Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के...
Date: 2025-04-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

The Uttar Pradesh government, under the authority of Deputy Secretary Nimesh Kumar Shukla, has sanctioned the release of ₹4687.50 lakh (₹46,87,50,000) to the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) for the financial year 2025-26. This amount is allocated to repay the principal of loans taken from financial institutions for the construction of the Gorakhpur Link Expressway project. **Key Details:** * **Recipient:** UPEIDA * **Amount:** ₹4687.50 lakh (₹46,87,50,000) * **Purpose:** Repayment of the principal on loans for the Gorakhpur Link Expressway. * **Timeframe:** Available from 15.04.2025 to 30.06.2025 * **Budget Head:** 28528080026007 under Grant No. 007 * **Standard Aid Item:** 20 Aid Grants (Salary-Free) **Terms and Conditions:** 1. The funds must be deposited into the same bank account from which the loan was originally taken. 2. Withdrawals must be made only as needed. 3. The funds must be used only for the specified purpose. 4. UPEIDA is responsible for providing utilization certificates and audited accounts to the Accountant General, Prayagraj, the Office of the Local Fund Audit, Prayagraj, and the government within the stipulated timeframe. 5. Withdrawals must be made according to regulations, and compliance with the guidelines issued by the Finance (Income Expenditure) Section-1 is mandatory. 6. Expenditure must comply with the orders and memos issued by the Finance Department, the Budget Manual, and the Financial Handbook. 7. UPEIDA is responsible for any financial irregularities. The order is issued under the authority delegated to the Administrative Department in Finance (Income Expenditure) Section-1's Office Memo No. 6/2025/B-1-352/Das-2025-231/2025, dated March 27, 2025. The document can be verified on http://shasanadesh.up.gov.in. Copies of the order have been sent to various officials and departments for information and necessary action.

Key Entities Referenced

Gorakhpur Link Expressway Project: Project referenced for the allocation of funds for the repayment of principal taken from financial institutions. Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): Entity responsible for the Gorakhpur Link Expressway Project and the recipient of the allocated funds. Subject to regulations and responsible for financial compliance. Finance (Budget) Section-1: Section within the government that issued instructions/guidelines which must be followed in the expenditure of the allocated funds. Uttar Pradesh: The state where the Gorakhpur Link Expressway Project is located, and where the allocated funds are being directed.
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AEAT-35/2025/ |/946528/2025/00-77-2002-003--2023 निर्मेष कुमार शुक्ल, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, नस “ गोमती नगर लखनऊ। १ औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28.04 ade वविितष्तय :स-ं स्विथता्ओतंी य सेव र्लषि य2े0 2ग5य-े2 ऋ6 णA कगेो रमखूपलुधर नल िकंीक अएकद्ासपय्गरेीस वेह ेतपु रधिनयरोाजनशाि Sy ककाेर ्यस ंहबेंतधु म मेह ं।ो दय, NS. ९ 94/यूपीउपडरा्/यु0क8्/त 47 वदििनषायंकक 5.उ0प4.. 202म5ुख ्यक े नरम , यूपीडा के. पत्रांक बहुकयह कहने का निदेश हआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के नि हेत वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु gighO04.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक आवश्यक धनराशि रु. 4687.50 T करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष Faq करते हैं- प्ले (धनराशि रू0 लाख में) क्र0स0 © का नाम अब तक अवमुक्त | अवमुक्त की जा धनराशि रही धनराशि व करे. t गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 46037.00 4687.50 हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु कुल योग 4687.50 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि मैं कार्यालय महालेखाकार , उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार cosy तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ag सैं 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी ५३ Qt का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कि वित्त द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित कि किसी अन्य मद में नहीं (7) किसी भी वित्तीय gi किया जायेगा। के लिए होगा। ,50,000 ( रुपये छियाबीस करोड़ सत्तासी 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 28528080 द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्था: 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय लाख पचास हजार मात्र ) को चाल BS गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता EN (गैर वेतन) के ATA डाला जायेगा। सर 3- यह aN -व्ययक) WeANT- के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/s-- 2 Noe दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत 3 sd के अंतर्गत feria किये जा रहे है। भवदीय, (निर्मेष HAR शुक्ल) Oo Oo उप सचिव संख्या एवं दिनाक तदैव। de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।| 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज | 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। दि 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। ५ 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 * 8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन 9. वित्त (ई-6) अनभाग-6/औद्योगिक विकास अनभाग- 07.. faविaत् तन ि(यंआतय्र-कव, ्ययपयीडका), अपरन्ृयभटानग -भ|वन गोमती नगर लखनऊ। SS I2. Asa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। \ WS रे de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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