बाद अनुपयोिगत धनरािश, यिद कोई हो, तो एकमु(cid:827) त शासन को वापस करनी होगी। 16. से(cid:802) टेज चाज(cid:337)ज (अिध(cid:829) ठान (cid:826) यय) की धनरािश िव(cid:797) त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:783) या- ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, िदनांक 25.01.2011 म(cid:336) जारी िव(cid:830)त ृत िदशा-िनद(cid:337)शो ं के (cid:354)म म(cid:336) सुसंगत लेखा शीष(cid:330) म(cid:336) जमा िकया जायेगा। 17. (cid:830) वीकृ त की जा रही धनरािश के सापे(cid:407) उतनी ही धनरािश आह(cid:303)रत की जायेगी 31 िजतनी , 2026 ,माच(cid:330) तक (cid:826) यय हो सके । 18. काय(cid:330)दायी सं(cid:830) थाओ ं (cid:554)ारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 ब(cid:339)क/िश(cid:496)ूल ब(cid:339)क म(cid:336) ही रखा जायेगा और यिद शासकीय धन पर कोई (cid:813) याज अिज(cid:330)त िकया गया है तो उसे राजकोष म(cid:336) जमा कराना सुिनि(cid:686)त िकया जाय। 19. (cid:366)(cid:827) नगत प(cid:303)रयोजनाओ ं की गुणव(cid:797) ता सुिनि(cid:686)त करने का पूण(cid:330) उ(cid:797) तरदािय(cid:797) व स(cid:817) ब(cid:304)(cid:576)त प(cid:303)रयोजना िनदेशक एवं प(cid:303)रयोजना अिधकारी, डूडा का होगा। 2. इस स(cid:817) ब(cid:802) ध म(cid:336) होने वाला (cid:826) यय को चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या-083 लेखाशीष(cid:330)क 2217047890500 मु(cid:783) यमं(cid:361)ी नगरीय अ(cid:821) पिवकिसत व मिलन ब(cid:830)त ी चालू िवकास योजना मानक मद 35 पूँजीगत प(cid:303)रस(cid:817) पि(cid:517)यो ं के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।3. यह आदेश िव(cid:517) -अनुभाग ((cid:681)यक -आय)1 के काया(cid:330)लय (cid:466)ाप सं(cid:421)ा -6/2025/बी -1- 352/दस -2025-231/2025 िदनांक 27 माच(cid:330), 2025 म(cid:336) (cid:366)शासकीय िवभाग को उ(cid:389)वत (cid:366)ितिनधािनत अिधकार के अंतग(cid:330)त िनग(cid:330)त िकये जा रहे है। भवदीय, (लाल मिण यादव) उप सिचव। सं(cid:783) या एवं िदनांक तदैव। (cid:366)ितिलिप िन(cid:817) निल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आव(cid:827) यक काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषत- 1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0,20 सरोजनी नायडू माग(cid:330), इलाहाबाद। 2. िनदेशक, (cid:830) थानीय िनिध लेखा परी(cid:407)ा िवभाग, उ0(cid:366)0, छठवां तल, संगम (cid:810) लेस, िसिवल लाइन, इलाहाबाद। 3. िनजी सिचव, मा0 मं(cid:361)ी, नगर िवकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग। 4. (cid:366)मुख सिचव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग, उ0(cid:366)0 शासन। 5. िजलािधकारी/अ(cid:801) य(cid:407), िजला नगरीय िवकास अिभकरण, देव(cid:303)रया। 6. िनयोजन अनुभाग-4, उ0(cid:366)0 शासन। 7. समाज क(cid:821) याण (बजट (cid:366)को(cid:829) ठ)/क(cid:821) याण िनयोजन (cid:366)को(cid:829) ठ, उ0(cid:366)0 शासन। 8. मु(cid:783) य कोषािधकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 9. िव(cid:797) त िनयं(cid:361)क, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ। 10. सहायक वेब मा(cid:830) टर, सूडा को िवभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु। 11. गाड(cid:330) फाइल/क(cid:817) (cid:810) यूटर सहायक/बजट सम(cid:802) वयक। (लाल मिण यादव) उप सिचव।

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