AGA-02/2026//20857/2026/!-4099/34/2025
प्रेषक,
अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।
राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 9 जनवरी, 2026
विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर
अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 0+-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि
की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपयुक्त...
AGA-02/2026//20857/2026/!-4099/34/2025 प्रेषक, अरविन्द सिंह, उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, रजिस्ट्रार, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ। राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 9 जनवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 0+-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वाएक0अधि0/बजट/2025-2026/पुर्नविनियोग/4896 /2025, दिनांक 0.2.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लेखा के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-00-800-04- वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद Ol-dda मद में हो रही बचत से लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 09-विय्ुत देय मद में रु० 5.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि TO
5.00 लाख (80 पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपात्र महोदय सहर्ष प्रदान करते है- नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ASA-6/2025/a--352/qa- 2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद A अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 3i मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है। इस संबंध में होने वाल्रा व्यय रुपये 45,00,000 ( रुपये Uege लाख मात्र ) को चालू वित्तीय 3 - वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान- मानक मद 09 विद्युत देय के AA डाला जायेगा। यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT AT AA-6/2025/a-I- 4 - 352/G8-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। संलग्नक-यथोक्त। भवदीय, अरविन्द सिंह उप सचिव। संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Heal eq प्रेषित: - I.
00 ON DD UW BP W महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। DY निदेशक, वित्तीय सांखयकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ | एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ ।| मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-, 50प्र0 शासन। नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन। गार्ड फाइल। आज्ञा से, अरविन्द सिंह उप सचिव | I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |