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Date: 2026-01-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अधीन सूकर पालन की योजना (रा.90 ला.10-रा.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।
**Executive Summary**
This document is a financial sanction order, issued by the Special Secretary of the Uttar Pradesh Government on January 27, 2026. It approves a sum of ₹148.50 lakh (Rupees One Crore Forty-Eight Lakh Fifty Thousand only) for the "Piggery Farming Scheme" under Grant No. 83 for the financial year 2025-26. The sanctioned amount is to be spent on specified standard items under certain conditions.
**Key Points / Main Content**
* **Approval Details:**
* Financial sanction of ₹148.50 lakh is granted for the Piggery Farming Scheme under Grant No. 83, relevant to FY 2025-26.
* The scheme falls under the head of account 2403-Animal Husbandry-789-Special Component Scheme for Scheduled Castes-11-Piggery Farming Scheme.
* **Expenditure Items:**
* Office Expenses: ₹0.590 lakh
* Stationery and Form Printing: ₹0.400 lakh
* Advertisement and Sales Promotion Expenses: ₹1.095 lakh
* Medicines and Chemicals: ₹1.095 lakh
* Miscellaneous Expenses: ₹14.195 lakh
* Materials and Supplies: ₹129.500 lakh
* Computer Hardware/Software Purchase: ₹1.475 lakh
* Computer Maintenance/Related Stationery Purchase: ₹0.150 lakh
* **Conditions:**
* Expenditure must adhere to guidelines by both Central and State Governments. A utilization certificate with expenditure details must be submitted to the government.
* Funds are to be disbursed into the beneficiaries’ bank/post office accounts; cash payments are prohibited.
* Funds are to be used strictly for the approved items and purposes; reallocation to other items, schemes, or programs is not allowed.
* Director must ensure that the sanctioned amount does not duplicate approvals for other schemes.
* The procurement of goods/materials must adhere to relevant purchase rules, guidelines and purchase policies.
* Expenditure management must adhere to orders from the finance department regarding thrift in government spending.
* Strict adherence to guidelines issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 is mandatory.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Director, Administration and Development, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, Lucknow**
* **Impact:** Responsible for ensuring proper utilization of funds, adherence to guidelines, and disbursement to beneficiaries.
* **Action Required:**
* Ensure beneficiaries are selected and the list uploaded to the departmental website.
* Verify expenditure is not duplicated with other schemes.
* Ensure adherence to all financial and procurement guidelines.
**Stakeholder: Beneficiaries of the Piggery Farming Scheme**
* **Impact:** Will receive funds directly into their bank/post office accounts to support piggery farming activities.
* **Action Required:**
* Compliance with scheme guidelines and proper utilization of funds for piggery farming.
**Stakeholder: Finance Department, Uttar Pradesh**
* **Impact:** Must monitor and audit the expenditure to ensure compliance with financial regulations.
* **Action Required:**
* Ensure adherence to existing regulations related to administrative approvals.
Key Entities Referenced
सूकर पालन की योजना (रा.90/ला.10-रा.): Scheme for piggery development, a component of a larger plan.
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ: Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, Lucknow, the primary department responsible for implementing the scheme.
अनुदान संख्या-83: Grant number 83, allocating funds for the piggery development scheme.
उत्तर प्रदेश शासन: The Government of Uttar Pradesh, the governing body issuing the financial sanction.
संख्या-9/2026 /।23 /Hd-2-2026/002-(6)/2024
प्रेषक,
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-27 जनवरी, 2026
विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अधीन सूकर पालन की योजना
(रा.90/ला.0-रा.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/प.-/9ख“सू.पा.योजना(83)/2025-26, दिनांक-
3.0.2026 के संदर्भ में एवं शासनादेश ASM-747/2025/(345/Ad-2-2025/00!-
(6)/2024, दिनांक-29.08.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित
जातियों के लिए विशेष घटक Atete--Gex पालन की योजना (W.9O/AT.0-A.) के अन्तर्गत
प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-]48.50 लाख (रूपये एक करोड़
अड़तालिस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के
अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-
मानक मद स्वीकृत धनराशि (लाख में)
08-कार्यालय व्यय 0.590
i-chaea सामग्री और फार्मों की छपाई 0.400
9-ferarucy, बिक्री और विख्यापन व्यय .095
39-औषधि तथा रसायन .095
42-अन्य व्यय 4.95
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 29.500
46-कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्टवेयर का क्रय .475
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय 0.50
योग- 48.500
(रूपये एक करोड़ अड़तालिस लाख पचास हजार मात्र)
नियम व शर्ते £ प्रतिबन्ध
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nicin से सत्यापित की जा सकती है |स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार»राज्य सरकार द्वारा
एस.सी.एस.पी. /टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों
में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण
सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जब योजनान्तर्गत पात्र
लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी।
योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी
जायेगी। किसी भी दशा में अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके
लिए धनराशि Tedd: स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य
मद/योजना#कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व
यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के
Hal में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न etl
किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय
तथा इससे व्यय नई Acl में न किया जाय।
योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त
विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत
शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड़स) 20i6 एवं विभागीय क्रय
नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं
सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के Adda पर
रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार ad देता है। जिन मामलों में
उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य
सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी
द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त
कर ली जाये।
(40) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय
पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(44) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय-
SIO AEA-6/2025 /sl--352/GG-2025-23:/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-
समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 240300789200
अनुदान
हे लेखा शीर्षक मानक मद प्रस्तावित धनराशि
संख्या
2403007894400
4| 083 | सूकर पालन की योजना 08 99,000
कार्यालय व्यय ( रुपये उनसठ हजार मात्र )
(XT. 90/eT. 40-ZT. )
24030078900 4
2! 083 | सूकर पालन की योजना | लेखन सामग्री और Hat 40,000
( रुपये चालीस हजार मात्र )
(रा.90/ला.0-रा.) की छपाई
2403007894400 49 4,09,500
3।| 083 | सूकर पालन की योजना विज्ञापन, बिक्री और ( रुपये एक लाख नो हजार पाँच
(XT. 90/eT. 40-ZT. ) विख्यापन व्यय सौ मात्र )
2403007894400 36 /,09,500
4| 083 स[४ू कर पालन की योजना औषधि तथा रसायन ( रुपये एक लाख al ह.जार पाँच
(XT. 90/eT. 40-ZT. ) सौ मात्र )
2403007894400 44,49,500
5| 083 | सूकर पालन की योजना अन्य व्यय ( रुपये चौदह लाख secre
न्यद w
(2. 90/eIT. 0-XT. ) हजार पाँच सौ मात्र )
* 083 | XK सामग्री एवं सम्पूर्ति '
2403007894400 डा 4,29,50,000
सूकर पालन की योजना ब रुपये एक करोड़ उनतीस लाख
(XT. 90/eT. 40-ZT. ) पचास हजार मात्र )
2403007894400 46 4,47,500
7|\ 083 | सूकर पालन की योजना कम्प्यूटर ( रुपये एक लाख सैंतालीस
(XT. 90/eTT. 0-XT. ) हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय हजार पाँच सौ मात्र )
* 083 | सूकर पालन की योजना
2403007894400 7
सूकर की योजना कम्प्यूटर 45,000
अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी ( रुपये पन्द्रह हजार मात्र )
(XT. 90/eT. 40-ZT. )
स्टेशनरी का क्रय
4,48,50,000
कुल (रुपये एक करोड़ अड़तालीस
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है |लाख पचास हजार मात्र )
Sw | ct एक करोड़ a लाख पचास हर |
4,48,50,000
( रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र )
के नामे डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT AA-6/2025/a--352/ea-
3-
2025-232/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के
अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।
YOHO-9/2026/i23(4)/Adla-2-2025/002-(6)/2024, तद्चिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही eq प्रेषित:-
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
.
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, SOU, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-/वित्त (आय-व्ययक) HGO-i/feaAloteaT अनु0-3 |
4.
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गाई फाईल।
आज़ा से,
(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |