Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देंलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना क...
Date: 2025-04-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देंलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि‍ के आंवटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह रिपोर्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए धनराशि के आवंटन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2025 तक की अवधि के लिए 13758.29997 लाख रुपये आवंटित किए हैं। यह आवंटन नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसमें शामिल है कि धन केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय आवंटन:** * बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए 1 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2025 तक की अवधि के लिए 13758.29997 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। * **नियम और शर्तें:** * धनराशि को यू.पी.आई.डी.ए. के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि निकाली गई है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जानी चाहिए। * धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जाना चाहिए। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। * यूपीडा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा। * आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय विभागों द्वारा जारी आदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। * आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य मदों में नहीं किया जाना चाहिए। * **दायित्व:** * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। * **लेखा:** * यह व्यय सहायता मानक मद 20, सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) * **प्रभाव:** यूपीडा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त करता है और वित्तीय विनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित धन का उपयोग केवल ब्याज के लिए किया जाए, वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाए, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए जाएं और पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

Key Entities Referenced

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के आंवटन के संबंध में। यूपीडा (यू.पी.ई.आई.डी.ए.): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1: वित्तीय नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संदर्भित। कंसोर्टियम बैंक/हुडको: बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान। उत्तर प्रदेश: राज्य जहां बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है।
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संख्या-3/2025//946362/2025/00-77-3002-003--2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28°04.2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देंडबण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के (eran हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के आंवट्क़*छे Ase भैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. Fee NT,” यूपीडा के. पत्रांक 94/यूपीडा/लेखा/2025 दिनांक 5.04.2025 के Ape A Ast यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के द्रिर्मा्टी्रायू/हैतु कंसॉसियम बैंकों/हडको से लिये गये ऋण पर दिनांक 0.04.2025 से 30.06.2025%aeh की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए रू0 3758.29997 लाख (रुपये एक अरब Sd *करोड़ अट्ठावन लाख उनतीस हजार नौ at सत्तानबे मात्र) की धनराशि निम्नलिखिन्न बविवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री रा्यपालशिसहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः (धनराशि रू0 लाख में) कार्य का नेम दिनाक 0.04.2025 से दिनाक 30.06.2025 तक अवधि हेतु देय ब्याज के लिए HATA धनराशि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय 3758.29997 संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (()GeN का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी। (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या सं0- 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभागु ‘ean Masta आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तहूँस्त्ल्‌िकौडैके नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए farce किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसरी*न्यसढ़े में नहीं किया जायेगा। (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा Sata Brett 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये ।37#55:29,997 ( रुपये एक अरब सैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख उनतीस हजार नौ सौ सत्तानबे APA rt चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय- व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा elFAR285280800900 यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण sa idee संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता, औ््मकिद- सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा। 3- ... यह आदेश वित्त (Se AHH) अनुभाग - । के कार्यालय AT संख्या - 6/2025/बी- -352/48-2025-23W2025(( ह्निकि- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिक कअतैर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (निर्मेष HAR शुक्ल) Oo o उप सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। . ANS 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। \ © 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शर्ट 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 . 44, वित्त (आय-व्ययक) Bega ९२ I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गाई पत्रावल्ली। OS w आज्ञा से, Cy (निर्मेष कुमार शुक्ल) SNS उप सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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