Home India नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन...
Date: 2026-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से जनपद-मुरादाबाद की 10 परियोजनाओ के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

Issued by नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग · नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document, dated January 23, 2026, is a letter from the Uttar Pradesh government authorizing the release of the second/final installment of funds for 10 infrastructure projects in Moradabad under the Mukhyamantri Nagariya Alpviksit va Malin Basti Vikas Yojana (Chief Minister Urban Underdeveloped and Slum Development Scheme). The total amount approved for release is ₹33.8075 lakh, allocated from Grant No. 83 for the financial year 2025-26. The funds are intended to complete remaining works. **Key Points / Main Content** * **Fund Allocation:** ₹33.8075 lakh is approved as the second/final installment for the completion of 10 projects in Moradabad. * **Project Details:** * The funds are allocated to specific wards (Ward No. 05 and Ward No. 23 in Aafat Nagari) under the Moradabad Municipal Corporation (Nagar Nigam). * The allocated funds will be used for construction and repair of roads and drains with interlock tiles. * Each project is identified by a specific location and work scope. * **Budget and Expenses** * The specific amount allocated to each project varies based on the estimated cost, with an initial allotment already provided. * The document details the total project cost, tender amount (including percentage), the amount of the first installment released, and the final installment being approved. * **Conditions and Restrictions:** * The allocated amount must be spent following guidelines issued on October 26, 2017, and financial handbook guidelines. * The administrative and financial permission from the concerned department must be taken before the construction projects begin. * No changes are allowed. Any unused amount is to be returned to the government. * The project details, including cost and timeline, must be publicly displayed. * The HDFC Bank/Scheduled Bank is to be used for all transactions, and the interest earned on the money must be submitted to the treasury. * **Other Details:** * The allocated funds should be used for each distinct task. * The funds must be released to the construction unit. * Before beginning work on the project, it is essential to get all required sanctions. * The project's quality is the duty of the project director, project officer, and DUDA. * All expenditures must be completed by March 31, 2026. **Impact Analysis** **Stakeholder: State Urban Development Agency (SUDA)** * **Impact:** Responsible for ensuring that project estimates are in line with financial regulations and that no duplicate funding occurs. Ensures there is no overlap or duplication in project activities * **Action Required:** Verify project estimates, ensure no duplicate funding, oversee fund release to the construction unit, and ensure there is no overlap or duplication in project activities. **Stakeholder: District Urban Development Agency (DUDA) / Construction Unit** * **Impact:** Responsible for utilizing the funds efficiently to complete the specified construction projects within the given timeframe and budget. They are also responsible for following all financial regulations and guidelines. * **Action Required:** Seek approval from the District Level Governing Body, commence construction after approval, adhere to financial regulations, complete projects on time, and ensure the project's quality. **Stakeholder: Director, State Urban Development Agency, Lucknow** * **Impact:** Is the disbursing authority for these funds, acting under the Principal Secretary, Secretary, or Special Secretary, Urban Employment and Poverty Alleviation Programme Department, UP Government. * **Action Required:** Withdraw funds after endorsement from relevant authorities.

