Home India बेसिक शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्‍या-83 सामान्‍य (गैर वेत...
Date: 2026-02-12 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्‍या-83 सामान्‍य (गैर वेतन मद) में प्राप्‍त केन्‍द्रांश की द्वितीय किश्‍त के सापेक्ष संगत राज्‍यांश की वित्तीय स्वीकृति।

Issued by बेसिक शिक्षा विभाग · बेसिक शिक्षा विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़, उ०प्र० शासन से जारी किया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए अनुदान संख्या-83 सामान्य (गैर वेतन मद) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष संगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृत राज्यांश की धनराशि 2898.63 लाख रुपये (रूपये अट्ठाईस करोड़ अट्ठानबे लाख तिरसठ हजार मात्र) है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन है जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। **मुख्य बातें** *वित्तीय स्वीकृति:* * वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के लिए अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत 2898.63 लाख रुपये की स्वीकृति। * यह राशि लेखा शीर्ष-'2202-01-789-89-8901-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के अंतर्गत स्वीकृत की गयी है। * यह द्वितीय किश्त है, शासनादेश दिनांक 31.10.2025 द्वारा 4134.10 लाख रुपये की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। *शर्तें:* * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह प्रदान की गई है। * वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 और अन्य प्रासंगिक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। * स्वीकृत धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। * योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। *लेखाशीर्ष:* * स्वीकृत धनराशि, अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-'2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-समग्र शिक्षा अभियान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद में डाली जाएगी। *सहमति:* * यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है। **प्रभाव विश्लेषण** **राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** *प्रभाव:* वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी, जिससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। *आवश्यक कार्रवाई:* स्वीकृत धनराशि का उपयोग ऊपर वर्णित शर्तों के अनुसार करें और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करें। **बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश** *प्रभाव:* बेसिक शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अतिरिक्त राज्यांश प्राप्त होगा। *आवश्यक कार्रवाई:* स्वीकृत धनराशि को निर्दिष्ट लेखाशीर्ष में जमा करें और सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान): वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत द्वितीय किश्त के सापेक्ष संगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। बेसिक शिक्षा विभाग: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अनुदान संख्या-83: वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु अनुदान संख्या-83 सामान्य (गैर वेतन मद) में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष संगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति। उत्तर प्रदेश, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के लिए जारी की गई वित्तीय स्वीकृति। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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सं(cid:783) या- 30/2026/।/1236723/2026-68-5099/476/2025 (cid:366)ेषक, सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय अनु सिचव, उ0(cid:366)0 शासन। सेवा म(cid:336), रा(cid:475) प(cid:303)रयोजना िनदेशक, सम(cid:356) िश(cid:407)ा, उ(cid:797) तर (cid:366)देश, लखनऊ। बेिसक िश(cid:407)ा अनुभाग-5 लखनऊः िदनांकः 12 फरवरी, 2026 िवषयः िव(cid:517)ीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या-83 सामा(cid:802) य (गैर वेतन मद) म(cid:336) (cid:366)ा(cid:810) त के (cid:802) (cid:363)ांश की ि(cid:554)तीय िक(cid:827) त के सापे(cid:407) संगत रा(cid:789) यांश की िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित। महोदया, उपयु(cid:330)(cid:389) िवषयक अपने काया(cid:330)लय प(cid:361)ांक-सम(cid:356) िश(cid:407)ा/ िव(cid:517)-बजट/8134/2025-26, िदनांक 21-01-2026 का कृ पया स(cid:802) दभ(cid:330) (cid:356)हण करने का क(cid:829) ट कर(cid:336), िजसके (cid:554)ारा िव(cid:517)ीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) सम(cid:356) िश(cid:407)ा (सव(cid:330) िश(cid:407)ा अिभयान) हेतु अनुदान सं(cid:421)ा-83 के अ(cid:566)ग(cid:330)त लेखा शीष(cid:330)- ‘2202-01-789-89-8901-20-सहायता अनुदान-सामा(cid:586) (गैर वेतन)‘ मद से धनरािश (cid:349)0 2898.63 लाख (cid:720)ेट इ(cid:817)(cid:600)ीमे(cid:304)(cid:564)ंग सोसाइटी, सम(cid:356) िश(cid:407)ा ((cid:366)ार(cid:304)(cid:641)क िश(cid:407)ा) को (cid:830) वीकृ त/ अवमु(cid:779) त करने का अनुरोध िकया गया है। 