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Official Transcript=-347330 aweIt-03/2026//08/52--2026 प्रेषक, अरविन्द कुमार गिरि, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ | अल्पसंख्यक कल्याण एवं AFH ATATT-I लखनऊ : दिनांक. 28/फरवरी, 2026 विषय- निदेशालय के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र...
=-347330 aweIt-03/2026//08/52--2026 प्रेषक, अरविन्द कुमार गिरि, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ | अल्पसंख्यक कल्याण एवं AFH ATATT-I लखनऊ : दिनांक. 28/फरवरी, 2026 विषय- निदेशालय के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4498/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट प्रावि०- पुर्न ०/2025-26 दिनांक 23.02.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-48 के“लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-04-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरेबिया७& फैठशालाओं को अनुदान-34-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 09670.80 लाख के सापेक्ष लगभग रू० 9000.00 लाख (So Ae करोड़) मात्र की सम्भावित उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवॉएं-004-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ATA Ae-6 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से पुनर्विनियोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सैँख्या-48 के मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-04-प्रारम्भिक शिक्षा-800- अन््यत्व्येयं-03-अरेबिया पाठशालाओं को अनुदान-3-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि So 09670.80 लाख के सापेक्ष लगभग Ko 9000.00 लाख (So नब्बे करोड़) मात्र की सम्भावित उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2070-AT प्रशासनिक सेवाएं-00-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंखयक कल्याण निदेशालय के मानक He-6 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में धनराशि Zo
40.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) का संलग्न बी०एम०-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः- . वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ATT AeAT-6/2025/a7- -352/aa- 2025-23॥/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
5. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय aa में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। 3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26. के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक Aare-00-Mest तथा प्रशासन 03- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के मानक He-6 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामें डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप AeAT-6/2025/at-- 352/e4-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। संलग्रक: बी ०एम ०-७ प्रपत्र। भवदीय, (अरविन्द कुमार गिरि) अनु सचिव। WeAT-08(4)/atat-7-2026, तद्दिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- 4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)। 2- >महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज (इलाहाबाद)। 3- © कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ। 5- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 (02 प्रतियों में)।नियोजन अनुभाग-3 6- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (अरविन्द कुमार गिरि) अनु सचिव।