Key Entities Referenced

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना: A scheme for the development of underdeveloped and slum areas in urban locations, crucial as the funding disbursement directly relates to projects under this scheme. अनुदान संख्या-83: Grant number 83, allocated to the Chief Minister's Urban Underdeveloped and Slum Development Scheme, used for funding infrastructure projects. मुरादाबाद: District in Uttar Pradesh where the ten projects receiving the funds are located. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ: The state-level agency responsible for urban development in Uttar Pradesh, acting as the recipient of the government order and presumably responsible for overseeing the execution of the projects.
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संख्या- 34/2026/32/69-I-2026-944808 लाल मणि यादव, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मल्िन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से जनपद-मुरादाबाद की 0 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र Bea-4I44/I0/G:/fataa (fede किश्त)/2022-23वाल्यूम-2, दिनांक 05.0.2026 के Head में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश EAM-70/2025/706/69-I-2025-9808, दिनांक 27.03.2025 द्वारा जनपद-मुरादाबाद की ॥0 परियोजनाओं हेतु FO 36.3i लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम fred के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात BO (02.2325 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। Soa i0 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्‍त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 33.8075 लाख (रूपये तैंतीस लाख अस्सी हजार सात सौ पचास मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2026 अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख BO में) जनपद | निकाय बस्ती/वाई का नाम/ परियोजना | सेन्टेज प्रथम किश्त | द्वितीय/ अंतिम a.) का | का नाम कार्य का विवरण। की कुल | सहित | की निर्गत [|किश्त के रूप में नाम लागत |निविदा chr) धनराशि [स्वीकृत की जाने धनराशि वाली धनराशि। (कॉलम 6-7) हु 2 3 4 | 5 | | 6 7 मा न | - न0नि0 fais सं0-05 मिलक में महेन्द्र 6.49 | ॥6.460 | ॥2.3675 4.0925 मुरादाबाद सिंह के मकान से सनी जनरल स्टोर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स पड़क व नाली निर्माण कार्य।है Giga न0नि0 वाई सं0-05 मिलक में मोनू A 79.55 9.50 4.6625 4.8475 मुरादाबाद म से बिट्टू के मकान होते| हिए पप्पू के मकान तक ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क J iT निर्माण कार्य। - Giga न0नि0 वाई सं0-05 मिलक में चक्की से 5.00 4.990 3.7575 .2325 मुरादाबाद Tada के मकान तक BOAO ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व iT निर्माण कार्य। है Giga न0नि0 वाई सं0-23 आफत नगरी में 9.75 9.730 7.325 2.4475 मुरादाबाद : के मकान से वीरवती A A तक ण्टरलाविं co सड़क व नाली निर्माण ये| है Giga न0नि0 वाई सं0०-23 आफत नगरी में 3.98 3.960 0.485 3.4750 मुरादाबाद ys मंदिर से श्रवण के A तक सी0सी0 ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व iT निर्माण कार्य। है Giga न0नि0 वार्ड सं०-23 आफत नगरी में 5.97 5.940 .9775 3.9625 मुरादाबाद पंतोश के मकान से प्यार A A से रमाकानत के म तक इण्टरलाकिंग टाईल्स Fi व नाली निर्माण कार्य। - Giga न0नि0 वाई सं0-23 आफत नगरी में 4.89 4.860 7.675 3.6925 मुरादाबाद iN मंदिर से सागर an HOMO इण्टरलाकिंग टाईल्स पड़क व नाली निर्माण कार्य। - Giga न0नि0 वार्ड सं०-23 Aha नगरी में 3.79 3.750 0.3425 3.4075 मुरादाबाद राजू के मकान से संजय के मम तक सी0सी0 ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क वfy निर्माण कार्य। है न0नि0 वार्ड 0-23 Aha नगरी मेंहै Giga मुरादाबाद Het सिंह के मकान से WA 6.09 6.060 2.0675 3.9925 कि मकान होते हुए अमित के A तक सी0सी0 ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क J iT निर्माण कार्य। | 0है न0नि0 वार्ड सं0-23 आफत नगरी Ai0.79 0.780 [8.0925 2.6875 मुरादाबाद निरंजन के मकान से वीर fF के मकान तक TOTO ण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व iT निर्माण कार्य। ee 36.3! ॥3३36.04 ॥॥02.2325 33.8075 (रूपये तैंतीस लाख अस्सी हजार सात सौ पचास मात्र)। उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश WeA-2I7/ 20i7/69-I-7-4(3)20I2aRH, दिनांक 26 अक्टूबर, 20i7 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी। प्रश्तगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-2 WEAL-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। Seq धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपयुक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके। उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा UTA परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य /मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस as लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक A ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित SST का होगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया 0. जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के THT को कम करके अथवा प्राविधानों को i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है। Sed धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा। प्रश्तगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूड़ा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, SOUO शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्‍्त किया जायेगा। प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। Geta चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2- 23/Ge-20I-7(4)/75, दिनांक 25.0:.20 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 3: मार्च, 2026 तक व्यय हो सके। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। WaT परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।20. Wea परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्‌तरदायित्‌व सम्‌बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा। 2. इस संबंध में होने वाला व्यय ay वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या- 083 लेखा शीर्षक 2277047890500 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मल्िन बस्ती चालत्रू विकास योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा। 3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप AA-6/2025/a--352/qa-2025- 23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (लाल मणि यादव) Suara | aga एवं दिनॉक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 50प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ50प्र0, प्रयागराज। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज। निजी सचिव, AIO Aal, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‌मूलन कार्यक्रम विभाग। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‌मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन। 6. जिलाधिकारी /अध्‌यक्ष, wm जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद। 7. Tit (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन। 8. नियोजन अनुभाग-4, SOUO शासन। 9. समाज कल्याण (बजट प्रकोषठ)/कलयाण नियोजन प्रकोष्ठ, SOUO शासन। 0. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। . वित्‌त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। 2. सहायक वेब ANN, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु। 3. MS फाइल/कम्‌ूप्यूटर सहायक/बजट समन्‌वयक। & (४० PY (लाल मणि यादव) उप सचिव।

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