2- सू(cid:787) य है िक िव(cid:517)ीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या-83 के लेखा शीष(cid:330)-‘2202-01-789- 89-8901-20-सहायता अनुदान-सामा(cid:586) (गैर वेतन)‘ मद के अ(cid:802) तग(cid:330)त (cid:366)थम िक(cid:689) के (cid:349)प म(cid:336) धनरािश (cid:349)0 4134.10 लाख की िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित शासनादेश िदनांक 31.10.2025 (cid:554)ारा िनग(cid:330)त की गयी है। 3- इस स(cid:817) ब(cid:802) ध म(cid:336) मुझे यह कहने का िनदेश (cid:352)आ है िक िव(cid:517)ीय वष(cid:330) 2025-26 म(cid:336) सम(cid:356) िश(cid:407)ा (सव(cid:330) िश(cid:407)ा अिभयान) हेतु अनुदान सं(cid:421)ा-83 के अ(cid:566)ग(cid:330)त लेखा शीष(cid:330)-‘2202-01-789-89-8901- 20-सहायता अनुदान-सामा(cid:586) (गैर वेतन)‘ मद म(cid:336) (cid:366)ािवधािनत धनरािश (cid:349)0 43371.60 लाख के सापे(cid:407) ि(cid:554)तीय िक(cid:827) त के (cid:349)प म(cid:336) रा(cid:789) यांश की धनरािश (cid:349)0 2898.63 लाख ((cid:349)पये अ(cid:487)ाईस करोड़ अ(cid:487)ानबे लाख ितरसठ हजार मा(cid:361)) की िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित (cid:373)ी रा(cid:475)पाल िन(cid:817) निल(cid:304)खत शत(cid:344) के अधीन (cid:366)दान करते ह(cid:339) :- (1) (cid:830) वीकृ त की जा रही धनरािश को उसी काय(cid:330) एवं (cid:366)योजन हेतु (cid:826) यय कर(cid:336)गे िजस काय(cid:330) एवं (cid:366)योजन के िलए धनरािश दी जा रही है। (2) िव(cid:797) त (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:330)लय (cid:466)ाप सं(cid:783) या-6/2025/बी-1-352/दस- 2025-231/2025, िदनांक 27 माच(cid:330), 2025 एवं योजना से संबंिधत अ(cid:802) य सुसंगत शासनादेश/िदशा-िनद(cid:337)श म(cid:336) िनिहत शत(cid:344) एवं (cid:366)ितब(cid:802) धो ं का (cid:366)ितब(cid:544)ता से अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा। (3) (cid:738)ीकृ त की जा रही स(cid:817) पूण(cid:330) धनरािश के (cid:681)य का िनधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)ा(cid:349)प पर उपयोिगता (cid:366)माण- प(cid:361) उपल(cid:617) कराया जायेगा। 1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।(4) योजना हेतु भारत सरकार व रा(cid:789) य सरकार (cid:554)ारा िनग(cid:330)त िदशा-िनद(cid:337)शो ं के अनुसार ही (cid:366)(cid:830) तािवत धनरािश का (cid:826) यय आव(cid:827) यकता के अनुसार िकया जायेगा । (5) िकसी भी िव(cid:797) तीय अिनयिमतता के िलए आप (cid:830) वयं िज(cid:643)ेदार होगं े। 4- (cid:738)ीकृ त की जा रही धनरािश वष(cid:330) 2025-26 के िलए बेिसक िश(cid:407)ा िवभाग की अनुदान सं(cid:421)ा-83 के अ(cid:566)ग(cid:330)त लेखाशीष(cid:330)-‘2202-सामा(cid:586) िश(cid:407)ा-01-(cid:366)ार(cid:304)(cid:641)क िश(cid:407)ा-789-अनुसूिचत जाितयो ं के िलए िवशेष घटक योजना-89-के (cid:574) (cid:366)ायोिजत योजनाओ ं का संगत रा(cid:789) यांश-8901- सम(cid:356) िश(cid:407)ा अिभयान-20-सहायता अनुदान-सामा(cid:586) (गैर वेतन)‘ मद के नामे डाला जायेगा। 5- यह आदेश िव(cid:517) िवभाग के अशासकीय सं(cid:421)ा -यू0ओ0-E-11-419-X-2025-26, िदनांक 06 फरवरी, 2026 म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) उनकी सहमित से िनग(cid:330)त िकया जा रहा है। भवदीय, सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय अनु सिचव। सं(cid:421)ा व िदनांक तदैव। (cid:366)ितिलिप िन(cid:635)िल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आव(cid:692)क काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषतः - 1- महालेखाकार, (cid:366)थम, लेखा एवं हकदारी, (cid:366)थम उ(cid:517)र (cid:366)देश, (cid:366)यागराज। 2- महािनदेशक, (cid:715)ू ल िश(cid:407)ा, उ0(cid:366)0 लखनऊ । 3- अनुसिचव, भारत सरकार, मानव संसाधन िवकास मं(cid:361)ालय (cid:366)ार(cid:304)(cid:641)क िश(cid:407)ा एवं सा(cid:407)रता िवभाग, शा(cid:723)ी भवन, नई िद(cid:671)ी। 4- िश(cid:407)ा िनदेशक (बेिसक) उ0(cid:366)0, लखनऊ। 5- मु(cid:421) कोषािधकारी, कोषागार, कले(cid:779) ट(cid:332)ेट/जवाहर भवन, लखनऊ । 6- िनयोजन अनुभाग-4, उ0(cid:366)0 शासन। 7- िव(cid:517) ((cid:681)य िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-11, उ0(cid:366)0 शासन । 8- बेिसक िश(cid:407)ा अनुभाग-2, उ0(cid:366)0 शासन। 9- गाड(cid:330) फाइल। आ(cid:466)ा से, सूय(cid:330)नाथ उपा(cid:801) याय अनु सिचव। 1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।

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